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महासमुंद 04 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं जनपद पंचायत के मुख़्य कार्यपालन अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण संबंधी उपाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सन्चालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं एनआरएलएम के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश दिए | कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जिले में हितग्राहीमूलक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराए जिससे कि मजदूरों को पंचायत पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए अधिकारी भूमि सुधार, ड़बरी निर्माण, सोकपीट, वर्मी नाडेप, बकरी, मुर्गी, पशुओं के लिए शेड निर्माण करा सकते है । उन्होंने कहा कि कार्य उपरांत मजदूरों को नियत समय पर मजदूरी का भुगतान भी कराएं। जो मजदूर बाहर से फरवरी माह में आए है और उनमें संक्रमण की स्थिति नहीं है उनसे किसी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंस का सही तरीके से पालन कराया जाए एवं आवश्यक सावधानी उपाय अपनाकर कार्य कराए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत में अधिक से अधिक छोटे-छोटे कार्यों की स्वीकृति दिलाएं। स्व सहायता समूह के माध्यम से खाद तैयार कराए, स्व सहायता समूह के कार्यों के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की राशि जारी की गई हैं। इसमें स्व सहायता समूह ऐसे गतिविधियों पर लगाए, जिससे आर्थिक लाभ उन्हें मिल सकें और ग्रामीणों को उसमें दैनिक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के हितग्राहियों के खातें में राशि जारी कर दी गई है। क्विरिंटीन केन्द्र, के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक भवन का अधिग्रहण कर बनाया जाए इसकी जानकारी शीघ्र जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। होम क्विरिंटीन में रखे लोगों की शिकायत मिलने एवं सही पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हो इसकी जानकारी रखें।उन्होंने कहा कि मूलभूत व्यवस्था लोगों की बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक पंचायत में जरूरतमंद को उपलब्ध कराने के लिए 02 क्विंटल चावल अनिवार्य रूप से रखी जाए ताकि आवश्यक्ता पड़ने पर उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराई जा सकें।उद्यानिकी, कृषि, मनरेगा, खाद्य सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को कार्य पर लगे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो इसका भी विशेष ध्यान रखें। यदि जिले में कोरोना के कोई संक्रमण के पॉजिटिव केस मिलता है तो वहाँ के तीन किलोमीटर तक एरिया के रहने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराए तथा उस एरिया को पूरी तरह सील करें। वनोपज संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से जारी रखें। सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड़ नहीं रहे इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में कोई अव्यवस्था नहीं हो इसे जरूर ध्यान रखें।क्रमांक/16/16/एस शुक्ल/हेमनाथ -
महासमुंद 03 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस संक्रमण प्रकोप में नियंत्रण एवं रोकथाम में जुटे जिले में अब तक कुल दो सौ बयान्ने संदिग्ध मरीजों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। वहीं, विकासखंड पिथौरा में भी प्रतिदिन होम आइसोलेशन वालों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रवार 03 अप्रैल 2020 को पिथौरा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में बाहरी प्रांतों से आए कोरोना वायरस संक्रमण के सात संदेहास्पद प्रकरणों को होम आइसोलेटेड किया गया। मौके पर निगरानी बनाए हुए संयुक्त अमले में स्वास्थ्य विभाग से आरएचओ श्री राकेश कुमार, सुश्री टी नागवंशी एवं मितानिन सुश्री सुजाता सिंह व सुश्री शांति सिन्हा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण संबंधित कुल सात संदेहास्पद प्रकरणों का चिन्हांकन कर जानकारी जिला कार्यालय की ओर प्रेषित की। इस दौरान पुलिस विभाग के अफसरों में बुंदेली चौकी प्रभारी श्री तीर्थराज गुनेंद्र द्वारा उन्हें होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध किए जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही ग्राम पंचायत बुंदेली की सरपंच श्रीमति सुनीता दीवान एवं स्थानीस जनप्रतिनिधी श्री दीनदयाल दीवान ने समन्यव स्थापित करने में आपेक्षित सहयोग प्रदान किया। विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्री जयकांत विश्वकर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे के निर्देशानुसार खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ तारा अग्रवाल के मार्गदर्शन में विकासखंड पिथौरा क्षेत्र में विदेश या अन्य राज्यों से यात्रा कर वापस लौटने वाले संदेहास्पद व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जा रहा है। साथ ही उनके निवास स्थानों में कोरोना वायरस संबंधित होम आइसोलशन के बोर्ड चस्पा किए जा रहे हैं और होम आइसोलेशन की निगरानी करते हुए नियमावली की अद्यतन जानकारी दिए जाने का कार्य प्रगति पर है।
क्रमांक/14/14/एस शुक्ल/हेमनाथ -
अद्यतन जानकारी के मुताबिक कोरोना कंट्रोल रूम के निगरानी अमले को वायरस संक्रमण के संबंध में 6 हजार ओपीडी मरीजों की सामन्य जांच और बाहर से आए दो सौ से अधिक संदिग्धों की पड़ताल में भी कोविड 19 से पिड़ित होने के लक्षण नहीं मिले
