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कारखानों और खदानों में दूर गांवों या शहरों से काम करने आने वालों के लिए संस्थान करें आवास, भोजन की व्यवस्था

 कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर ने दिए निर्देश, प्रशासन हुआ सख्त, कोरोना के नियंत्रण के लिए जारी शासकीय दिशा-निर्देशों और प्रोटोकाल को नहीं मानने पर बंद होंगे संस्थान

कोरबा 11 अपे्रल 2020/कोरबा जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन अब सख्ती से काम लेगा। आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में संचालित सभी कारखानों और खदानों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक ली और उन्हें कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि कारखानों और खदानों में दूर गांवो और शहरों से काम करने आने वालों के भोजन और रहने की व्यवस्था संबंधित संस्थान सुनिश्चित करें। उन्होंने बड़ी संख्या में कामगारों का रोज-रोज लंबी दूरी तय करके आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने लंबी दूरी तय करके कारखानों तथा खदानों तक आने वाले कामगारों और अधिकारी-कर्मचारियों के ठहरने के लिए सभी औद्योगिक संस्थानों को अपनी टाउनशिप, कालोनी या नजदीकी आवासीय परिसर में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि इन आवासीय परिसरों में रहने वाले सभी लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। इसके साथ ही समय-समय पर ऐसे परिसरों को किटाणुनाशक दवा का छिड़काव कर लगातार सेनेटाईज भी किया जाता रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. जयवर्धन, नगर निगम कोरबा के आयुक्त श्री राहूल देव सहित एसईसीएल की सभी परियोजनाओं के महाप्रबंधक, बालको, एनटीपीसी, लैंको, सीएसईबी जैसे कारखानों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
     बैठक में कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह की छोटी सी लापरवाही भी कोरोना संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलाव का कारण बन सकती है। खदानों और कारखानों में काम करने वाले लोगों के बीच कम से कम एक-एक मीटर की दूरी रखने और उनके सेनेटाईजेशन की भी पूरी व्यवस्था करने के सख्त निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। श्रीमती कौशल ने यह भी चेताया कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस के नियंत्रण और उसका फैलाव रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये दिशा-निर्देशों और प्रोटोकाल का उल्लंघन करने तथा उनका पालन नहीं करने पर प्रशासन द्वारा संबंधित संस्थान खदान या कारखाने को पूरी तरह बंद करा दिया जायेगा। 
     कलेक्टर ने सभी खदानों तथा कारखानों में उपयोग होने वाले वाहनों, मशीनों और औजारों को भी प्रतिदिन सेनेटाईज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने संस्थानों के स्वामित्व वाली सभी कालोनियों तथा टाउनशिपों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगातार अंतराल पर सोडियम हाइपोक्लोराईड दवा के एक प्रतिशत मिश्रण का भी छिड़काव करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसी भी दशा में किसी भी स्थान पर ब्लीचिंग पावडर या अन्य दवा के छिड़काव की पूरी तरह से मनाही करते हुए केवल सोडियम हाइपोक्लोराईड दवा ही छिड़कने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कारखानों तथा खदानों के आसपास के गांवों और अन्य नगरीय रहवासी क्षेत्रों में घर-घर सर्वे कराकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी भी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियों होने पर तत्काल संबंधित व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल कराने और प्रशासन को उसकी सूचना देने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किये जाने वाले सभी कामों की दैनिक रिपोर्ट प्रशासन को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने को भी कहा है।
 
 

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