- लंबित भू-अर्जन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें-कलेक्टरबलरामपुर: कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारियों तथा उप अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्याें की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले में विभाग के लघु, मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए सिंचित क्षेत्र, जल भराव की स्थिति तथा नये निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिये। विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं जैसे खुटपाली, खापरनाला, कोचली, सकेतवा, डौरा जलाशय, सूर्या नाला, दातरम जलाशय के बारे में जानकारी देते हुए जिले को होने वाले लाभ के संबंध में अवगत कराया।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए रबी एवं खरीफ फसल के लिए सिंचित रकबे की जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन ने जिले के विभिन्न निर्माणाधीन, सर्वेक्षित, प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही निर्माणाधीन योजनाओं द्वारा खरीफ एवं रबी के सिंचाई रकबे में होने वाली वृद्धि तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने के समय-सीमा के बारे में बताया। प्रस्तावित नई सिंचाई योजनाओं के बारे में बताते हुए अनुमानित लागत की जानकारी दी। कार्यपालन अभियंता ने 2019-20 में रबी एवं खरीफ फसल की वास्तविक सिंचाई तथा खरीफ वर्ष 2020 के प्राप्त लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जलाशय, व्यपवर्तन तथा एनीकट योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए इनमें मछली पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। उन्होंने जनपद के माध्यम से मछुआरा समितियों को विभिन्न योजनाओं में मछली पालन की अनुमति देने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। कलेक्टर श्री धावड़े ने विभाग के विभिन्न योजनाओं के लिए किये गये भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी एक महीने के भीतर भू-अर्जन के पश्चात मुआवजा प्राप्त कर चुके भू-स्वामियों के भूमि को राजस्व अभिलेख में छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में इन्द्राज की जाये। जो भू-अर्जन प्रकरण निराकृत होकर अवार्ड हो चुके हैं, किन्तु मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों की सूची आगामी समय-सीमा की बैठक में उपलब्ध कराएं। लंबित भू-अर्जन प्रकरणों की विभागीय प्रक्रिया पूरी कर भू-अर्जन अधिकारी को 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने भू-अर्जन प्रकरणों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा नियम अधिकारियों के साथ साझा की एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भू-अर्जन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा। उन्होंने विभाग के उप-अभियंताओं से संबद्ध विभिन्न व्यपर्तन योजनाओं, जलाशयों तथा तालाबों की एक-एक कर समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करने को कहा। निर्माण कार्यों में संलग्न एजेन्सियों, ठेकेदारों से संबंधित कोई समस्या है तो आवश्यक कार्यवाही कर पुनः निविदा प्रक्रिया पश्चात कर कार्य प्रारंभ करवाएं। उन्होंने वन विभाग से संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए विभागीय अधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त उपरान्त कार्य प्रारंभ करें। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने राज्य आपदा मोचन बल से संबंधित कार्यों की समीक्षा भी की।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीश एस., अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे। - बलरामपुर : शासकीय उत्कृष्ट(अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर में प्रतिनियुक्ति/संविदा शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर दावा-आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र सूची जारी किया गया था।दावा-आपत्ति में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनंतिम सूची तैयार की गई है तथा चयन समिति के निर्णय के आधार पर अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उक्त सूची का अवलोकन जिले की वेबसाईट पर किया जा सकता है।
- बलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कीटनाशक दवाई विक्रेताओं के दुकानों की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए थे। नकली कीटनाशक दवाईयों का उपयोग कृषि कार्य में न हो, इसलिए कृषि विभाग को उन दुकानों की सघन जांच कर अमानक विक्रेताओं पर कार्यवाही करने को कहा था।
जिले के विभिन्न विकास खण्डों में नकली कीटनाशक दवाईयों के रोकथाम हेतु कृषि विभाग के कीटनाशी निरीक्षक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं टीम के द्वारा विभिन्न कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। प्राप्त निर्देशानुसार कीटनाशी दुकानों से कीटनाशक नेटिवो 75 डब्ल्यूजी (बायर क्राप साईंस) एवं अन्य कीटनाशी का सैम्पल लिया गया है।
यह कवकनाशी दवा पौधों के पत्ती धब्बा रोग, शीथ ब्लाइड, पाउडरीमिल्डयू, एन्थ््रोक्नोज इत्यादि रोग के नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है, जिसे परीक्षण हेतु अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजा जायेगा। निरीक्षण के दौरान रामानुजगंज विकास खण्ड अंतर्गत गोयल इन्टरप्राईजेस, केशरी मशीनघर, साहा कृषि सेवा केन्द्र केरवाशीला एवं महामाया कृषि सेवा केन्द्र आरागाही का निरीक्षण श्री आर.एस. कुजूर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी/निरीक्षक, श्री श्यामलाल कंवर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामानुजगंज एवं टीम के द्वारा किया गया।
इसी क्रम में वाड्रफनगर विकासखण्ड के निरीक्षक श्री रामचन्द्र भगत एवं टीम के द्वारा सुमित कृषि सेवा केन्द्र, यादव ब्रदर्स, जायसवाल कृषि परामर्श केन्द्र वाड्रफनगर तथा विकास खण्ड बलरामपुर के पप्पू कृषि सेवा केन्द्र बलरामपुर, सरकार कृषि सेवा केन्द्र, रघुवीर कृषि सेवा केन्द्र तातापानी का निरीक्षण श्री हिन्द कुमार भगत, निरीक्षक/व.कृ.वि.अधिकारी एवं टीम के द्वारा किया गया। दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकान संचालकों के वैध कीटनाशक दवाई एवं प्रिन्सिपल प्रमाण पत्र, पंजी संधारण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया।
इसके साथ ही दुकान संचालकों द्वारा किसानों को सही दवा एवं अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करने हेतु सुझाव देने तथा दवाई खरीदने वाले किसानों को कैश मेमो बिल अनिवार्य रूप से देने हेतु निर्देशित किया गया। यदि किसी दुकान संचालक द्वारा बिल/कैश मेमो प्रदाय नहीं किया जाता है तो इसकी सूचना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को दें, ताकि उनके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सके। - निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में पूरा करें: कलेक्टर
बलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर विभाग अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं, अतः आप सभी अपने विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण करें, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता से अपने विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को अनुशासित रखते हुए निर्माण कार्यों के गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए।
ऐसे ठेकेदार जो निर्माण कार्य में लापरवाही बरतते हैं, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा। कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव सहायता देने की बात कही। उन्होंने कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग से एनएच-343 के सुधार हेतु किये जा रहे कार्य के संबंध में जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता श्री बी.के. पटोरिया ने जानकारी दी कि पस्ता से वनमण्डलाधिकारी कार्यालय बलरामपुर तक 23 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिसका निर्माण कार्य 15 अक्टूबर से प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
साथ ही छोटे-छोटे मरम्मत कार्य को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है। झिंगो से बासेन के मध्य सड़क को बी.टी. रिन्यूवल द्वारा मरम्मत किया जावेगा। कलेक्टर श्री धावड़े ने सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए वर्तमान में आवागमन लायक सड़क का मरम्मत करने तथा ब्लैक स्पाॅट पर दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यक सांकेतिक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे भवन तथा सड़क निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा नये स्वीकृत कार्य जिनका निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, ऐसे कार्यों को प्रारम्भ करने निर्देश दिए। साथ ही जिन निर्माण कार्यों के लिए जमीन अप्राप्त हैं, ऐसे निर्माण कार्यों की सूची तत्काल जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा, ताकि राजस्व विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु जमीन उपलब्ध कराया जा सके। सड़क निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहित भूमि के भू-अर्जन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर मुआवजा वितरण की कार्यवाही करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता से शासकीय भवनों में विद्युत व्यवस्था हेतु डिमाण्ड नोट की मांग की है, उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हरीश एस0, अपर कलेक्टर श्री विजय कुजूर, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एन0 एक्का, कार्यपालन अभियंता विद्युत श्री आर0नामदेव सहित विभागीय अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित थे। - बलरामपुर : जिला चिकित्सालय बलरामपुर-रामानुजगंज के सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी दी है कि मेडिकल बोर्ड की बैठक के लिए 02 अक्टूबर 2020 की तिथि निर्धारित की गई थी किन्तु शासकीय अवकाश होने के कारण उक्त बैठक 03 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जायेगी।
