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 कोरोना वायरस से बचाव हेतु बाहर से आ रहे श्रमिकों के आने पर रोक
जशपुर : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवेल कोराना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए ठेकेदारों, सट्टेदारों एवं एजेंटों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों (श्रमिकों) को अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं लाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर नहीं ले जाने के निर्देश दिए है। इस आदेश का पालन आगामी 30 अपै्रल 2020 तक अनिवार्य रूप से करने कहा गया है।
 
आदेश में कहा गया है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस  से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है। जिसके कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।
 
अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत् 5 अथवा से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेश्हां में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
 
नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस के विस्तार से बचाव के लिए अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाएग कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा।

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