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बलरामपुर : स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न अधोसंरचनाओं का होगा निर्माण
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कलेक्टर ने प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कर समय-सीमा कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश 

बलरामपुर : जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आमजनों की सुविधा को देखते हुए अधोसंरचनाओं के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे प्रमुख रूप से अहाता निर्माण तथा सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग का कार्य किया जायेगा।

शासी परिषद् की बैठक 03 दिसम्बर 2020 को कार्ययोजना में अनुमोदन उपरांत कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 मंे कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ ने इस आशय से प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कर संबंधित ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त करते हुए नियमो के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिये है।
 
स्वीकृत कार्यों में विकासखण्ड बलरामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पस्ता में अहाता निर्माण कार्य हेतु 75 हजार, डूमरखोला में अहाता निर्माण हेतु 2 लाख 14 हजार, विकासखण्ड राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवतपुर में फेसिंग कार्य हेतु 1 लाख 52 हजार, आरा में अहाता निर्माण तथा फेंसिंग के लिए 4 लाख 56 हजार तथा विकासखण्ड शंकरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुर में 1 लाख 90 हजार, भरतपुर में 2 लाख 85 हजार तथा डीपाडीहकला में 3 लाख 04 हजार रूपये से अहाता निर्माण एवं फेसिंग के कार्य को स्वीकृति दी गयी है।

इसी प्रकार विकासखण्ड कुसमी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामरी में अहाता निर्माण एवं चेन लिंक फेंसिंग कार्य हेतु 5 लाख 30 हजार तथा जवाहरनगर के लिए 4 लाख 15 हजार, चान्दो में अहाता निर्माण एवं फेंसिंग कार्य हेतु 4 लाख 29 हजार तथा भुलसीकला में स्वास्थ्य सुविधा के सुदृ़ढ़ीकरण एवं अहाता निर्माण कार्य हेतु 7 लाख 16 हजार स्वीकृत किये गये है।

वहीं विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामचन्द्रपुर  तथा जामवंतपुर में 4 लाख 27 हजार रूपये से अहाता निर्माण एवं चेन लिंक फेंसिंग का कार्य किया जायेगा। इन निर्माण कार्यों से स्वास्थ्य केन्द्रों में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित होगी तथा आमजनों को इसका लाभ मिलेगा। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने, भण्डार क्रय नियम का पालन करने तथा गुणवत्ता एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित किया है।

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