- कृषि और आजीविका मूल कार्यों से आय बढ़ने पर हो रही तरक्की
बलरामपुर: पाट प्रदेश का हिस्सा बलरामपुर-रामानुजगंज के बड़े भू-भाग में वन संपदा की प्रचुरता तथा वन भूमि का विस्तार है। जिले की बड़ी आबादी तथा जनजातीय समुदाय वर्षों से इन भूमियों पर निर्भर हैं एवं अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में इसका समुचित उपयोग कर रहे हैं। वनांचलों के इन लोगों का भूमि से भावनात्मक जुड़ाव होने के साथ-साथ वे इसकी पूजा भी करते हैं। वन संपदा तथा वनभूमि की सुरक्षा एवं इनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा ऐसे लोगों को वनाधिकार पत्र के माध्यम से पट्टा देकर भूमि का हक दिया जा रहा है।वन अधिकार पत्र के माध्यम से मिले जमीन के हक से इन लोगों के मन में जमीन के अधिकार का भय दूर हो गया है और वे अब निश्चिंत होकर कृषि और आजीविका मूलक कार्य कर रहे हैं। जिले में वनाधिकार पत्र के माध्यम से जमीन का अधिकार प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की बड़ी संख्या है। ऐसे ही एक हितग्राही हैं विकासखंड राजपुर के नरसिंहपुर निवासी श्री ईश्वर जो वनाधिकार के माध्यम से जमीन का हक प्राप्त कर सफल कृषक बन गए हैं। उन्हें वनाधिकार के माध्यम से 0.303 हेक्टेयर जमीन मिली है, जिसमें अब वे कृषि कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। ईश्वर बताते है कि पट्टे पर प्राप्त इस भूमि पर हम पीढ़ियों से कृषि कार्य कर रहे थे किंतु समुचित अधिकार तथा व्यवस्था के अभाव में इस भूमि का सम्पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब जमीन का अधिकार मिलने से डर दूर हो गया है और प्रशासन के सहयोग से इस भूमि को समतलीकरण कर कृषि हेतु उपयुक्त बनाया गया है। सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता को देखते हुए क्रेडा विभाग के सहयोग से सोलर पंप लग गया है, जिससे रबी एवं खरीफ दोनों फसल लेने में आसानी हुई है। श्री ईश्वर ने कहा कि वनाधिकार पत्र द्वारा शासन ने भूमि का अधिकार प्रदान कर आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ हमारी भावनाओं का सम्मान किया है।ऐसी ही कुछ बातें वनाधिकार पत्र द्वारा पट्टा प्राप्त कर चुके विकासखंड रामचन्द्रपुर के लावा निवासी श्री देवनाथ बताते हैं कि वे आजीविका के लिए पूर्णतः मजदूरी पर निर्भर थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसी दौरान वनाधिकार के अंतर्गत 2 हेक्टेयर भूमि का अधिकार मिला, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव आया है और परिवार आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत डबरी का निर्माण हो चुका है, जिससे पानी की दिक्कत भी नहीं है और फसल का अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। सरकार ने हम भूमिहीनों की चिंता करते हुए इस दिशा में प्रयास कर जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वे अब साकार होते दिख रहे हैं। - स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देशबलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े और पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने विकासखंड बलरामपुर के पस्ता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़ एवं कुसमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता, ओपीडी में दी जा रही सेवाओं, पदस्थ चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के पदस्थापना के संबंध में जानकारी ली।कलेक्टर श्री श्याम धावड़े एवं पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू द्वारा विकासखण्ड बलरामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पस्ता का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से केन्द्र में पदस्थ चिकित्सक, नर्स एवं कर्मचारियों की पदस्थता के संबंध में जानकारी ली तथा चिकित्सकों को जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बरसात के मौसम में सर्पदंश के प्रकरणों को देखते हुए एन्टी वेनम पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि लोगों को पलंग या खाट पर मच्छरदानी लगाकर सोने की जानकारी दी जाए। महिला एवं पुरुष वार्ड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।तत्पश्चात् कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने विकासखण्ड शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़ में पदस्थ चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्होंने विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी से ओपीडी में किस तरह के मरीज आते हैं तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछा। कलेक्टर श्री धावड़े ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रयोगशाला कक्ष, महिला एवं पुरूष वार्ड, एक्स-रे कक्ष, प्रसव कक्ष आदि का निरीक्षण कर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल परिसर को साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं मितानीनों द्वारा सर्पदंश से पीड़ितों का इलाज बैगा, गुनिया द्वारा झाड़-फूंक के माध्यम से न कराते हुए शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाने हेतु ग्रामीणों में जागरूकता करने को कहा। वार्डों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना तथा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी शंकरगढ़ द्वारा पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के छत से हो रहे सीपेज की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को भवन का अवलोकन कर मरम्मत हेतु प्रकरण तैयार कर शीघ्र मरम्मत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित ट्रांजिट हाॅस्टल भवन का अवलोकन किया तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारी को शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।