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बलरामपुर 30 मार्च 2020/ कोरोना संक्रमण से रोकथाम वं बचाव हेतु जिला प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रही है। नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाते हुये एहतियात के तौर पर सभी उपाय किये जा रहे हैं। विदित हो कि जिले की अधिकांश जनसंख्या निम्न आय वर्ग की है और वर्तमान परिस्थितियों ने उनके आजीविका को प्रभावित किया है। इसमें सर्वाधिक प्रभावित वे लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी कर परिवार का जीवनयापन कर रहे हैं। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, पत्रकारों और अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस संकट के समय मानवता की रक्षा के लिये सहयोग का हाथ बढ़ायें। जिला प्रशासन ने इसी उद्देश्य से जिला राहत कोष के माध्यम से सहयोग मांगा है। इस संकट की घड़ी में हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है और हमें मिलकर यह लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा है कि आज हमारा छोटा सा सहयोग भी हमारा भविष्य सुरक्षित करेगा। जिला राहत कोष बलरामपुर-रामानुजगंज का बैंक खाता क्रमांक 3808808340 एवं आईएफएससी कोड सीबीआईएन0281579(सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया शाखा बलरामपुर) में स्वेच्छानुसार सहयोग कर सकते हैं।
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बलरामपुर 30 मार्च 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए शासन द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम भी इसी दिशा में पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत है। लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही समस्याओं को दूर करने तथा नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जरूरतमंद लोगों को राशन तथा आवश्यक सामग्रियों की कोई कमी न हो। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के सभी मानकों का पालन करते हुए नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क राशन का वितरण प्रारंभ किया गया है। साथ ही राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, एक ही समय में अत्यधिक भीड़ एकत्र न हो, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क पका भोजन तथा आवश्यकतानुसार सूखा अनाज भी प्रदान किया जा रहा है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी निर्धारित समय में खुल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर किसी भी सामग्री का विक्रय न हो। ऐसा करते पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।
कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर-घर जाकर नागरिकों को कोरोना से बचाव के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है साथ ही उनके पिछले यात्रा के विवरण की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है एवं जरूरत के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। -
बलरामपुर 30 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाने को निर्देशित किया गया है। जिसके तहत् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों को प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत संचालित बैंकों के खुलने हेतु पूर्व में प्रातः 10ः30 से दोपहर 01ः30 बजे तक की समयावधि निर्धारित की गई थी जिसे परिवर्तित करते हुये जिले के समस्त बैंक शाखाओं के खुलने का समय प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 04ः00 बजे तक(सामान्य दिनों के अनुसार) निर्धारित की है।
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बलरामपुर 28 मार्च 2020/ नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र बंद होने के कारण ये सेवायें भी बाधित थी। बच्चों को पूरक पोषण आहार की आवश्यकता है ताकि बच्चों को इस परिस्थिति में दिक्कतों का सामना करना न पड़े और उनका स्वास्थ्यगत समस्याएं न हो। पूरक पोषण आहार की महत्ता को देखते हुए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिले के समस्त आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के सामन्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी-टू-ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम रेडी-टू-ईट का पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा घर-घर जाकर सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वितरित किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा ग्रामीणों को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचने हेतु आवश्वक जानकारी दी जा रही है।
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टोल फ्री नम्बर से कृषक अपनी समस्याओं को करा सकते हैं अवगत
बलरामपुर 28 मार्च 2020/ जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए लॉक डाउन में जिले के किसानों की हो रही समस्या को देखते हुए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशन में उप संचालक कृषि बलरामपुर द्वारा कृषक सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। किसानों द्वारा टोल फ्री नम्बर 18002332663 एवं फोन नम्बर 07831-273072 पर सुबह 08 बजे से सायं 06 बजे तक कॉल कर सकते है। टोल फ्री नम्बर 18002332663 पर फोन करने पर कृषकों के किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। उक्त नम्बर पर कृषक फोन करके कृषि संबंधित समस्या एवं बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय केन्द्रों के न खुले होने तथा परिवहन में हो रही बाधा से संबंधित अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। कृषक सहायता केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सहायक संचालक कृषि श्री रौशन कुमार ओगरे को नोडल अधिकारी एवं श्री हिन्द कुमार भगत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं श्री जी.पी. खाण्डेकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । -
