ब्रेकिंग न्यूज़

महासमुंद :  विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022- मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
लकी ड्रा में चयनित नए मतदाता को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर किया जाएगा सम्मानित  

महासमुंद : पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में निर्वाचन विभाग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ेन, हटाने एवं संशोधन करने का काम किया जा रहा है। आपकी उम्र यदि 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो रही है और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आप अपने मतदान केन्द्र में जाकर अपना नाम जुड़वा सकते है। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षे़त्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर बुथ लेबल अधिकारी (बी.एल.ओ.) सुबह से शाम बजे तक मतदान केन्द्रों में मतदाताओं से आवेदन प्राप्त कर रहें है या आप निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते है।

01 नवम्बर 2021 से शुरू विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकते है। नए मतदाता के लिए लकी ड्रा निकाला जाएगा। उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लकी ड्रा नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन नम्बर को आधार मानकर निकाला जाएगा। यह ड्रा राज्य स्तर पर निकाला जाएगा। प्रत्येक जिले से एक नए मतदाता का लकी ड्रा में चयन किया जाएगा तथा चयनित होने वाले मतदाता को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पात्र सदस्यों से अपील भी की कि वे इस विशेष अभियान का हिस्सा बन अपने निकटतम मतदान केन्द्र या ऑनलाईन फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता बनें और लकी ड्रा प्रतियोगिता में विजेता बनने का सम्मान प्राप्त करें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2022 को आधार तिथि मानकर 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 की अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा संशोधन के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2022 चलाया जा रहा है। 28 नवम्बर रविवार के दिन मतदान केन्द्र जाकर व्यक्ति, मतदाता बी.एल.ओ. के पास जाकर बी.एल.ओ. के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार का योग्य सदस्य का नाम मतदाता सूची में अंकित होने की पुष्टि कर सकते है। यदि किसी सदस्य की जन्म दिनांक 01 जनवरी 2004 या उससे पहले कि है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो बी.एल.ओ. से सम्पर्क कर नाम जुड़वा सकते है। इसके अलावा संशोधन भी किया जा सकता है।
 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook