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अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए दिव्यांग जनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाये जाने के निर्देश जारी

 नोवेल कोरोना वायरस :

        कोरिया 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही में लॉकडाउन के चलते अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में फंसे हुए दिव्यांगजनों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के हेतु राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन श्री प्रसन्ना आर. के द्वारा समस्त संभागायुक्तों, संचालक समाज कल्याण संचालनालय, समस्त कलेक्टरों एवं जिला कार्यालयों के संयुक्त संचालकों/उपसंचालकों को पत्र जारी किया गया है।
        श्री प्रसन्ना ने मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया है कि ऐसे दिव्यांगजन, जो लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में फंसे होने के कारण अपने निवास स्थल या घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस कठिन समय में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी मदद की जाये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 25 (2) (झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी प्रावधान है। इसलिए ऐसे दिव्यांगजनों को, जो अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए है, उनको चिन्हांकित कर तत्काल उन्हें सेवा उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य आयुक्त द्वारा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संपन्न कराने निर्देशित किया गया है।
       उल्लेखनीय है कि राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के संकमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 18 मार्च 2020 से विभिन्न सार्वजनिक स्थलों को लॉकडाउन किया गया है जिसके तहत परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
 
 
 
 
 

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