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 मार्च से 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूर्णता बन्द रहेगा।
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बलरामपुर 26 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा लाॅक डाउन आदेश जारी किया गया है। इस दौरान नागरिकों को आपालकालीन परिस्थिति जैसे मेडिकल कारणों से निजी वाहनों से जिले केे बाहर जाने की आवश्यकता समझते हों, तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा परमिट जारी करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नागरिक स्थानीय निकाय के कार्यालयों एवं जनपद पंचायत में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। संबंधित कार्यालय आवेदनों की जांच उपरांत अनुशंसा सहित प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे। कलेक्टर ने परमिट जारी करने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है।
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प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले समस्त क्षेत्र को लाॅक डाउन किया गया है। लाॅक डाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संकटापन्न जरूरमंद पंजीकृत श्रमिकों/कर्मकारों को आवश्यकतानुसार तात्कालिक सहायता प्रदान करने हेतु जिला हेल्पलाई नम्बर 99261-68168 एवं 99265-56090 जारी करते हुए श्रमिकों के प्रकरणों को 24 घंटे के भीतर निराकरण करने के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। गठित समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. को सदस्य, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री विजय कुमार कुजूर को सदस्य एवं नोडल अधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी को सदस्य सचिव होंगे। कलेक्टर की अनुपस्थिति समिति की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाएगी। -
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु, एक साथ, एक स्थान पर समूहों में एकत्रित/उपस्थित होने परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं नियंत्रित करने के लिए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषकों द्वारा फसल कटाई एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने दिशा-निर्देश जारी की है। उन्होंने कृषकों से फसल कटाई एवं अन्य कृषि कार्य जिसमें दो या दो अधिक व्यक्तियों/मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, उन कार्यों को करते समय व्यक्तियों/मजदूरों के बीच कम से कम 1-2 मीटर की दूरी रखते हुए कटाई का कार्य करने एवं कार्य में आते-जाते समय निर्धारित दूरी बनाकर चलने, फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों द्वारा नाक, मुंह में कपड़ा, गमछा या मास्क लगाने तथा फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों के द्वारा समय-समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोने की अपील की है।
- बलरामपुर 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू किया गया है एवं सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। जिसके कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल एवं 25 किलो दाल की व्यवस्था तत्काल ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का सामाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन आदि (चावल, दाल, सब्जी) की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अतिआवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन (चावल, दाल, सब्जी) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
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बलरामपुर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जानकारी दी है कि लोग दैनिक सामग्रियों के क्रय के लिए दुकानों में अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के पहल पर एन.आर.एल.एम. के महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित बिहन मार्ट के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा दी जाएगी ।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रशासन द्वारा विकासखण्ड स्तर पर बलरामपुर हेतु 9074623985, रामानुजगंज के लिए 7987994715, वाड्रफनगर के लिए 7067019162, राजपुर के लिए 7007993536, शंकरगढ़ के लिए 9009841162, कुमसी के लिए 7987906016 नम्बर जारी कर जानकारी दी है कि वे इन नंबरों पर सम्पर्क कर जरूरत के समान मंगवा सकते है। -
सेनेटाइजर व मास्क जब्त
बलरामपुर 25 मार्च 2020/ भारत सरकार द्वारा नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचने जारी की गई एडवाइजरी का कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में सख्ती से पालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने अनावश्यक तौर पर लोगों को घरों से नही निकलने की अपील की है। इसके साथ ही कलेक्टर ने संक्रमण से बचने के हर सम्भव उपाय करने की हिदायत नागरिकों को दी है। वहीं मुनाफाखोरी के चलते सेनेटाइजर व मास्क को निर्धारित दर से अधिक में बिक्री करने वाले वाड्रफनगर के जितु मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सेनेटाइजर व मास्क को जप्त किया है।खाद्य एवं औषधि प्रशासन नया रायपुर से हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर वाड्रफनगर स्थित जीतू मेडिकल स्टोर में मास्क एवं सेनिटाइजर की कालाबाजरी हो रही है। इस पर इंस्पेक्टर श्री विकास दुबे द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान 35 नग हैण्ड सेनेटाईजर, जिसकी कीमत 155 रूपये 100 मिली बताई गई है, जो निर्धारित दर से अधिक पायी गयी। इसके अतिरिक्त 09 नग मास्क भी प्राप्त हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 में जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर ड्रग इंस्पेक्टर श्री विकास दुबे द्वारा समस्त सामग्री को जब्त कर मेडिकल संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत की है। -
