कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें भी खुली रहेंगी
दुर्ग 09 अप्रैल 2020/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के परिपालन में कंडिका ‘‘स‘‘ वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है। निम्न वस्तुओंध्सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां, चाय उद्योग, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान, ‘‘कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चेन सहित) को खुला रखना‘‘। राज्यमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पंपों या उसके आस-पास स्थित हो।
इसके साथ ही अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधी केन्द्र सहित) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक नर्सिंग होम, ऐम्बूलेंस, इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेगें। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टाॅफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाॅफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाए।‘‘
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के परिपालन में देश में चिकित्सा ऑक्सीजन (मेडिकल ऑक्सीजन) के पर्याप्त आपूर्ति बनाएं रखने के लिए उपरोक्तानुसार चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं में निम्नानुसार सेवाओं को जोड़ते हुए इन सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है:-
-मेडिकल ऑक्सीजन गैसध्लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर, लिक्विड आॅक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एंवियंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्ब सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयां। उपरोक्त वस्तुओं का परिवहन हो सकेगा। उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्यीय सीमा पर आवागमन (इंटर स्टेट बाॅडर मूमेन्ट) हो सकेगा। उपरोक्त वर्णित ईकाईयों में कार्यरत स्टाॅफ/श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने जाने के लिये पास प्रदान किये जाएगें। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें। उक्त कंडिका ‘‘स‘‘ के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत लाॅकडाडन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोसल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहें निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगें।
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