- बलरामपुर : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर-रामानुजगंज ने बताया कि जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग(नवीनीकरण) पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के पंजीयन/स्वीकृति एवं डिसबर्स करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है।
निर्धारित तिथियों के पश्चात् उक्त पाठ्क्रमों हेतु शिक्षा सत्र 2019-20 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाईल तथा आॅफलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ड्राफ्ट प्रपोजल लाॅक एवं सैंक्शन आॅर्डर लाॅक करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
विद्यार्थी द्वारा आॅनलाईन आवेदन हेतु 22 सितम्बर से 28 सितम्बर 2020, ड्राफ्ट प्रपोजल लाॅक करने हेतु 22 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020, सैंक्शन आॅर्डर लाॅक करने हेतु 22 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2020 तथा डिसबर्स करने हेतु 01 अक्टूबर से 05 अक्टूबर 2020 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। - बलरामपुर : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय जिला बलरामपुर-रामानुजगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020-21 की प्री, पोस्ट एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल तैयार किया जा चुका है।
इन योजनाओं हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाइन आवेदन करनेे की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 तथा संस्था द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2020 तय की गई है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त तीनों योजनाओं के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों के अनुसार जिन संस्थाओं का केवाईसी रजिस्ट्रेशन लंबित है उसे जल्द पूरा करें, साथ ही सभी विद्यार्थियों का आधार बनवाने का प्रयास किया जाये। - बलरामपुर : भू-अभिलेख कार्यालय बलरामपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 01 जून 2020 से अब तक 1063.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। 22 सितम्बर 2020 को राजपुर में 2.5 मि.मी., रामानुजगंज 12.0 मि.मी., कुसमी 10.0 मि.मी., वाड्रफनगर 2.0 मि.मी., बलरामपुर 39.0 मि.मी. एवं शंकरगढ़ में 30.3 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। इस प्रकार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रतिवेदित तिथि को कुल 95.8 मि.मी. वर्षा हुई है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 01 जून से अब तक राजपुर तहसील में 1143.6 मि.मी., रामानुजगंज तहसील में 990.2 मि.मी., कुसमी तहसील में 1338.0 मि.मी., वाड्रफनगर तहसील में 1216.4 मि.मी, बलरामपुर तहसील में 828.2 मि.मी. एवं शंकरगढ़ तहसील में 863.8 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। -
कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए होंगे आयोजन
बलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों के संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 से बचाव के उपायो का पालन करते हुए नवरात्र पर्व का आयोजन किया जाए। लोक स्वास्थ्य प्रशासन की प्राथमिकता है इसलिए नागरिक नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।
जारी निर्देशानुसार मूर्ति की ऊँचाई एवं चैड़ाई 6ग्5 फिट से अधिक न हो, मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 ग्15 फिट से अधिक न हो, पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्ग फिट की खुली जगह हो तथा सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो, मंडप व पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो तथा दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे।
किसी भी एक समय में मण्डप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हों, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके, मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा यदि मास्क लगाये बिना व्यक्ति पंडाल में पाये जाते हैं तो संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी, थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था, बांस, बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति, जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा।
