सार्वजनिक स्थल पर लोगों को मास्ट का उपयोग करना अनिवार्य
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य किया है। उन्होंने सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा। विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबधी व्यवस्था जिला दण्डाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध किया है। साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया है।
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