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लॅाक डाउन का पालन कराने आज से होगी कड़ाई, कोरबा शहर छह सेक्टरों में बंटेगा, इंटर सेक्टर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

 

अनावश्यक घूमने पर होगी एफआईआर, कार्यवश निकलने पर रखना होगा पहचान पत्र

कोरबा 12 अप्रैल 2020 कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने अनावश्यक घूमने फिरने वालों से निपटने के लिए और अधिक कड़ाई करने की मंशा जाहिर कर दी है। बेकाम सड़कों पर घूमने निकले किसी भी महिला पुरूष या युवक-युवती के विरूद्ध अब लॅाक डाउन का उल्लंघन करने पर सीधे पुलिस थाने में एफआईआर होगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व, पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई और कोरोना वायरस के शहर में फैलाव को रोकने के लिए जरूरी मंत्रणा की। उन्होंने शहर में कोरोना के नियंत्रण के लिए लोगों को लॅाक डाउन का शत प्रतिशत पालन करने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को लॅाक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में एसपी श्री अभिषेक मीणा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री राहूल देव सहित कई अधिकारी शामिल हुए। 

छह सेक्टरों में बंटेगा कोरबा शहर, वेरिकेटिंग कर किया जायेगा लॅाक डाउन- कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाते हुए कोरबा शहर को छह सेक्टरों में बांटकर प्रत्येक सेक्टर को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए वेरीकेटिंग्स किये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने बैठक में निर्देििशत किया कि एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ने वाली सभी सड़को को पूरी तरह से बंद कर दिया जाये। इंटर सेक्टर आवागमन को रोकने के लिए हर जरूरी इंतजाम किये जायें। मेडिकल स्टोर्स, राशन, सब्जी बाजार आदि अति आवश्यक सेवाओं के लिए सेक्टर में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सेक्टरों को इस तरह से बांटा जायेगा कि उनमें अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें पर्याप्त संख्या में रहें ताकि प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में भी एक सेक्टर के लोग इन चीजों के लिए दूसरे सेक्टर में न जायें । कलेक्टर ने किसी भी स्थिति में सेक्टर से बाहर जाने वाले लोगों पर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।

कारखानों और खदानों को करनी होगी दूर गांवों या शहरों से काम करने आने वालों के लिए आवास, भोजन की व्यवस्था, सेक्टर से बाहर नहीं जा सकेंगे कामगार- कारखानों और खदानों में दूर गांवो और शहरों से काम करने आने वालों के भोजन और रहने की व्यवस्था संबंधित संस्थान सुनिश्चित करना होगी। कलेक्टर ने बड़ी संख्या में कामगारों का रोज-रोज लंबी दूरी तय करके आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने लंबी दूरी तय करके कारखानों तथा खदानों तक आने वाले कामगारों और अधिकारी-कर्मचारियों के ठहरने के लिए सभी औद्योगिक संस्थानों को अपनी टाउनशिप, कालोनी या नजदीकी आवासीय परिसर में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि इन आवासीय परिसरों में रहने वाले सभी लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। ऐसे कामगारों का भी इंटर सेक्टर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सेक्टर के अंदर भी कामगारों को कारखानों या खदानों में काम के लिए जाते समय अपना कोई भी पहचान पत्र साथ रखना होगा और रास्ते में पुलिस कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर पहचान पत्र दिखाना होगा। एक सेक्टर में रहने वाले किसी कामगार के दूसरे सेक्टर में स्थित फैक्टरी या खदान में जाने पर भी पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

ग्रामीण स्तर पर विकासखंड भी बंटेंगे सेक्टरों में, निगरानी के लिए होगी सेक्टर आफिसरों की नियुक्ति- नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे एलर्ट मोड पर है तथा संक्रमण से बचाव व नियंत्रण एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए युद्धस्तर पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले के पांचों विकासखंडो को भी अलग-अलग सेक्टरों में विभक्त करने के निर्देश जारी किये हैं। विकासखंड कोरबा एवं करतला को पांच-पांच सेक्टर, कटघोरा को दो से तीन सेक्टर, विकासखंड पाली एवं पोड़ीउपरोड़ा को छः-छः सेक्टरों में बांटा जायेगा। इन सेक्टरों में बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी सहित कोरोना के फैलाव के लिए जारी किये गये सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कराने सेक्टर आफिसर भी नियुक्त किये जायेंगे। इन सेक्टरों में भी यथा संभव घर पहुंच सामाग्री सेवा लागू की जायेगी। इससे लागडाउन की छूट अवधि में बढ़ने वाले आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छूट की अवधि पर अनावश्यक आवागमन पर रोक लगेगी।

 

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