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कोरिया :  छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020

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विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरूद्व कर सकेंगे अपील
जिला स्तरीय फीस समिति की बैठक सम्पन्न
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कोरिया : कलेक्टर श्री एस. एन. राठौर की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय फीस समिति की बैठक सम्पन्न हुई। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया है।
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इस समिति में कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं। समिति के अन्य सदस्यों में जिला कोषालय अधिकारी, जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुण्ठपुर के प्राचार्य श्री नागेश मिश्रा, उप संचालक लोक अभियोजन श्री दिनेश कुमार गिरि, सरस्वती शिशु मंदिर मनेन्द्रगढ़ से अभिभावक श्री राम प्रसाद गुप्ता व सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर बैकुण्ठपुर से अभिभावक श्रीमती मनीषा मांझी, विजय इग्लिश मीडियम स्कूल मनेन्द्रगढ़ के प्रबंधक श्री संजय कुमार सेंगर और ज्ञान कुंज इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रबंधक श्री नीरज शिवहरे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सभी सदस्यों को कलेक्टर द्वारा नामांकित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले के अंतर्गत 223 अशासकीय विद्यालय संचालित हैं। अशासकीय विद्यालयों की फीस निर्धारण की प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन तथा अभिभावकों के आपसी परामर्श को वैधानिक आधार प्रदान किये जाने तथा फीस निर्धारण की प्रक्रिया के लिये उपबंध किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिनियम बनाया गया है।
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अभिभावक फीस निर्धारण के संबंध में कर सकेंगे अभ्यावेदन -
अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन को विद्यालयों के द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा यह समिति इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय 1 माह के भीतर लेगी।

अभिभावक संघ, फीस निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और यह समिति फीस निर्धारण पर निर्णय लेते समय ऐसे अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी तथा समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना चस्पा की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां फीस निर्धारण के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों की भी सुनवाई कर सकेगी।

विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरूद्व कर सकेंगे अपील -
विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक संघ द्वारा विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरूद्व अपील, निर्णय के संसूचित होने के 30 दिवस के भीतर जिला स्तरीय फीस समिति के समक्ष की जा सकेगी तथा यह समिति यथासंभव 3 माह के भीतर अपील पर निर्णय करेगी एवं समिति द्वारा अपील में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
समाचार क्रमांक 48/फोटो 1 से 3 तक/2020/संगीता
 

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