महासमुन्द : अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक आवेदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 जून तक आवेदन आमंत्रित
द न्यूज़ इंडिया दमाचार सेवा
महासमुन्द : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग में इच्छुुक ओवदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में 10 जून 2021 तक आवेदन मंगाए गए है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रभा मारकंडे ने बताया कि जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से कृषि, उद्योग, परिवहन एवं सेवा सेक्टर में व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जिसके तहत कृषि सेक्टर से ट्रेक्टर ट्राली योजना, डेयरी योजना, मछली पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट एवं पोल्ट्री व्यवसाय शामिल हैं। इसी सेक्टर से स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजनांतर्गत मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला, राईस मिल, दाल मिल आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
इसी तरह उद्योग सेक्टर से टर्म लोन योजना के तहत फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला निर्माण, ब्रिक्स निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा। इसके अलावा परिवहन सेक्टर से गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत लोन का प्रावधान किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र से किराना व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटो कॉपी, स्टेशनरी, कपड़ा व्यवसाय के लिए टर्म लोन योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे तथा स्व सहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला, बेकरी व्यवसाय के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण समूह को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसाय के लिए लोग प्रदाय किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 98 हजार रूपए तथा शहरी क्षेत्र की वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए तथा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। आय (वित्तीय वर्ष 2020-21) जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में वे किसी भी बैंक व शासकीय योजनाओं में ऋण अथवा अनुदान का लाभ नहीं लिया है।
परिवहन सेक्टर की योजनाओं के आवेदकों के पास वैद्य काॅमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्राली व्यवसाय के आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा उसके पास पूर्व में ट्रैक्टर ट्राली मालवाहक एवं पैसेंजर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। आवेदक स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता, राशन कार्ड व ऋण राशि के दोगुने मूल्य का जमानत हेतु जमीन का बी-1, नक्शा, खसरा, सी-फार्म एवं सर्च रिपोर्ट तथा शासकीय नौकरी वाले का वर्तमान समय के तीन माह का वेतन पर्ची (पे स्लीप) और विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद में उपस्थित होकर 10 जून 2021 तक अपना आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी अधिकारी के मोबाईल नम्बर 97536-70752 पर संपर्क किया जा सकता है।
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