बलरामपुर : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के अस्थाई संरक्षण के लिए करें आवेदन
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बलरामपुर : जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल लाईन फार फोस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु जिले के दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण तथा आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी जरूरतों की पूर्ति करेंगे तथा बालक का शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा से सुरक्षा एवं बालक व उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। अतः जिला बलरामपुर के भावी दंपति से अनुरोध है कि जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई रूप से लेना चाहते है तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु 9826278915 एवं 8319894747 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
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