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 मत डालने हेतु कोई एक पहचान पत्र लाना होगा अनिवार्य
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरपालिका आम निर्वाचन 2019 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरुपण को रोकने और उसकी पहचान सुगम बनाने के लिए आदेश जारी किया गया है। नगरपालिका के सभी निर्वाचको को आम निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटो युक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेंस, स्वंतत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवी एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त् विकालांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त् राशनकार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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