जिले में मदिरा दुकानें 07 अप्रैल तक रहेंगी बंद
बलरामपुर 31 मार्च 2020/ जिले के समस्त मदिरा की दुकानें 07 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल से 07 अप्रैल तक जिले के समस्त देशी-विदेशी मंदिरा की दुकाने और जिले मे स्थित देशी मंदिरा के मद्य भंडारगारो को बंद करने के निर्देश दिये है। उन्होने नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये है। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 23 से 25 मार्च तथा 26 मार्च से 31 मार्च तक मदिरा दुकान बंद रखी गई थीं।
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