कोर पीडीएस उचित मूल्य दुकानों में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टेबलिटी का किया गया प्रावधान
लॉकडाउन के कारण राज्य के किसी अन्य जिले, नगर एवं ग्राम पंचायत के राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण के संबंध में राज्य सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश
कोरिया 10 अप्रैल 2020/ राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, द्वारा समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर लॉकडाउन के कारण राज्य के किसी अन्य जिले, नगर एवं ग्राम पंचायत के राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव श्री मनोज कुमार सोनी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि कोरोना वायरस के संकमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान जिले में अन्य जिलों के राशनकार्डधारी या जिले के ही अन्य शहर व ग्रामों के राशनकार्डधारी, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री का उठाव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनके वर्तमान निवासरत स्थान की निकटतम उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री प्रदाय करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत कोर पीडीएस उचित मूल्य दुकानों में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टेबलिटी का प्रावधान किया गया है। शेष कम्प्यूटरीकृत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए विभागीय वेबसाईट के कोर पीडीएस खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में ऐसे राशनकार्डधारियों के संबंध में डाटा एन्ट्री का प्रावधान किया गया है। ऐसे राशनकार्डधारियों को, जिस उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना है, उनके संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा निर्धारित माड्यूल में संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड नम्बर दर्ज करके खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले उचित मूल्य दुकान आईडी का चयन किया जाएगा। खाद्य निरीक्षक द्वारा दुकान आईडी चयन कर इसे सुरक्षित करने के उपरांत उक्त राशनकार्ड संबंधित उचित मूल्य दुकान में प्रदर्शित होगा। इसके पूर्व संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह संबंधित हितग्राही को यह अवगत करावें कि नवीन उचित मूल्य दुकान से उसके कार्ड को संलग्न किए जाने के फलस्वरूप मूल उचित मूल्य दुकान में उसका राशनकार्ड प्रदर्शित नहीं होगा। इसके पश्चात उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा टेबलेट के माध्यम से संबंधित हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।
यदि किसी हितग्राही द्वारा मूल उचित मूल्य दुकान एवं नवीन उचित मूल्य दुकान, दोनों से खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर लिया जाता है, तो इसका समायोजन आगामी माहों में संबंधित हितग्राही के खाद्यान्न सामग्री से ही किया जावेगा। कोर पीडीएस उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रय के आधार पर मांग पत्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रस्तुत करेंगे। शेष उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के बाद खाद्य निरीक्षक अथवा जिला खाद्य अधिकारी के माध्यम से योजनावार अतिरिक्त आबंटन की मांग संचालनालय से की जा सकेगी। संचालनालय से अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किए जाने के उपरांत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नियमानुसार राशन सामग्री का भण्डारण संबंधित उचित मूल्य दुकानों में किया जावेगा। यह पूरी व्यवस्था अस्थायी रूप से 02 माह हेतु ही की जायेगी।
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