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कोरबा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः खरीफ फसलों का 15 जुलाई एवं रबी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक होगा

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
बैंकों, लेम्पस और कृषि विभाग के कार्यालयों से संपर्क कर फसलों का बीमा कराने कलेक्टर की अपील

कोरबा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले में खरीफ वर्ष 2021 में धान सिंचित-असिंचित, मूंग एवं उड़द की फसलों का बीमा आगामी 15 जुलाई तक कराया जा सकता है। इसी प्रकार रबी वर्ष 2021 में बोये जाने वाले सरसों एवं अलसी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक कराया जा सकता है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऋणी किसान के लिए यह बीमा ऐच्छिक किया गया है। ऋणी किसान जो फसल बीमा योजना में शामिल नही होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी घोषणा पत्र खरीफ फसल के लिये आठ जुलाई तक एवं रबी फसलों के लिए आठ दिसंबर तक संबंधित संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसानों को बीमा कराने हेतु बी 1 की छायाप्रति, पहचान पत्र एवं बैक खाते के पासबुक की छायाप्रति, किसान पहचान पत्र की छायाप्रति एवं फसल बुआई प्रमाण पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। किसानों को अपना आधार नंबर बैंकों में अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इस फसल बीमा योजना का लाभ उठाने किसानों से अपील करते हुये कहा है कि वे नजदीकी बैंक एवं सहकारी समितियों से संपर्क कर फसल बीमा जरूर कराएं और योजना का लाभ उठाएं। 

   कृषि विभाग द्वारा बीमा आवरण की जानकारी देते हुए बताया गया है कि बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं में बुआई, रोपण नहीं होने पर हानि से यह बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा गैर बाधित जोखिम जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जल भराव, कीट व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहत् जोखिम बीमा दिया जाएगा। यह बीमा आच्छादन अधिसूचित फसलों के कटाई के बाद अधिकतम दो सप्ताह या 14 दिन के लिए चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा और बेमौसम वर्षा के मामले में दिया जाएगा, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा गया हो। अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से भी यह सुरक्षा प्रदान करेगा।

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। योजना के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम दर डेढ़ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस वर्ष धान सिंचित पर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 49 हजार 500 रूपए होगी, जिसके लिए किसान को 990 रूपये प्रीमियम देना होगा। धान असिंचित पर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 36 हजार रूपए होगी और बीमा प्रीमियम 720 रूपये निर्धारित किया गया है। मूंग और उड़द की एक हेक्टेयर फसल का 16 हजार रूपये का बीमा 320 रूपये में होगा। रबी मौसम में सरसों के लिए प्रति हेक्टेयर 18 हजार 500 रूपए का बीमा होगा जिसके लिए 277.50 रूपए का प्रीमियम देना होगा। इसी तरह अलसी के लिए प्रति हेक्टेयर 17 हजार रूपए का बीमा होगा जिसके लिए 255 रूपए प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए किसान  निकटतम बैंक,सहकारी समिति, कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
 

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