कन्टेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी, यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी, मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भण्डारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी, मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी, मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा एस(छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी तथा मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे, पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पण्डाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा, शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण पंडाल तथा सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी तथा यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगरीय निकाय कार्यालय में निर्धारित शपथ-पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने पश्चात् ही मूर्ति स्थापित करेंगे। पंडालों के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत् जो आवेदन पहले प्राप्त होगा, उसे पहले प्राथमिकता दिया जावेगा। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश तिथि 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी। - नगर पालिका क्षेत्र बलरामपुर के लिए जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश
बलरामपुर : नोवेल कारोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र में प्रातः 8.00 बजे से शायं 7.00 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने हेतु छुट प्रदान किया गया था। किन्तु वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
अतएव पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए नगर पालिका बलरामपुर सीमा क्षेत्र में माह के प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी यथावत रखते हुए शेष दिनों में दिनांक 22 सितम्बर 2020 से प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार सामाजिक दूरी तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ खुलेंगे। - सुखनी और भजन जैसे लोगों को गांव में ही मिला इलाज
बलरामपुर : बलरामपुर जिला आदिवासी बाहुल्य है तथा यहां की अधिकांश जनजातीय आबादी वनांचलों या पाट क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में निवास करती है। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए यहां का जनजातीय समाज जिले के विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है। प्रशासन की भी यही मंशा है कि सभी वर्गाें के लोगों को जरूरी सुविधाएं मिले तथा वे सकुशल अपना जीवनयापन करें। जिले के कुछ इलाके ऐसे है जो पहाड़ी एवं दुर्गम हैं तथा वहां आवागमन चुनौती पूर्ण हैं। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की पहल पर सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हंै।
विकासखण्ड शंकरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुर के अंतर्गत आने वाला ग्राम रजुआढोढ़ी पहाड़ी कोरवा बाहुल्य है तथा गांव का पहुंच मार्ग दुर्गम है। इन गांवों में बारिश के समय मौसमी बीमारियों की आशंका बनी रहती है तथा वर्तमान कोविड-19 के कारण निर्मित परिस्थितियों ने ग्रामीण जनजीवन को और अधिक प्रभावित किया है। समाज के प्राथमिक जरूरतों की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग के टीम के रजुआढोढ़ी पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों के चेहरे खिल उठे क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए मनोहरपुर तक जाने की जरूरत नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों के साथ जरूरी सलाह भी दी। डाॅक्टरों ने कोविड-19 के बारे में चर्चा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क पहनने को कहा तथा इसके महत्व को भी समझाया। कोविड से बचाव के नियमों को पालन करने तथा किसी भी प्रकार का लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने को कहा। 30 वर्षीय सुखनी को कई दिनों से कमजोरी की समस्या थी जिससे काम करने में मन नहीं लगता था। सुखनी ने बताया कि महिला चिकित्सक ने जांच कर दवाई दी है।
महिलाओं का हमेशा मनोहरपुर स्वास्थ्य केन्द्र जाना संभव नहीं हो पाता है ऐसे में यदि डाॅक्टर गांव में ही मिल जाये तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 50 वर्षीय भजन पिछले कुछ दिनों से कमर दर्द से परेशान थे, भजन की जांच कर डाॅक्टर ने उन्हें दवाई दे दी है। भजन ने बताया सामान्य बीमारी का इलाज गांव में ही संभव है लेकिन दिक्कत बढ़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाना ही एकमात्र उपाय है। किन्तु अब गांव में ही इलाज मिलने से परेशानी दूर हो गयी है।स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस पहल का स्वागत करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद दिया है। डाॅक्टरों ने इस दौरान व्यस्क लोगों के गैर संचारी रोगों जैसे मलेरिया, बीपी, शुगर की जांच कर दवाइयां दी। ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चर्म रोग तथा सामान्य मौसमी बीमारी से जुड़े मरीज मिलने पर जांच उपरांत दवा दी गई।
