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 समस्त जिले में धारा 144 प्रभावशील

दुर्ग : कोरोना वायरस के संकमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश द्वारा दुर्ग जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(1) लगाया गया था, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उक्त आदेश में नगरीय सीमा क्षेत्र के स्थान पर सम्पूर्ण दुर्ग राजस्व जिला अंतर्गत दिनांक 05 अप्रैल, 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक धारा 144(1) प्रभावशील रहेगा।


इसके अंतर्गत सभी मण्डियों व दुकान व ठेला (सब्जी,फल, अनाज) मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियरी सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), ए.टी.एम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थायें, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्ध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड -19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, डेलीनीड्स व किराना दुकाने, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छूट दी गई, उक्त छूट यथावत रहेगी।


इस धारा के प्रभावशील रहते तक आम जनता के सामूहिक ड्रील, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
इस दौरान सब्जी, फल, अनाज को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार भी प्रतिबंधित रहेंगे।
समस्त नागरिक केवल अनिवार्य कार्य हेतु ही पाॅच से कम की संख्या में एक साथ भ्रमण कर सकेंगे।
शेष शर्ते यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत दांडिक कार्यवाही की जावेगी।

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