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कोरबा : ईश्तहार प्रकाशन, दावा आपत्ति मंगाकर नीलामी की सूचना प्रकाशन के बाद जमीन आबंटन की प्रक्रिया जारी
ईएसआईसी अस्पताल के पास सरकारी जमीन घोटाला की खबरें निराधार एवं भ्रामक

कोरबा : ईएसआईसी अस्पताल के पास जमीन आबंटन की प्रक्रिया शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के आधार पर ही की जा रही है। जमीन आबंटन के लिए ईश्तहार प्रकाशन से लेकर दावा-आपत्ति मंगाने और नीलामी की प्रक्रिया की सूचना प्रकाशन जैसे सभी चरणों को पूरा करके ही गहन जांच के बाद जमीन आबंटन का प्रकरण आगे बढ़ाया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने कुछ न्यूज वेब पोर्टल में प्रकाशित सरकारी जमीन घोटाले की खबरों को निराधार एवं भ्रामक बताया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम कोरबा ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल के पास ग्राम रिसदी के खसरा नंबर 48/13 के खाली छह एकड़ रकबे को तीन हिस्से में आबंटन के लिए जिले की वेबसाइट में प्रकाशन कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

वेबसाइट में प्रकाशन के बाद तीन हिस्सों के लिए डाॅ. वंदना चंदानी, डाॅ प्रिंस जैन एवं अन्य और हसदेव विहार सहकारी समिति के आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों पर गौर करने के बाद दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, अमृत संदेश, छत्तीसगढ़ गौरव, कर्णप्रिय आदि में विभिन्न तिथियों को ईश्तहार प्रकाशन कराकर जमीन आबंटन के संबंध में सामान्य जनों से दावा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी।

इस जमीन के आबंटन के लिए अन्य शासकीय विभागों से अनापत्ति भी प्राप्त की गईं हैं। जमीन की नीलामी के लिए दैनिक अमृत संदेश और दैनिक संवाद साधना समाचार पत्रों में विभिन्न तिथियों को नीलामी की सूचना प्रकाशित कर 15 दिनों के भीतर पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

एसडीएम ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल के पास सरकारी जमीन आबंटन के लिए राजस्व विभाग द्वारा आमजनों को आवेदन करने का पूरा अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि छह एकड़ जमीन का आबंटन नहीं किया गया है। अभी जमीन आबंटन की प्रक्रिया तहसीलदार न्यायालय में चल रही है।

शासकीय दिशा-निर्देेशो के अनुसार सात हजार 500 वर्गफीट से अधिक रकबे की भूमि का आबंटन का अधिकार राज्य शासन को है। इसलिए संपूर्ण प्रकरण तहसीलदार न्यायालय से एसडीएम न्यायालय, वहां से कलेक्टर न्यायालय और कलेक्टर से संभागायुक्त न्यायालय होकर राज्य शासन को प्रेषित होंगे।

राज्य शासन के निर्णयानुसार ही जमीन आबंटन होगा। एसडीएम ने यह भी बताया कि तीनों प्रकरणों में शासकीय नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए विधिवत रूप से उप पंजीयक कोरबा से जमीन का बाजार मूल्य गणना प्रतिवेदन लिया गया है और शासकीय गाईड लाईन के मूल्य के 102 प्रतिशत राशि की गणना आबंटन के लिए की गई है। एसडीएम ने बताया है कि उक्त जमीन का आबंटन शासकीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

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