पेयजल स़्त्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरिन की गोलियां भी ग्रामीणों को दी गई। रजुआढोढ़ी निवासी हरकनारायण एवं सोनू यादव के बीमार होने के सूचना मिलने पर घर जाकर जांच कर दवा देने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुर आने को कहा गया। सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का यह प्रयास सकारात्मक संदेश दे रहा है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में ‘‘पढ़ई तुहर दुआर’’ के माध्यम से जैसे शिक्षा बच्चों के दरवाजे तक पहुंची है ठीक वैसे ही डाॅक्टरों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को घर के दरवाजे तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया है। - बलरामपुर : जिले में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन गंभीरता से कोविड से बचाव एवं नियंत्रण के प्रयास के साथ ही संक्रमितों को होम आइसोलेशन में सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु कारगर कदम उठा रहा है। उच्च स्तरीय अधिकारी होम आइसोलेशन की पूरी स्थिति पर नजर बनाये हुए है तथा मरीजों की सहायता के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज किसी भी आपात स्थिति में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर बनाये गये कन्ट्रोल रूम से सहयोग ले सकते है।कन्ट्रोल रूम बलरामपुर के लिए 8959748421, रामानुजगंज के लिए 9406129606, 9009472431, वाड्रफनगर के लिए 8719035455, राजपुर के लिए 8965856964, शंकरगढ़ के लिए 7723090936, कुसमी के लिए 6269818949 इन नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है। होम आइसोलेट संक्रमित मरीज आपात स्थिति में सहायता तथा कोरोना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार दवाईयां भी घर पर मंगा सकते है। दवाईयों के साथ होम आइसोलेट मरीजों के लिए पालन किये जाने वाले नियमों की सूची भी दी जा रही है। संक्रमित मरीजों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। भोजन में पोषक तत्वों के साथ-साथ आयुर्वेदिक काढ़ा तथा भाप लेने से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी जा रही है।
- बलरामपुर : भू-अभिलेख कार्यालय बलरामपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 01 जून 2020 से अब तक 1035.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 01 जून से अब तक राजपुर तहसील में 1134.0 मि.मी., रामानुजगंज तहसील में 966.0 मि.मी., कुसमी तहसील में 1318.0 मि.मी., वाड्रफनगर तहसील में 1194.0 मि.मी., बलरामपुर तहसील में 779.4 मि.मी. एवं शंकरगढ़ तहसील में 822.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय कारगर हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) रायपुर द्वारा समस्त कलेक्टरों को इसके व्यापक प्रचार हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें। पूरे दिन केवल गर्म पानी पीयें। हल्दी, जीरा, धनिया एवं लहसुन आदि मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें। तुलसी 40 ग्राम, काली मिर्च, सोंठ एवं दाल चीनी 20-20 ग्राम लेकर इन्हें सूखाकर पावडर तैयार कर बन्द डिब्बे में रख लें। 3 ग्राम पाउडर को 150 मिली. पानी में उबालकर कर वयस्क व्यक्ति 30-40 मिली. एवं पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे 10 से 15 मिली. दिन में 2 बार ताजा एवं गुनगुना ही सेवन करें। त्रिकुट पाउडर 5 ग्राम, तुलसी की 3 से 5 पत्तियां 1 लीटर पानी में डालकर उबालें, आधा रहने पर आवश्यकता अनुसार घूंट-घूंट कर पिएं। साथ ही गोल्डन मिल्क 150 मिली. गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में एक से दो बार लें। उन्होंने कहा कि जन मानस इसका उपयोग कर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकता है। प्राचीन काल से आयुर्वेद मनुष्य के लिए लाभाकारी एवं गुणकारी रहा है इसलिए जीवन शैली में बदलाव करते हुए नैसर्गिक उपायों को भी दिनचर्या में शामिल करें।
- कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पोषण बाड़ी के विकास की जानकारी दी गयी
बलरामपुर : कृषि विज्ञान केन्द्र बलरामपुर द्वारा पोषण माह अंतर्गत पोषण जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं महिला कृषकों ने भाग लिया, जिसमें उन्हें पोषण सुरक्षा, संतुलित आहार, बच्चों के देखभाल एवं खानपान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
कृषि वैज्ञानिक कु. आरती कुजूर के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं महिला कृषकों को एनीमिया से होने वाले नुकसान, कारण और बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए पोषण बाड़ी से वर्ष भर ताजे फल एवं सब्जी उत्पादन करने के तकनीक तथा विभिन्न पोषण तत्वों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ से अवगत कराया गया।इस दौरान पोषण बाड़ी विकास हेतु आईसीएआर-केव्हीके एवं आईएफएफसीओ के सहयोग से हरी पत्तीदार सब्जी जैसे पालक, धनिया, मूली एवं गाजर के मिनी किट का वितरण किया गया।
साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षुओं को वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. मनीष चैरसिया एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ डाॅ. ए.के सोनपाकर, एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक श्री अनुप कुमार पाॅल द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र में चल रहे विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर परिसर का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने उन्नत किस्म के फलदार पौधे, सब्जी की नर्सरी, पोषण वाटिका, मुर्गीपालन, बकरीपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, केंचुआ खाद उत्पादन इत्यादि की जानकारी प्राप्त की। - डिपो से सीधे पुस्तक प्राप्त करने पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत की छूट