इसी क्रम में उन्होंने विकासखंड कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में अव्यवस्था को देखते हुए प्रबंधन के कार्यशैली के प्रति नाराजगी जाहिर की तथा तत्काल व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री धावड़े ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों से परिसर में बन रहे ट्रांजिट हॉस्टल तथा एन.आर.सी. सेंटर का निर्माण कार्य सितम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने दवाई वितरण कक्ष का निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अव्यवस्था दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपयोगी पड़े गाड़ियों को शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नीलामी की कार्यवाही करने को कहा।इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी श्री दीपक निकुंज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. ज्ञानेश चैबे, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एन. एक्का, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री श्री जितेन्द्र देवांगन उप संचालक पशुपालन श्री बी.पी.सतनामी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री विनोद जायसवाल, तहसीलदार सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित थे।
- बलरामपुर: राज्य शासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 से बचाव तथा सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले के समस्त नगरीय निकायों में लॉकडाउन की घोषणा की है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं।बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सभी नगरीय निकायों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु लगाये गये प्रतिबंध अवधि में नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। जिले के समस्त नगरीय निकायों में निगरानी दलों द्वारा आज 27 जुलाई को मास्क नहीं पहनने के 35 प्रकरणों में 3 हजार 450 रूपये का अर्थदण्ड वसूली किया गया। साथ ही निगरानी दलों द्वारा लोगों को कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील भी की जा रही है।
- कोविड के मानकों का किया जा रहा पालनबलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अंतर्गत 03 शासकीय उत्कृष्ट(अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं कम्प्यूटर सिस्टम में प्रविष्टि कार्य पूर्ण करने हेतु शिक्षक, लिपिक व कम्प्यूटर आॅपरेटरों एवं भृत्यों को संलग्न किया गया है। संलग्न किये गये 85 अधिकारियों/कर्मचारियों का कोविड-19 थर्मल स्केनिंग परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 100 सीटर कन्या छात्रावास रामानुजगंज में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।
- बलरामपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने जिलेवासियों से कोविड-19 की इस संकटमय परिस्थिति में प्रशासन को सहयोग की अपील करते हुए अपना संदेश जारी किया है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। इस महामारी से हमारा राज्य एवं जिला भी अछूता नहीं है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अब तक 186 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, वर्तमान में 19 एक्टिव मरीज हैं जिनमें से 17 मरीजों का उपचार जिले के वाड्रफनगर में स्थित कोविड-19 हाॅस्पिटल में किया जा रहा है तथा 2 मरीजों का उपचार एम्स रायपुर में हो रहा है। जिले में अब तक 167 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, मैं आशा करता हूं कि शेष मरीज भी जल्द हमारे साथ होंगे। जिले में दैनिक रूप से संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है, जिसके क्रम को रोकने के लिए समस्त नगरीय निकायों तथा शंकरगढ़ मुख्यालय में 02 अगस्त रात्रि 12.00 बजे तक कुल 07 दिनों का लाॅकडाउन घोषित किया गया है। अतः यह अतिआवश्यक है कि आप सभी नागरिकगण इसे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करेंगे।कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जा रहा है। वाड्रफनगर में 30 बिस्तरीय कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार कर वहां मरीजों का उपचार प्रारंभ किया गया है, आज तक कुल 54 मरीज वहां से स्वस्थ होकर लौट चुके हैं, वर्तमान में भी 17 मरीजों का उपचार वाड्रफनगर हॉस्पिटल में हो रहा है। इसके अतिरिक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज में भी 200 बिस्तरीय कोविड हाॅस्पिटल का कार्य भी अपनी पूर्णता की ओर है। कलेक्टर श्री धावड़े ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आप 7 दिन की लाॅकडाउन अवधि में अधिक से अधिक समय अपने घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें, समय-समय पर अपने हाथों को धोएं स्वच्छता का ध्यान रखें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना संक्रमण को जड़ से मिटाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर संयमित व्यवहार के साथ भारत सरकार तथा राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा, साथ ही अपने दैनिक जीवन में भी शामिल करना होगा तभी हम स्वयं, परिवार, समाज एवं देश को इस महामारी से बचा पाएंगे।
- बलरामपुर : जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिले के संपूर्ण नगरीय निकाय तथा तहसील शंकरगढ़ के समस्त क्षेत्रों को 26 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक के लिए पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कुसमी अनुभाग के सामरी क्षेत्र में हिण्डाल्को कंपनी के द्वारा बाक्साईड उत्खनन एवं अंतरप्रान्त परिवहन किया जाता है।वर्तमान स्थिति में पड़ोसी राज्यों में भी संक्रमण दैनिक रूप से तेजी से फैल रहा है। संक्रमण काल की वर्तमान स्थिति में खनिज के परिवहन से जिले में संक्रमण का खतरा बना रहेगा। अतः कोविड-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने खनिज का अंतरप्रान्तीय परिवहन 26 जुलाई रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक तत्काल प्रतिबंधित करने हेतु आदेशित किया है।