महासमुंद 03 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस नियंत्रण व रोकथाम के लिए जहां, प्रशासन, पुलिस व स्वाथ्स्य विभाग के अमले चिकित्सालयों सहित संदिग्ध प्रकरणों की मौका निगरानी में जुटे हैं। वहीं, तत्संबंध में नवीनतम सूचनाएं एवं जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए जिला चिकित्सालय के एकीकृत रोग निगरानी कक्ष में बनाए गए कोरोना कंट्रोल रूम में भी बैक ऑफिस अंकक्षण कार्य निरंतर जारी है। यहां पदस्थ कोरोना वायरस नियंत्रण दल के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के बाहर के प्रांतों से आए संक्रमण फैलाव के संदेहास्पद संभावित प्रकरणों की संख्या अब दो सौ बयान्नवे तक पहुंच चुकी है। जिनमें से इक्कीस व्यक्तियों ने अठ्ठाईस दिनों का होम आइसोलशन का समय पूरा कर लिया है। वहीं, सैंपल कलेक्शन एवं जांच संबंधी दायित्व सम्हाल रहे आईडीएसपी के नोडल अफसर डॉ छत्रपाल चंद्राकर ने बताया कि शेष बचे दो सौ इक्हत्तर व्यक्ति अब भी होम आइसोलेटेड हैं और प्रतिदिन चिरायु दल के सदस्य उनकी निगरानी कर रहे हैं। उधर, जिला चिकित्सालय में अब तक परामर्श ले चुके ओपीडी मरीजों के आंकड़ों के संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिमेश राय कहते हैं कि सर्दी एवं खांसी की परेशानी वालों की संख्या 6,320 व बुखार की समस्याग्रस्त मरीजों की संख्या 1,989 रही। लेकिन, इनमें कोविड 19 से पीड़ित होने के संकेत नहीं मिले हैं।इधर, कोरोना कंट्रोल रूम में तैनात अमले के संबंध में डॉ मुकंद राव ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे के निर्देशानुसार समय पर जानकारी प्रस्तुतिकरण के लिए कक्ष में कार्य विभाजन किया गया है। जिसमें उक्त अधिकारियों के साथ आईडीएसपी के डाटा प्रबंधक श्री विजय भान सिंह, सीनियर सैकेट्रियल असिस्टेंट श्री डिगेश्वर प्रसाद साहू एवं श्री कोमल कुमार सहित जिला डाटा सहायक श्री मोहन प्रधान व एमएनडी श्री टेकलाल नायक तकनीकी भार सम्हाले हुए हैं। साथ ही योगा प्रशिक्षक श्री देव कुमार को भी उनके सहयोग का दायित्व सौंपा गया है।क्रमांक/13/13/एस शुक्ल/हेमनाथ -
महासमुंद 03 अप्रैल 2020/ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण अपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक समावेशी दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार भारत में (COVID-19) से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8 में दिव्यांगजनों की संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान है।दिव्यांगजन हेतु सामान्य कार्यवाही बिन्दु का पालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल किया जाना है।
राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 3 सप्ताह के लिए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजनो को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में परेशानियों/समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजनों को आवश्यक समर्थन सेवाओं जैसे भोजन, दवाईया इत्यादि तक पहुंच को सुलभ किये जाने हेतु जिले में गैरसरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघों से समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा जिले में समाज कल्याण अधिकारी को जिला नोडल प्राधिकृत किया गया है, उसी तारतम्य में संबंधित विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी प्राधिकृत किया जाता है।जो दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराएंगे।अत: गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघो जो, दिव्यांगजनों की देखभाल करते है को अनुमति/पास न होने के कारण दिव्यांगजनों तक आवश्यक वस्तुओ, सेवओं को पहुंचाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव आप गैरसरकारी संगतनी और सिविल सोसायटी संगठनों/आवसीय कल्याण संघो जो, दिव्यांगजनों की सहायता हेतु अनुमति/ पास चाहते है, को उनके वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अनुमति/पास जारी करने की कार्यवाही सबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी करें, ताकि उनके द्वारा दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।क्रमांक/12/12/एस शुक्ल/हेमनाथ -
महासमुंद 02 अप्रैल 2020/ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में दैवीय विपत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा निधि (एस डी आर एक) मद माँग संख्या 58 मुख्य शीर्ष-2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में प्राप्त 4 करोड़ 58 लाख 31हज़ार 500 सौ रूपये प्राप्त आबंटन राशि में से
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए संचालित राहत शिविरों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मद संख्या - 02 -बाढ़चक्रवात भू-स्खलन आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को आदि अदायंगीया-7352 शौकार्त परिवारों को सहायक अनुदान-14 सहायक अनुदान-012 अन्य अनुदान राहत के अंतर्गत जिले को प्राप्त आबंटन 50 लाख रुपए के शेष आबंटन राशि में से25 लाख रूपये अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने से कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए संचालित राहत शिविरों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 25 लाख रुपए अग्रिम आहरण किया गया , जिसमें 20 लाख रूपये जिले के सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला महासमुन्द को निम्नानुसार राशि चेक/आर.टी. जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।मद, उपशीर्ष - 02 -बाढ़चक्रवात भू-स्खलन आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को आदि अदायंगीया-7352 शौकार्त परिवारों को सहायक अनुदान-14 सहायक अनुदान-012 अन्य अनुदान, जिले को प्राप्त आबंटन में से अग्रिम आहरण की राशि में से आबंटन कुल 20 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला महासमुन्द 5 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला बागबाहरा 05 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला पिथौरा 05 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला सरायपाली 05 लाख रुपए,अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा राहत शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों पर राजस्व पुस्तक पत्रिका6-4की कंडिका(दस-1) के अनुसार60 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से व्यय करेंगे।राहत शिविर समाप्त होने के पश्चात उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराएंगे। -