बलरामपुर 25 मार्च 2020/ नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु एक्टिव संर्विलेंस के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। होम क्वारोन्टाइन व्यक्ति एवं समीपस्थ घरों में एक्टिव सर्विलेंस हेतु ग्राम स्तरीय समिति गठित कर अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हेतु प्रतिदिन इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में राज्य सर्विलेंस सेल को भेजने हेतु आदेशित किया है। ग्राम स्तरीय समिति में सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी एवं क्षेत्र के संबंधित पटवारी, संबंधित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजन, रोजगार सहायक, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानित एवं कोटवार को सदस्य बनाया गया है।
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लॉक डाउन के दौरान राशन, दवाईयां एवं कोई अन्य सहायता के लिए करें संपर्क: कलेक्टर
बलरामपुर 25 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले समस्त क्षेत्र को लाॅक डाउन किया गया है। लाॅक डाउन की स्थिति में जिला स्तर पर कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07831-273012 एवं 07831-273177 है।कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन ने कुछ कड़े एवं महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं, जिसमें लॉकडाऊन तथा कफ्र्यू शामिल है। नागरिको से इन निर्देशों का पालन करने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है क्योंकि इन फैसलों का सीधा सरोकार जनता के स्वास्थ्य से है। नागरिकों को इस दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिको की सहायता के लिए हेल्पलाईन नंबर जारी किया है, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव, लक्षण, सावधानियां, जांच तथा उपचार की जानकारियों के साथ ही लॉक डाउन के दौरान राशन, दवाईयां एवं कोई अन्य आपात सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है।कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रशासन की पूरी टीम नागरिको के सहयोग हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रही है इसीलिए नागरिक भी शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर दायित्व का निर्वहन करें। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन ने कुछ कड़े एवं महत्वपूर्ण फैसले लिए है जिसमें लॉक डाऊन तथा कफ्र्यू शामिल है। नागरिको से इन निर्देशों का पालन करने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है क्योंकि इन फैसलों का सीधा सरोकार जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से है। कोरोना वायरस से बचाव, लक्षण, सावधानियां, जांच तथा उपचार की जानकारियों के साथ ही लॉकडाउन के दौरान राशन, दवाईयां एवं कोई अन्य आपात सहायता के लिए कोरोना कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रशासन की पूरी टीम नागरिको के सहयोग हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रही है इसीलिए नागरिक भी शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर दायित्व का निर्वहन करें। कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में संपर्क करने वाले नागरिको को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है।कंट्रोल रूम लगाई गई कर्मचारियों की ड्यूटीकलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कोरोना कंट्रोल रूम के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रातः 8.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक डाटा एन्ट्री आॅपरेटर श्री विकास सिंह परिहार, मोबाईल नम्बर 084618-30007 एवं फर्राश श्री राजेन्द्र किस्पोट्टा, सायंकाल 4.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक डाॅटा एन्ट्री आॅपरेटर श्री राय सिंह, मोबाईल नम्बर 082259-17820 एवं चैकीदार श्री जगजीवन राम तथा रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक सहायक ग्रेड-03 श्री मोहन सिंह, मोबाईल नम्बर 075664-82151 एवं चैकीदार श्री उदय गुप्ता की ड्यूटी लगाई है। - कलेक्टर ने किया आदेश जारीबलरामपुर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने आदेश जारी कर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त सीमाक्षेत्र में 31 मार्च तक पूर्णतः तालाबंदी (लाॅक डाउन) करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। अतः कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, बसें, रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में निवासरत् नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है।सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगी, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे- खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थो, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों को उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है। पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।भारत के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलिंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स)-ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।निजी प्रतिष्ठान, जो वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियो में संशय होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