- आॅनलाईन आर्डर पर होगी होम डिलीवरीबलरामपुर: कोविड-19 के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की नगर पालिका बलरामपुर, नगर पंचायत रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर एवं कुसमी के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले के नगर पालिका परिषद् बलरामपुर, नगर पंचायत रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर एवं कुसमी में स्थित विदेशी मदिरा दुकान(बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर एवं कुसमी) में 27 जुलाई 2020 से 02 अगस्त 2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद करने हेतु आदेशित किया है। केवल आॅनलाईन आर्डर पर मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- बलरामपुर : भू-अभिलेख कार्यालय बलरामपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 01 जून 2020 से अब तक 501.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। 25 जुलाई 2020 को राजपुर तहसील में 1.3 मि.मी., रामानुजगंज 43.4 मि.मी., कुसमी 30.0, वाड्रफनगर 12.0 मि.मी., बलरामपुर 10.0 मि.मी. एवं शंकरगढ़ में 28.2 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। इस प्रकार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रतिवेदित तिथि को कुल 124.9 मि.मी. वर्षा हुई है।बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 01 जून से अब तक राजपुर तहसील में 506.9 मि.मी., रामानुजगंज तहसील में 596 मि.मी., कुसमी तहसील में 454 मि.मी., वाड्रफनगर तहसील में 765 मि.मी., बलरामपुर तहसील में 331 मि.मी. एवं शंकरगढ़ तहसील में 354.9 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
- बलरामपुर : जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक 28 जुलाई 2020 को दोपहर 3.00 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय भवन बलरामपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया था जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आगामी बैठक की सूचना पृथक से दी जाएगी।
- बलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका बलरामपुर तथा नगर पंचायत रामानुजगंज के साथ नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील/जनपद मुख्यालय शंकरगढ़(शंकरगढ़/बचवार) के सम्पूर्ण क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूर्णतः लाॅकडाउन हेतु आदेशित किया है।कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील जनपद पंचायत मुख्यालय(केवल मुख्यालय) की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील/जनपद मुख्यालय शंकरगढ़ के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। इन क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, नगरीय क्षेत्र की सभी सीमाएं, सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगें। इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी गाइडलाइनों का अनिवार्य रूप से पालन की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय जैसे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील, कोषालय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, थाना एवं चैकी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे तथा कार्यालय प्रमुखों की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति मिलेगी। साथ ही घर पर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06 बजे से 09.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
- बलरामपुर : भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन अगले महीने 03 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई-बहन के प्यार को समर्पित है तथा उनके बीच अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस त्यौहार में बहनें भाइयों के कलाईयांे पर रक्षासूत्र बांधती हैं और ईश्वर से भाई की सकुशलता के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस से बचाव हेतु लाॅकडाउन लागू होने से राखियों की सप्लाई नहीं हो रही है और कहीं राखियों की दुकान भी नहीं लगी है, ऐसे समय में बहनों के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने खुद राखी बनाने का कार्य प्रारम्भ किया है।रक्षाबंधन के त्यौहार में हर वर्ष अधिकतर चाईनीज राखियों से पूरा बाजार सज जाता था और लोग भी इसकी काफी खरीददारी करते थे, देश में चाईनीज सामानों पर प्रतिबंध होने के बाद इस वर्ष शासन भी देशी राखी बनाने का जोर दे रही थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बलरामपुर की सहायता से विकासखण्ड राजपुर के ग्राम पंचायत भिलाईखुर्द की नवा अंजोर स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने गुगल नेट मंे डिजायन देखकर खुद से राखी का निर्माण कर रही हैं। राखी के निर्माण में महिलाएँ स्थानीय चीजों का इस्तेमाल कर सुन्दर एवं आकर्षक राखियां बना रही हैं। इन राखियों की मांग अब स्थानीय स्तर पर बढ़ने लगी है। स्व-सहायता समूह की महिला श्रीमती कलेश्वरी एवं बिनिता बेक बताती हैं कि जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हमें राखी बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। हमारे स्वसहायता समूह में 8 महिलाएं हैं और हमने एक मत होकर राखी बनाने का निर्णय लिया तथा स्थानीय चीजों का उपयोग कर 5 रूपए से लेकर 100 