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बलरामपुर : वनाधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम 1996 तथा अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170 ख के संबंध मेंं कार्यशाला सम्पन्न

 'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'

 
मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी गई अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी
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बलरामपुर : वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम 1996 तथा अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170-ख के विषय में आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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प्रशिक्षण में वनाधिकार कानून की पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना, परिभाषाएं एवं विशेषताएं, अधिनियम के क्रियान्वयन की संस्थागत व्यवस्था, सामुदायिक वनाधिकार तथा वन संसाधन अधिकार, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र एवं पंचायत उपबंध, पेसा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कानून एवं संबंधित अन्य व्यवस्था में किये गये बदलाव तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के अधीन धारा 170 ख, आदिम जनजाति की जमीन अंतरित करने के संबंध में प्रावधान, गैर कानूनी तरीके से अंतरित जमीन के प्रतिवर्तन की व्यवस्था तथा प्रतिवर्तन में
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अधिकारियों की जिम्मेदारी तथा भूमिका के संबंध में प्रशिक्षुओं को मास्टर ट्रेनर श्री विभोर देव एवं श्री प्रखर जैन के द्वारा प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षक विभोर देव ने वनाधिकार अधिनियम 2006 से जुड़ी सूक्ष्म जानकारी देते हुए जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति तथा ग्राम सभा के दायित्वों के बारे में बताया। 
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वहीं प्रशिक्षक प्रखर जैन ने पेसा अधिनियम 1996 से जुड़े प्रावधानों के बारे में बिन्दुवार चर्चा करते हुए पेसा का मूल उद्देश्य, ग्रामसभा का गठन, ग्राम सभा के अधिकारों से जनजाति समाज प्रमुखों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत कराया। प्रशिक्षण मेंं शामिल हुए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने वनाधिकार अधिनियम, पेसा कानून तथा भू-राजस्व संहिता के धारा 170-ख को अति महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अधिकारियों को इन नियमों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार मिले तथा वे शासन के योजना से लाभान्वित हो।

प्रशिक्षण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, विकासखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्य, जनजाति समाज प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री आर.के.शर्मा, वन परिक्षेत्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित

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