घर से निकलने पर मुँह व नाक ढंकना जरूरी मास्क, रूमाल या दुपट्टे का करे प्रयोग
बलरामपुर 12 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस से बचाव को और प्रभावी बनाने के लिए शासन ने एडवाइजरी जारी की है। जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों के लिए निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर लगाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर से निकलने पर नाक और मुंह को ढंकना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क अथवा घर पर तैयार तीन परतों वाले फेस कवर का प्रयोग किया जा सकता है। यदि मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न हो तो गमछा, रूमाल, दुपट्टे का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इनका प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नाक व मुँह पूर्ण रूप से ढंके हो। घर पर कपड़े से तैयार मास्क,फेस कवर, गमछा, दुपट्टा, रूमाल को साबुन से अच्छे से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। किंतु एक बार प्रयोग के पश्चात इनका बिना धोये प्रयोग न किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि लोग जब भी घर से बाहर जाएं नाक तथा मुंह को पूर्ण रूप से ढंके तथा कोरोना से बचाव के सभी नियमो का पालन करें। इसका उल्लंघन करने पर एपिडेमिक एक्ट , छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीसेज एक्ट तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के नियमो के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने अपील की है वे अतिआवश्यक कार्य के बिना घर से न निकले तथा घर पर रहकर प्रशासन का सहयोग करें ।
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