महासमुन्द : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निजी वाहन का अधिकतम किराया दर किया निर्धारित
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
निजी एम्बुलेंस की नहीं चलेगी मानमानी, किराया तय
महासमुन्द : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन तथा कोविड-19 पॉजिटिव, संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया दर निर्धारित किया है।
इसके तहत टेम्पो टेªव्हलर (फोर्स) टाटा विंगर 108 समतुल्य वाहनों के लिए किराया आधा दिन 06 घंटे 50 किलोमीटर के लिए 1100 रूपए, किराया प्रति दिन 100 किलोमीटर के लिए 2000 रूपए और अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर 14 रूपए होगा। इसी तरह टाटा सुमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन के लिए किराया आधा दिन 06 घंटे 50 किलोमीटर के लिए 900 रूपए, किराया प्रति दिन 100 किलोमीटर के लिए 1600 रूपए और अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर 10 रूपए होगा। मारुती ओमनी, ईको, वेगन आर, समतुल्य वाहन के लिए किराया आधा दिन 6 घंटे 50 किलोमीटर के लिए 600 रूपए, किराया प्रति दिन 100 किलोमीटर के लिए 1100 रूपए और अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर 08 रूपए दर निर्धारित किया गया है।
प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 किलोमीटर तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 किलोमीटर चलित सम्मिलित हैं। जिसमें पेट्रोल, डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तों को मान्य करना होगा।
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