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर द्वारा एनसीआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की पाठ्यपुस्तकें राज्य के सभी प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के पुस्तक भण्डारों रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ से सीधे क्रय करने पर 15 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। इस हेतु निगम की वेबसाइट पर आॅनलाईन आर्डर एवं भुगतान कर डिपो से पुस्तकें प्राप्त करनी होगी।
इस प्रकार सभी प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को आॅनलाइन घर पहुंच सेवा प्रदाय की जा रही है। इस हेतु सबसे पहले छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की विभागीय वेबसाइट डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाॅट टीबीसी डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर लाॅग इन करना होगा। लाॅग इन करते ही वेबसाइट में लाल रंग के बाॅक्स में बाय बुक्स आॅनलाइन का आॅप्शन आयेगा। उसे क्लिक करते ही एक आर्डर फार्म खुलेगा जिसे सावधनी पूर्वक भरना होगा। इसमें इच्छुक व्यक्तियों को अपना पूरा नाम, डाक का पूरा पता, मोबाइल नम्बर और अपनी आवश्यकता की पुस्तकों के नाम एवं संख्या भरने होंगे।
सारी जानकारी पूर्ण करने के उपरान्त डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम आदि आदि के माध्यम से आॅनलाइन पेमेंट करना होगा। निगम द्वारा अनुमोदन उपरान्त पुस्तकें भेजी जायेगी। यदि आॅनलाइन आर्डर करते समय कोई असुविधा हो तो छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की विभागीय वेबसाइट में दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9300393199, 9425510660 पर सम्पर्क कर सकते है। आॅनलाइन आर्डर करने पर डाक खर्च की छूट दी जायेगी। - बलरामपुर : विकासखण्ड राजपुर के नवगठित ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर से प्राप्त जानकरी के अनुसार विकासखण्ड राजपुर के नवगठित ग्राम पंचायत खोखनिया, पकराड़ी, शिवपुर, उफिया, महंगई, सेमराकठरा एवं उधवाकठरा के शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2020 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है।
इच्छुक संस्था एवं स्व-सहायता समूह अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर में जमा कर सकते हैं। उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2020 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अनियमियता के कारण उचित मूल्य दुकान पर की गई कार्यवाहीदुकान संचालन के लिए नये आवेदन आमंत्रित
विकासखण्ड राजपुर के ग्राम पंचायत खोड़रो के शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न वितरण में अनियमियता पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्त उचित मूल्य दुकानों को नये एजंेसी को आबंटित किया जाना है। अतः इच्छुक संस्था, स्व-सहायता समूह जो उचित मूल्य दुकान खोड़रो का संचालन करना चाहते हैं तो वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र 28 सितम्बर 2020 शाम 5 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर में जमा कर सकते हैं। समय सीमा के पश्चात् आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। - शारीरिक श्रम एवं खेल-कूद से स्वस्थ रहने की दी जा रही है प्रेरणा
बलरामपुर : युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन के माध्यम से देशवासियों को स्वस्थ एवं तंदरूस्त रहने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर के प्राचार्य श्री एन.के देवांगन ने बताया कि महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवक इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं तथा शारीरिक श्रम, खेल-कूद, योगाभ्यास एवं प्राणायाम व खान-पान में संयम के द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी जा रही है।
इसी तारतम्य में स्वयंसेवकों द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया तथा इसके माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने कि प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं को स्वस्थ एवं तंदरूस्त रहने के विभिन्न उपायों का व्याख्यान किया तथा स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी श्री एन.के.सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक, छात्र-छात्राएं, ग्रामीणजन उपस्थित थे। - बलरामपुर : जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक संस्था में प्रवेश देने के लिए छात्र-छात्राओं की आॅनलाईन सूची तैयार किये जाने हेतु 15 सितम्बर 2020 निर्धारित की गई थीकिन्तु कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथि में संशोधन कर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के लिए अंतिम तिथि 5 अक्टुबर 2020 को निर्धारित कि गई है।
