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महासमुन्द :  उप निर्वाचन 2021- बसना नगर पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


 
वार्ड क्रमांक 09 में पार्षद के 01 पद के लिए उप निर्वाचन होगा

महासमुन्द : राज्य के 15 नगरीय निकाय चुनाव की कल बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही महासमुंद जिले के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 09 में एक पद उप निर्वाचन होना है। वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा महासमुंद जिले के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद पद के उप निर्वाचन कराए जाने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने बताया कि इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन सम्पन्न होने तक तत्संबंधी आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। कोविड-19 महामारी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन का पालन निर्वाचन संबंधी प्रत्येक प्रक्रिया में किए जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि महासमुंद जिले के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 09 में पार्षद के 01 पद के लिए उप निर्वाचन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शनिवार 27 नवम्बर को प्रातः 10ः30 बजे निर्वाचन की सूचना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा एवं रिटर्निंग ऑफिसर मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन के साथ दोपहर 03ः00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख शुक्रवार 03 दिसम्बर दोपहर 03ः00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। शनिवार 04 दिसम्बर को प्रातः 10ः00 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी। सोमवार 06 दिसम्बर दोपहर 03ः00 बजे तक अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस ले सकते है। अभ्यर्थिता वापसी के बाद सोमवार 06 दिसम्बर को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों सहित आबंटन किया जाएगा। सोमवार 20 दिसम्बर प्रातः 08ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक मतदान किया जाएगा तथा गुरूवार 23 दिसम्बर को प्रातः 09ः00 बजे से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।
 

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