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 वित्तीय क्षेत्र: अंतर्गत बैंकिंग शाखाओं एटीएम, मैनेमेंट एजेसियां सहित अन्य संचालित रहेगी
जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन के दौरान आदेश जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट एवं संस्थाएं जैसेः-छच्ब्प्ए ब्ब्प्स्, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर तथा एकल प्रायमरी डीलर। बैंक शाखाएं तथा एटीएम, बैकिंग सेवाओं हेतु आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र तथा ए.टी.एम.संचालन व कैश मैनेजमेंट एजेसियां- बैंक शाखाओं को सामान्य कार्य दिवस में निर्धारित घंटो तक कार्य करने की अनुमति जब तक डीबीटी की राशि का आहरण पूर्ण हो। स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं तथा बैंक मित्रों को सोशल डिस्टेंशिन कानून व्यवस्थातथा व्यवस्थित रूप से नगदी आहरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये। सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं। बीमा सेवाएं/बीमा कंपनियां। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एन.बी.एफ.सी.) जैसेः-गृह निर्माण फाईनेंस कम्पनी तथा माइक्रो फाईनेंस संस्थान, न्युनतम स्टाॅफ सहित। सहकारी ऋण सोसायटियां।
 
सामाजिक क्षेत्र अंतर्गत संचालित रहेगाः-
समाज कल्याण आवासीय संस्थाएं जो बच्चों/निःशक्तजन/मानसिक रूप से निः शक्त/बेघर/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं/विधवाओं की देख-रेख हेतु संचालित हों। आब्जरवेशन होम, आफटर केयर होम तथा किशोर गृह। सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था न्युनतम स्टाॅफ सहित, म्च्थ्व् द्वारा पेंशन एवं प्राॅविडेन्ट फंड की सेवाएं। आंगनबाड़ियों का संचालन - खाद्य पदार्थ एवं पोषण सामग्री का हितग्राहियों जैसे कि बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवति महिलाओं को द्वार प्रदाय के माध्यम से 45 दिन में एक बार वितरण, परंतु हितग्राही आंगनबाड़ी में उपस्थित नहीं होंगे।

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