- बलरामपुर : समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित है। शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आवागमन की सुविधा के लिए ट्रायसायकल प्रदान करने की योजना है। अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर ने 04 दिव्यांगों को संयुक्त जिला कार्यालय बलरामपुर में ट्रायसायकल वितरित किया।
विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम महेवा निवासी श्री संतोष कुमार, ग्राम रमेशपुर निवासी श्री पंकज तिवारी, ग्राम अमरावतीपुर निवासी श्री मनी राम एवं विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम पुरषोत्तमपुर के श्री अमरदेव राम को मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय किया गया।
दिव्यांग हितग्राहियों ने ट्रायसायकल मिलने पर बताया कि अब आने-जाने की समस्या दूर हो गई है तथा अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता कम होने से हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे।इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक श्री चन्द्रमा यादव के साथ विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। - बलरामपुर : राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के कारण विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने के फलस्वरूप छोटे व्यवसायियों के परेशानी को देखते हुए ऋण उपलब्ध करवाकर आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग के व्यवसायियों को निगम की बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत ठेले, खोमचे, फेरी, रिक्शा, फल-सब्जी, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर सायकल एवं सायकल मरम्मत तथा विभिन्न छोटे व्यवसायों के लिए 10 हजार रूपये का अनुदान एवं 10 हजार रूपये का बैंक ऋण, कुल 20 हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जाना है।इस योजना के लिए आवेदक जिले का निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो एवं उसकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो व परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40 हजार 5 सौ रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 51 हजार 5 सौ रूपये तक हो।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज के 4 फोटोग्राफ एवं राशन कार्ड जमा करना होगा। स्थानीय निवासी जो ऋण लेकर व्यवसाय या आजीविका प्रारंभ करने के इच्छुक हैं ऐसे पात्रता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर 30 सितम्बर 2020 तक जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए अंत्यावसायी कार्यालय बलरामपुर से सम्पर्क किया जा सकता है। - होम आइसोलेट मरीजों से निरंतर सम्पर्क में रहे स्वास्थ्य कर्मी-कलेक्टरबलरामपुर : कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सयुंक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में महत्वपूर्ण योजनाओं एवं संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की चर्चा करते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांजिट हाॅस्टल में रह रहे अधिकारी-कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने को कहा। कोविड-19 के लिए शासन से प्राप्त नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप संक्रमितों के होम आइसोलेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में गिरदावरी, पीडीएस भण्डारण, नवीन राशन कार्ड, वन अधिकार पट्टा, पोषण माह, अंग्रेजी मीडियम स्कूल तथा स्थानीय पर्यटन के विषय में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. ने भी जिले में कोविड-19 के संक्रमित मरीजो एवं उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के विषय जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने को कहा।कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने समय-सीमा की बैठक में कोविड-19 के मरीजों को होम आइसोलेट करने के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से निरंतर सम्पर्क में बने रहे तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही होम आइसोलेट मरीज की सहायता के लिए स्थापित कन्ट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को भी गंभीरता के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित करने को कहा। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था की निगरानी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी करेंगे। कलेक्टर श्री धावड़े ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी तीन-तीन अधिकारियों की टीम बनाकर कोरोना से जुड़े गतिविधियों की निगरानी करने को कहा। गठित टीम में शामिल अधिकारी कोविड केयर सेन्टर में मरीजों को भोजन, पानी, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से मिले यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने गिरदावरी सत्यापन कार्य की समीक्षा करते हुए एन्ट्री कार्य को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। नवीन राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों को परीक्षण उपरांत जारी करने को कहा। उन्होंने पीडीएस भण्डारण