बेमेतरा : नगर पंचायत मारो के आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने कार्यक्रम जारी
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नगर पचंायत देवकर वार्ड क्र.07 मे होगा उपचुनाव
बेमेतरा : बेमेतरा जिले के अंतर्गत नगर पंचायत मारो में आम निर्वाचन 2021 तथा नगर पंचायत देवकर के वार्ड क्रमांक 07 में उप निर्वाचन 2021 की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
कलेक्टोरेट के स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए अब संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची मे नाम दर्ज होना अनिवार्य, दावा और आपत्तियों के लिए अब होंगे चार प्रारूप- क, क-1, ख तथा ग‘‘
‘‘राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम‘‘
छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में किये गये संशोधन उपरांत अब नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे, जिनका नाम 01 जनवरी 2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, जहां वह निकाय स्थित है।
जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से प्रारूप-क (नाम जोड़ने का), प्रारूप-ख (संशोधन का प्रारूप) तथा प्रारूप-ग (विलोपन का प्रारूप) से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लिया जायेगा।
जिन मतदाताओं के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उन्हें नियत अवधि से पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामवली में अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रारूप-क-01 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
इन मतदाताओं के आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं लिए जायेंगे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं लिए जायेंगे।
प्रारूप-क-01 में ऐसे मतदाता जिन्होनें अपना नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दावा/आपत्तियां निपटारा करने की अंतिम तिथि तक की अवधि में जुड़वा लिया हो, वे ही प्रारूप-क-01 में नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
प्रारूप-क-01 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेगा, तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने की पूर्ण जांच उपरांत संतुष्टि होने पर ही नाम सम्मिलित करेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण 25 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक रजिट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रांरभिक निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य किया जायेगा।
द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 01 मार्च 2021 को किया जायेगा। प्रारंभिक प्रकाशन से संबंधित दावा आपत्तियाॅं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2021 दोपहर 03.00 बजे तक होगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 13 मार्च 2021 होगी।
13 मार्च 2021 तक प्रारूप-क-01 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा 16 मार्च 2021 तक प्रारूप-क-01 से संबंधित प्राप्त दावों का निराकरण किया जायेगा। निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, तत्पश्चात् परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों का निराकरण कर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च 2021 को किया जा सकेगा।



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