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घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी विधिक कार्यवाही राज्य सरकार ने जारी किया पत्र

 कोरिया 11 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क जरूर पहनें। चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अथवा फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा जारी परिपत्र में कोविड-19 के संदर्भ में पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ् एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। मास्क अथवा फेस कवर पहनने के लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह से साफ किये न किया जाए। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ8 एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की भी जायेगी।
 

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