लॉक डाउन में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के लिए दिशा-निर्देश जारी
बेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले और हाटस्पाट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमे पूर्व निर्धारित छूट प्राप्त गतिविधियों के अलावा निम्न प्रकार की गतिविधियां भी संचालित हो सकेगी। जिसमे डेयरी एवं डेयरी मे निर्मित सामग्री की दुकाने, सी.एस.सी./च्वाइस सेंटर(केवल ग्रामीण क्षेत्रों मे) बेकरी की दुकाने, स्वयं कार्य करे वाले व्यक्तियों की सेवाएं जैसे- इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, एस.सी. मेकेनिक, बढई, हैंड पम्प रिपेयर की गतिविधियां, कुरियर सेवायें, ट्रक रिपेयर केन्द्र, अनुमति प्राप्त निर्माण कार्याें के लिए निर्माण सामग्री जैसे-सीमेंट, सरिया इत्यादि का परिवहन इनके अलावा सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए घर पहुँच सेवा की भी अनुमति भी रहेगी। पृथक से अनुमति की आवश्यकता नही रहेगी।
जिसमें सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई तथा मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा।
Leave A Comment