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आबकारी एक्ट के तहत् देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट एवं होटल बार 1अप्रैल से 7 अप्रैल2020 तक बंद रखने के निर्देश

 महासमुंद 31मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महासमुंद श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण से आमजनो़ं को सुरक्षित रखने के की दृष्टि से आबकारी एक्ट के तहत् महासमुंद जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवम महासमुंद जिले के भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए है। 

 

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