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बलरामपुर 24 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्ष्ति है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाने को निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों को प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत संचालित बैंक कार्यालय/निजी संस्थानों हेतु समयावधि निर्धारित की है। उन्होंने समस्त बैंक शाखा हेतु प्रातः10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे एवं सब्जी, ठेले, किराना दुकान, गैस एजेंसी को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की कार्यवाही की जाएगी। - बलरामपुर: नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी का रूप ले रही है। जिसे दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के सामन्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी-टू-ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम रेडी-टू-ईट के पैकेट टेक होम राशन का अनिवार्य से वितरण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शेष हितग्रायों को पात्रतानुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत् जारी रखने को कहा है।
- बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च से 25 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूर्णता बन्द रहेगा।
- कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बलरामपुर : कोरोना वाइरस से बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये।
एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु सभी मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो, इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने 31 मार्च 2020 या आगामी आदेशपर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है।
किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत आता है। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। - बलरामपुर : उर्वरकों की बिक्री पाॅश मशीन से की रही है, कृषकों को उर्वरक क्रय करने हेतु पाॅश मशीन में अंगूठा लगाना पड़ता है। उप संचालक कृषि ने बताया है कि वर्तमान में कारोना वाईरस के संक्रमण को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सतर्कता बरतने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।उन्होंने जिले के समस्त वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों से अपने विकासखण्ड स्तर पर समस्त सहकारी/निजी, थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को यह सुनिश्ति कराने के निर्देश दिये हैं कि उर्वरक विक्रय केन्द्र पर सेनेटाइजर आवश्यक रूप से रखा जावे एवं उर्वरक क्रय करने आने वाले कृषकों से सर्वप्रथम सेनेटाइजर का स्तेमाल करके ही पाॅश मशीन में अपना अंगूठा लगवाने को कहा है। साथ ही उक्त निर्देश को कड़ाई से पालन करने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।
- बलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित, संदेही से दूर रहने संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत् इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को संगरोध/घर में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिले में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर धारा-144 दण्ड प्रक्रिया घोषित किया है। साथ ही नगरीय निकाय में संचालित लाईब्रेरी, जिम, कोचिंग सेन्टर, ट्यूशन सेन्टर, चैपाटी, आदि को 31 मार्च 2020 तक के लिए पूर्णता बन्द रखने हेतु आदेशित किया है।
डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगा। विभिन्न सभाओं रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि करने से पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। - बलरामपुर 19 मार्च : छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय बलरामपुर में नाॅवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु क्वाॅरेंटीन केन्द्र की स्थापना की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि क्वारेंटीन किसी ऐसे व्यक्ति को अलग रखने की प्रक्रिया है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो, परन्तु उसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हो, ऐसे व्यक्ति को 14 दिवस तक क्वारेंटीन केन्द्र में रखा जाएगा। इस दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य की सतत् निगरानी रखी जाएगी, जिससे लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल रोग की पहचान की जा सके। उन्होंने बताया कि क्वारेंटीन करने से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने के खतरे को रोका जा सकता है।
क्वारेंटीन की प्रक्रिया आइसोलेशन से भिन्न है, आइसोलेशन प्रक्रिया में लक्षण पाए गए मरीजों को अन्य व्यक्तियों अलग रखा जाता है जिससे संक्रमण न फैले। क्वारेंटीन का अभिप्राय ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था है जहां उपरोक्त व्यक्तियों को समुदाय से पृथक कर निगरानी में रखा जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में स्थापित क्वारेंटीन केन्द्र में संक्रमित व्यक्तियों के बेहतर उपचार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं। - बलरामपुर 19 मार्च : प्रयास बालक-बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, अम्बिकापुर, कोरबा, जशपुर, कांकेर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 26 अप्रैल 2020 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित की जावेगी।
परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक छात्र/छात्रा अपना आवेदन पत्र 11 अप्रैल 2020 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग बलरामपुर/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मंडल संयोजक में जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर व खण्ड शिक्षा अधिकारी/मण्डल संयोजक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्राक्चयन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी की 8वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत/बी ग्रेड, पालकों की सहमति, अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा विद्यार्थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र का हो। -
बलरामपुर 19 मार्च : सिंचाई ही वह आधार है जिस पर कृषि विकास निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के दो स्त्रोत है सतह का जल जो नदियों एवं जलाशयों के रूप में प्राप्त होता है, वहीं दूसरा भूमि का जल जो नलकूपों एवं कुओं द्वारा प्राप्त किया जाता हैं। धरातली एवं भूमिगत जल वर्षा आधारित होते हैं। वर्षा से प्राप्त जल प्रवाहित होकर नदी, नालों एवं तालाबों तथा कुछ जल भूमि के परतो से रिसकर भूमि के निचली परतो में चला जाता है जिसे तालाबों, डबरी एवं कुओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
कलेक्टर संजीव कुमार झा की संयुक्त एवं समावेशी पहल से शासन के योजनाओं का लाभ एवं इसका ज्ञान पूरे ग्राम पंचायतों में पहुंचा है, इसके साथ ही इसका सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा हैं, जिसके फलस्वरूप जिले में खरीफ फसल हेतु पानी की प्रर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो रही है एवं रबी रकबे में आवश्यक वृद्धि हो रही है, फलस्वरूप कृषक मिश्रित खेती की ओर अग्रसर हो रहे है एवं अपनी आमदनी को दूगनी करने हेतु एक कदम आगे बढ़ रहे है जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर उनकी आजिविका एवं जीवनशैली में पड़ रहा हैं। रबी फसल का कृषि रकबा एवं खरीफ फसल हेतु पानी की प्रयाप्त मात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो, इस हेतु बड़े स्तर पर डबरी का चिन्हांकन कर उचित जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर निर्माण किया गया है। साथ ही शासन की महत्वकांक्षी योजना साथ नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी के तहत् स्वीकृत गोठान ग्राम पंचायतों में कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशन में कृषि विभाग ने किसानों को रबी कि अतिरिक्त फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक सहायता दी परिणाम स्वरूप रबी फसल के सुने पड़े खेत लह-लहा रहे हैं।
कृषि नवाचारों तथा उतेरा जैसे परम्परागत् पद्वतियों के सफल प्रयोग में कृषकों को नई दिशा एवं नई उम्मीद् दी हैं। पूर्व में रबी की फसल न लेने से किसानों को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता था। किन्तु अब कृषक रबी की फसल में अच्छी आय प्राप्त कर सकेगें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जिले में कृषकों के द्वारा पूर्व में विभिन्न फसलें ली जाती रही हैं, किन्तु रबी फसलों के रकबों में वृद्धि न होना एक महत्वपूर्ण समस्या थी। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे सभी कृषकों का सर्वे कराया एवं उनकी सूची तैयार कराकर डबरी की उपयोगिता को तकनीकी अमलों के माध्यम से समझाया गया। इन सकारात्मक प्रयासों से न कृषक केवल आज रबी फसल के रकबे में वृद्धि कर पाये है, साथ ही साथ मिश्रित खेती का लाभ मछली पालन के माध्यम से ले रहे हैं। जिससे किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं साथ ही साथ नगदी फसल लेने हेतु प्रोत्साहित हो रहे हैं। इन सकारात्मक प्रयासों से जिले में कुल 2253 डबरी पूर्ण हो चुके है एवं 2571 डबरी प्रगतिरत् हैं। जिले में गत् वर्ष रबी का रकबा 72558 हेक्टेयर था जो वर्ष 2019-20 में 5632 हेक्टेयर बढ़कर 78190 हेक्टेयर हो गया है ।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को रबी फसल लेने हेतु खरीफ के मौसम में ही जानकारी दी गई थी। सर्व प्रथम ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जहाँ सिचाई की सुविधा कम थी एवं रबी के फसल लेने में ग्रामवासियों में जागरूकता का अभाव था, उन क्षेत्रों में कृषकों को उतेरा पद्वति एवं मिश्रित खेती हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं शासन के विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग के आपसी समन्वयक के माध्यम से इन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर कृषकों को डबरी के माध्यम से जल संग्रहण एवं जल संचयन के समावेशी विकास में अहम भागीदारी दिलाई। उपरोक्त डबरी के मेड़ पर कृषि विभाग के माध्यम से अरहर, उड़द, अलसी का फसल लिया जा रहा है। - बलरामपुर 18 मार्च : सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों को पुनर्गठित करने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 जारी की गई थी। सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलरामपुर ने जानकारी दी है कि जिले में सोसाइटियों का पुनर्गठन हेतु जारी अधिसूचना के संबंध में दावा आपत्ति आमंत्रित करने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सोसाईटी कार्यालयों, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर के मुख्यालय एवं जिले में स्थित समस्त शाखाओं तथा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलरामपुर के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। सोसाइटियों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर प्रभावित व परिणामी सोसाइटी के सदस्यों, सोसाइटियों एवं बैंक शाखाओं तथा अन्य द्वारा दावा-आपत्ति सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलरामपुर के समक्ष तीन प्रतियों में 03 अप्रैल 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।