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महासमुंद  जिले में कल से  3 बजे बंद होंगी भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


 महासमुंद 10 अप्रैल 2021/ ज़िले के नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा खोलने एवं बन्द होने का समय में हुआ बदलाव अब दोपहर 3 बजे तक खुलेगे सभी स्थायी या अस्थायी दुकाने,कलेक्टर ने जारी किया आदेश 
   महासमुंद- ज़िले में  कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब महासमुंद ज़िले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकाने  अब सुबह 6 बजे से  खोलने और दोपहर 3 बजे तक दुकानों को बंद करने का नया आदेश जारी कर दिया है ।   
 हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे। दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय  चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
 

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