रूपए तक की राखियां बना रहे हैं, हमने 5 हजार राखी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि अब स्थानीय व्यापारी भी राखी खरीदने के लिए हमारे पास पहुंचने लगे हैं। स्थानीय व्यापारी विष्णु गर्ग ने बताया कि हर साल बाहर से राखी आने पर वो व्यापार अच्छे से कर लेते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण लाॅकडाउन होने से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राखी का व्यापार कर पाएंगे लेकिन जब उन्हंे पता चला कि गांव की महिलाएँ अपने हुनर से राखी बना रही हैं तो हमें सुनकर अच्छा लगा और अब हम यहाँ से राखी खरीद कर बाजार में बेच रहे हैं। जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रशासन द्वारा हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही अपने स्टाॅफ और अन्य शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी समूह से राखी खरीदने को कहा जिससे महिलाओं का हौसला बढ़ाया जा सके।
- बलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पालिका बलरामपुर में कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिसके तहत् नगर पालिका बलरामपुर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लाॅक डाउन का आदेश जारी किया है। नगर पालिका बलरामपुर के समस्त सीमा क्षेत्र की आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, नगरीय क्षेत्र की समस्त सीमाएं, सभी दुकानें, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, फैक्ट्री, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग बलरामपुर, तहसील, थाना एवं चैकी, पंजीयन कार्यालय, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, दवा दुकान, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति मिलेगी।उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
- कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वालों पर जुर्मानाबलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व दिये हैं। नगर पंचायत वाड्रफनगर क्षेत्रान्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री विशाल महाराणा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व मंें राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम के साथ फ्लैग मार्च कर नगरवासियों एवं दुकानदारों को महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन करने हेतु समझाईश दी गई। इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा नगरवासियों एवं दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने एवं बिना मास्क लगाये पाये जाने पर जुर्माने की राशि वसूल की गई।
- बलरामपुर : स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2020 के गरिमापूर्ण आयोजन एवं आवश्यक तैयारी के लिए समीक्षा बैठक 31 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सभी जिला अधिकारियों को उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।
- बलरामपुर: छत्तीसगढ़ अस्पृशयता निवाराणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 (संशोधित 2019) के पालन में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण हेतु कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ द्वारा जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है।गठित समिति में अपर कलेक्टर को अध्यक्ष, उप संचालक समाज कल्याण विभाग को सदस्य तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सचिव बनाया गया है।
- बलरामपुर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 31 जुलाई 2020 दोपहर 3.00 बजे से आयोजित की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधित कर 30 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 से केन्द्रीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं सरगुजा सांसद श्रीमती रेणुका सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने समिति के सदस्यों से नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। बैठक में मनरेगा, दीनदयाल अन्त्योदय एवं ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, सहित अन्य केन्द्रीय योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
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बलरामपुर : आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष 2020-21 में विज्ञान एवं वाणिज्य केन्द्र दुर्ग (कन्या) तथा जगदलपुर(बालक) में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 31 जुलाई 2020 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर में निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ऐसे इच्छुक विद्यार्थी जो भविष्य में पढ़ाई के पश्चात् अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक बनकर अपना योगदान देना चाहते हों तो वे जिला स्तर पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर में निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।
- नगर पंचायत के समस्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित
बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिला झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में पड़ोसी राज्य झारखण्ड में कुल 6485 संक्रमित व्यक्ति पाये जा चुके हैं, जिसमें से कुल 64 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज झारखण्ड राज्य की सीमा से लगे होने के कारण काफी संख्या में लोग व्यवसाय एवं अन्य कारणों से आवागमन कर रहे हैं, जिससे जिले में संक्रमण की आशंका बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना पाॅजीटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं। नगर पंचायत रामानुजगंज में आज दिनांक तक कुल 13 कंटेनमेंट जोन बनाये जा चुके हैं, जिसमें 7 कंटेनमेंट जोने अभी भी प्रभावशील हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित हो गया है कि कोरोना वायरस के संपर्क में पीड़ित संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज में कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिसके तहत् नगर पंचायत रामानुजगंज की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लाॅक डाउन) का आदेश जारी किया है। नगर पंचायत रामानुजगंज के समस्त सीमा क्षेत्र के आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।नगर पंचायत रामानुजगंज क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, नगरीय क्षेत्र की समस्त सीमाएं, सभी दुकानें, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, फैक्ट्री, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। साथ ही कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग रामानुजगंज, तहसील, खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं अधीनस्थ समस्त थाना और चैकी, पंजीयन कार्यालय, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, दवा दुकान, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन, ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति मिलेगी।अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। - बलरामपुर: नगर पंचायत रामानुजगंज से लगे झारखण्ड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर के जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों की मांग पर कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने नगर पंचायत रामानुजगंज क्षेत्र में 26 जुलाई से 02 अगस्त 2020 तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन किये जाने हेतु आदेशित किया है। जिसके तहत् आज कलेक्टर ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट कन्हर पुल का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों एवं कोरोना ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।इस दौरान कलेक्टर श्री श्याम धावडे ने जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर को पूर्णतः सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 26 जुलाई से 2 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगरवासियों के सहयोग से हम कोरोना चेन को तोड़ने में सफल होंगे। श्री धावडे ने नगरवासियों से धैर्य एवं संयम के साथ प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने मास्क का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार सैनिटाइजर का उपयोग किए का भी आग्रह किया। कलेक्टर ने सुरक्षा में लगे कर्मचारियों से अंतर्राज्यीय पुल से आने-जाने वालों पर रोक लगाने तथा नदी से आवागमन का प्रयास करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नगरवासियों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने का आग्रह किया साथ ही कहा कि लाॅकडाउन के दौरान कोविड-19 के गाईडलाईनों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जावेगी।इस दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैकरा, थाना प्रभारी सुरेंद्र सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने किया कोविड केयर सेंटर का निरीक्षणकलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने इस दौरान विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत आरागाही में नवनिर्मित पाॅलीटेक्निक काॅलेज में बनाये जा रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। उक्त कोविड केयर सेंटर बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित मरीजों को रखा जायेगा तथा इलाज किया जावेगा। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री ज्ञानेश चैबे से कोविड केयर सेंटर में शीघ्र ही सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। - बलरामपुर: कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिले में कोविड-19 के बढते संक्रमण की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व दिये हैं। नगर पालिका परिषद बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री अजय किशोर लकडा़ के नेतृत्व मंें राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम के साथ नगरवासियों एवं दुकानदारों को महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन करने हेतु समझाईश दी गई।इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा नगरवासियों एवं दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने एवं बिना मास्क लगाये पाये जाने पर कुल 7500 रूपये जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस कार्यवाही में तहसीलदार सबाब खान, नगरपलिका अधिकारी श्री तरूण कुमार एक्का तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
- बलरामपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित की गई है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त कार्य के निर्वहन हेतु लगाये गये कर्मचारियों की ड्यूटी में संशोधन की गई है, जिसमें प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर के सहायक ग्रेड-3 श्री संजय पैकरा एवं भृत्य श्री सरयु राम, दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर के सहायक ग्रेड-3 श्री गौतम सरदार एवं भृत्य श्री राकेश कुमार गुप्ता तथा 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के डाटा एन्ट्री आॅपरेटर श्री ओमप्रकाश सिंह एवं भृत्य श्री घुरन राम की ड्यूटी लगाई गयी है।
