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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए जुर्माना

 जशपुरनगर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव  क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जशपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने एवं तम्बाकू एवं उसके उत्पाद का शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय परिसरों एवं सार्वजनिक स्थलों में उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए जनजागरण का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग से जुड़े सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारियों  एवं संकुल समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल कलेक्टोरेट स्थित मंत्रणा सभा कक्ष में किया गया। 


कार्यशाला को संबोधित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.केआर खुसरों ने कहा कि किशोरों और युवाओं में सिगरेट, बीड़ी ,तम्बाकू , गुटका, खैनी आदि के उपयोग की लत बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है जो समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला कलेक्टर श्री क्षीरसागर के विशेष निर्देश पर शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं संकुल समन्वयकों के लिए आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि आपसब के माध्यम से यह  संदेश समाज में खासकर कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों के बीच जाए कि तम्बाकू और उसके किसी भी उत्पाद का किसी भी रूप में सेवन घातक है। इसके सेवन से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
 
कैंसर जैसा घातक रोग होने का प्रमुख कारण तम्बाकू और उसके उत्पाद का सेवन है। नौनिहाल पीढ़ी इससे इसके दुष्परिणाम से अनभिज्ञ है और बिना किसी डर-भय के इसका सेवन कर रही है। उन्होंने कहा कि किशोरो और युवाओं को इसके खतरे के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने शिक्षा अधिकारियां एवं संकुल समन्वयकों से अपने महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा समय निकालकर विद्यार्थियों को तम्बाकू के दूष्परिणाम के बारे में बताएं और उन्हें यह भी समझाईश दे की वह अपने घर परिवार और मित्रों को भी इसके बारे में बताए। 

डॉ. खुसरो ने इस मौके पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए कोटपा एक्ट के बारे बताया और पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। श्री खुसरों ने कहा कि जशपुर जिले में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे को यलो लाईन से चिन्हिंत किया जा रहा है। इसके भीतर तम्बाकू एवं उसके उत्पाद का उपयोग क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसका उल्लंघन करने पर संस्थान के प्राचार्य नियमानुसार दो रुपए तक का जुर्माना कर सकेंगें। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बी.एल.धु्रव, एपीओ श्री जाटवर, साईकोलॉजिस्ट डॉ के.ए.खान विशेष रूप से उपस्थित थे।

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