ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन व्यवस्था करने के निर्देश
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू किया गया है एवं सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। जिसके कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल एवं 25 किलो दाल की व्यवस्था तत्काल ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का सामाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन आदि (चावल, दाल, सब्जी) की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अतिआवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन (चावल, दाल, सब्जी) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
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