बेमेतरा खाद्य सामग्री के वितरण के लिए नगर पालिका के नोडल अधिकारी की अनुमति आवश्यक
बेमेतरा 13 अपै्रल 2020:- कोरोना वायरस कोविड-19 लॉक डाउन के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आदेश जारी करते हुए कहा की, इस समय खाद्य सामग्री का वितरण नगरपालिका के नोडल अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना स्वयंसेवी संस्थाध्व्यक्तियों के द्वारा भोजन तथा अन्य सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकेगा। स्वयंसेवी संस्थाध्व्यक्तियों को अगर सामग्री का वितरण करना हैं, तो उन्हें पहले नगर पालिका क्षेत्र के नोडल अधिकारी से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। वितरण की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को सामग्री वितरण किया जा रहा है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में और उपयोगी होनी चाहिए द्य सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन किया जाए, इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा ना हो। इसके लिए नोडल अधिकारी नगर पालिका परिषद बेमेतरा को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
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