के संबंध में पूछा तथा 50 पीडीएस दुकानों के लिए गोदाम निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने जानकारी दी एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने वन अधिकार पट्टा प्रदाय करने हेतु पालन किये जाने वाले महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी देते हुए इसके अनुरूप कार्यवाही करने को कहा। पोषण माह के सुचारू रूप से संचालन के लिए उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया एवं पंचायत वार नियुक्त नोडल अधिकारियों को उसका निरीक्षण करने को कहा। कलेक्टर ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के शासन के मंशानुरूप नोडल अधिकारियों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों की जानकारी संकलित कर सूचित करने को कहा। मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत ने कोविड-19 के संबंध में अधिकारियों से चर्चा करते हुए टेस्टींग बढ़ाने तथा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से सत्त सम्पर्क मे रहें तथा मरीजों से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लें। ऐसा करने से मरीज मे संक्रमण की प्रभाव की जानकारी मिलने के साथ ही मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा मानसिक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इनफ्लुएंजा इलनेस वाले व्यक्ति की जांच अनिवार्य रूप से करें। जिन क्षेत्रों मे संक्रमितों की संख्या अधिक है वहां कंटेनमेन्ट जोन क्लस्टर के रूप में बनाया जाए।बैठक में अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित सभी विभाग के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- बलरामपुर : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल के दौरान जिले से संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल जांच हेतु प्रेषित किया गया था। जांच रिपोर्ट में व्यक्तियों के कोरोना पाॅजीटिव पाये जाने पर कोरोना वायरस के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ द्वारा संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसमें जिले के तहसील कुसमी के ग्राम पंचायत श्रीकोट 08 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर उनके घर के 50 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार तहसील राजपुर के ग्राम पंचायत उलिया में 02 व्यक्तियांे की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान के 100 मीटर परिधि क्षेत्र, तहसील वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत मानपुर में 05 व्यक्तियों के जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर संक्रमित मरीजों के घर से 200 मीटर परिधि क्षेत्र, नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 01 में एक व्यक्ति तथा 12वीं बटालियन रामानुजगंज में 03 व्यक्तियों की जाॅच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर संक्रमित मरीजों के घर के 100 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।घोषित किये गए क्षेत्र में आम नागरिकों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा उनके निर्देशन में तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई है। कन्टेनमेंट जोन के अन्तर्गत समस्त दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।
- बलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन बलरामपुर -रामानुजगंज श्री श्याम धावड़े के द्वारा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शौचालय हेतु 11 विद्यालयों में 10 लाख 23 हजार, बालक शौचालय हेतु 98 विद्यालयों में 91 लाख 14 हजार तथा 36 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष केनिर्माण हेतु 1 करोड़ 69 लाख 56 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेन्सी बनाया गया है। कलेक्टर ने निर्माण एजेन्सी को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस या कोविड-19 के मामलों में पिछले दिनों बढ़ोत्तरी देखी गई है। प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा समय-समय पर हाथ धोने के बारे में जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है। होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी गयी है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना होगा तथा किसी भी स्थिति में मरीज घर से बाहर नहीं निकलेंगे एवं अपने कमरे में ही रहेंगे। मरीज को हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करना होगा तथा चिन्हित शौचालय का ही प्रयोग करेंगे। मरीज ज्यादा से ज्यादा आराम करें एवं शरीर में पानी की कमी न होने दे। दिन में तीन बार उच्च प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन कर, अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 40 सेकेण्ड तक धोए तथा एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करें। मरीज घर के अन्य सदस्यों के साथ बर्तन, तौलिया आदि वस्तुओं को साझा न करें। चिकित्सक का निर्देशों का पालन करें, नियमित दवाई लें, किसी भी नशा, शराब अथवा धुम्रपान का सेवन ना करें।