- बलरामपुर: जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने एवं जन-सामान्य में जन-जागरूकता लाने हेतु प्रशासन लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। बार-बार निर्देशित किये जाने पर भी अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी सीमावर्ती जिला सरगुजा/सुरजपुर/जशपुर/कोरिया से शासकीय कार्यलयीन दिवसों पर लगातार आवागमन एवं अवकाश दिवसों पर सरगुजा/सूरजपूर/कोरिया/जशपुर में निवास किया जा रहा है। करोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से संक्रमित व्यक्तियो की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास/आवागमन एवं निवासरत से कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना और भी ज्यादा बढ़ रही है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा की सभी अधिकारी /कर्मचारी, सीमावर्ती जिला सरगुजा/सुरजपुर/जशपुर/कोरिया के कार्यालयीन दिवस पर आवागमन नहीं करेंगे एवं अवकाश दिवसांे पर भी अधोस्ताक्षकर्ता के बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।कलेक्टर ने समस्त अधिकारी/कर्मचारियों उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
- बलरामपुर : जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक 28 जुलाई 2020 को दोपहर 3.00 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने इस बैठक में सभी बैंकर्स, जिला कार्यालय प्रमुखों एवं सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। बैठक में वार्षिक शाख योजना वर्ष 2020-21 के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कार्ययोजना, अग्रिम/जमा अनुपात की समीक्षा, स्व-सहायता समूह का बंैक लिंकेज, विभागीय शासकीय योजनाओं की समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक ऋण वसूली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा एवं स्टैण्ड-अप इण्डिया की समीक्षा, ग्राम डिण्डो में बैंक शाखा खोलने एवं बैकिंग सुविधा पर चर्चा तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी।
- बलरामपुर : देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की स्थापना की गई है। बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य उन असाधारण क्षमताओं वाले बच्चों को उचित प्रोत्साहन देना है, जिन्होंने नवाचार, शिक्षा संबंधी/विद्यालयीन गतिविधि, खेल, कला और सांस्कृतिक, सामाजिक सेवा तथा बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत् पुरस्कार स्वरूप 01 लाख रूपये राशि, एक पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में पुरस्कार हेतु इसी प्रकार के असाधारण बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में भारत शासन की विभागीय पोर्टल एनसीए डैश डब्ल्यूईडी डाॅट जीओव्ही डाॅट ईन के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारीे के लिए जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग बलरामपुर सेे संपर्क किया जा सकता है।
- बलरामपुर: राज्य शासन ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामी हक देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन, भूमि आबंटन, रियायती स्थायी पट्टों के भूमिस्वामी हक, गैर रियायती स्थायी पट्टों के भूमिस्वामी हक, पट्टा धृति, परिवर्तित भूमि के वार्षिक भू-भाटक वसूली एवं छुट के विषय में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने नगरीय निकायों में निवासरत् नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी पात्रता अनुसार शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लें।भू-अभिलेख नजूल शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र के अतिक्रमित शासकीय नजूल भूमि के लिए व्यवस्थापन के समय किसी व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए भूमि आबंटन के समय बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी तथा भूमिस्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि अर्थात् प्रचलित गाइडलाइन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि शासन को भुगतान करना होगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय खुली नजूल भूमि (7500 वर्गफुट तक) के लिए भूमिस्वामी हक प्राप्त करना चाहता है, तो प्रचलित गाइडलाइन दर पर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत के समतुल्य राशि शासन को भुगतान करने पर भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकता है। यदि नगरीय क्षेत्र (नजूल) में स्थित रियायती पट्टेदार उन्हे प्रदत्त पट्टे की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तन कराना चाहता है, तो प्रचलित गाइडलाइन दर पर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत के समतुल्य राशि शासन को भुगतान करने पर भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकता है। वहीं नगरीय क्षेत्र में जारी गैर रियायती स्थायी पट्टेदार यदि अपने पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रचलित गाइडलाइन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि लेकर भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकता है। शासन के निर्देशों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदान किया जाना) नियम-2019 में संशोधन करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र में 5 रूपये एवं नगरपालिका क्षेत्र में 10 रूपये प्रति वर्गफुट की दर से पट्टा प्रदाय किया जायेगा जिसका शुल्क प्रतिवर्ष जमा करना होगा। इसी प्रकार राज्य शासन के निर्णय अनुसार परिवर्तित (डायवर्टेड) भूमि के भूमिस्वामी द्वारा निर्धारित वार्षिक भू-भाटक की राशि 15 वर्ष का एक मुश्त जमा करने पर भूमिस्वामी को आगामी 15 वर्ष (16 वें वर्ष से 30 वें वर्ष तक) के भू-भाटक की वसूली से छूट प्राप्त होगी। इन योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नजूल शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।