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 अनिवार्य क्वारंटीन में व्यक्तियों को रखने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने ऐसे व्यक्तियों जिनको घर निर्धारित स्थल पर एक निर्धारित अवधि हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से क्वारंटीन में निर्देशित किया गया हो। व्यक्तियों जिनके द्वारा क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाए वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों, जो 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आये, को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. अनुसार मुक्त किया जाएगा।  
 
उपरोक्त लाॅकडाउन आदेशों के पालन हेतु निर्देश:-
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण निर्देश/आदेशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मानक प्रकिया एसओपी, जो संलग्नक-2 में व्यवस्थित है, अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे। कोरोना नियत्रंण के इन कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में इन्सीडेन्ट कमान्डर के रूप में तैनात किए जाते हैं जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन हेतु समग्र रूप से जिम्मेदार होगें। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगें। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारीकिया जायेगा। इन्सीडेन्ट कमान्डर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगें कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहे। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियां निर्देशों के अंतर्गत वांछित अनिवार्य आवश्यक तैयारी करने के उपरांत ही योजनाबद्ध ढंग से प्रारंग की जाए। यह निर्देश20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।  दाण्डिक प्रावधान:-इन लाॅकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। 

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