महासमुंद 02 अप्रैल 2020/ शासन स्तर से मिली सूची के अनुसार जिले के बारह ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया है, जिनके अद्यतन परिवहन मार्ग के तार कहीं न कहीं देश के बाहर हुई यात्राओं से जुड़े हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए सभी को संदेहास्पद परिस्थितियों में होम आइसोलेशन पर रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे ने बताया कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से मिले इन सभी संदिग्ध प्रकरणों की निगरानी सहित इनके आपसपास के रहवासियों की सुध भी ली जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार 02 अपै्रल 2020 को संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान के इर्द-गिर्द के पचास-पचास परिवारों से भी पूछताछ की गई। जिसमें खास-तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधी स्वास्थ्य जांच कर पता लगाने के प्रयास किया गया कि विदेश यात्रा कर के लौटे लोगों के संपर्क में आने हैं या नहीं, और यदि आए हैं तो उनमें संक्रमण का फैलव तो नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि अब तक इनमें संक्रमण संबंधी लक्षण नहीं मिले हैं। बहरहाल, विभाग को विदेश एवं अन्य राज्यों की यात्रा कर लौटे लोगों की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। जिनके लिए तैनात अमला निगरानी और पूछ-परख के साथ-साथ संक्रमण से बचने के लिए उपाए बतलाकर जागरूकता लाने का प्रयास भी कर रहा है।
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महासमुंद 02 अप्रैल 2020/ स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिनमें प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होने के पश्चात पदवार पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए अम्यर्थियों से स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में दिनांक 26 मार्च 2020 तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी।
विदित हो कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाव संबंधी असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त अंतिम तिथी को आगे बढ़ाते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 07 अप्रैल 2020 तक ई-तेल के माध्यम से दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार सामान्य पेपर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद को संबोधित करते हुए हस्ताक्षरित आवेदन के साथ कार्यालयीन ई-मेल पते [email protected] पर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकती है। जो अभ्यर्थी पूर्व में दिनांक 26 मार्च 2020 तक स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। -
लॉक डाउन के दौरान दुर्ग जिले से पंश्चिम बंगाल की ओर साइकिल से यात्रा पर निकला युवक महासमुंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ बताए जा रहे यात्री में नहीं थे कोरोना संक्रमण के लक्षण
महासमुंद 01 अप्रैल 2020/ इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर सतर्कता बरत रहे स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की जांच-पड़ताल को भी प्रमुखता से लिया है। जहां, एक ओर विदेशी एवं अन्य राज्यों से आए यात्रियों को अट्ठाईस दिवसीय होम क्वारंटीन में रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, सरायपाली विकासखंड में एक ऐसा प्रकरण और सामने आया जिसमें एक युवक दुर्ग जिले से पश्चिम बंगाल की ओर साइकिल से ही निकल पड़ा था। घंटों सफर तय करने के बाद जब वह सरायपाली क्षेत्र को पार कर रहा था तो एकाएक उसकी तबियत बिगड़ गई। आनन-फानन में उसे सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां, मुस्तैदी से डटे स्वास्थ्यकर्मियों ने हाथों-हाथ उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया और अब यात्री की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस संबंध में सरायपाली में पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ जनक कुमार जैरी ने दूरभाष पर बताया कि यात्री को जब आइसोलेट किया गया था तब वह काफी थका हुआ था। कमजोरी के अलावा रक्तचाप एवं मधुमेह का पारा भी सामान्य नहीं था। अच्छी खबर रही कि यात्री में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे। यात्री की स्वास्थ्य जांच करने के बाद प्राथमिक उपचार में ड्रिप लगाकर आवश्यक दवाएं दी गईं। जिसके बाद बुधवार को रक्तचाप एवं मधुमेह की नियंत्रित स्थिति के साथ मरीज की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। फिलहाल अनुभवी स्वास्थ्यकर्मियों की देख रेख में मरीज का उपचार जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जल्द ही उसके डिस्चार्ज होजाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं।क्रमांक/06/06/एस शुक्ल/हेमनाथ -
लॉक डाउन के दौरान भी कोराना वायरस नियंत्रण के लिए स्वास्थकर्मियों को रोजाना ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन, इस बार फिजिकल गैदरिंग की जगह लिया जा रहा है ऑनलाइन सोशल कम्युनिकेशन ऐप का सहारा
महासमुंद 01 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण को जिले में फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अहतियाती कदमों में लॉक डाउन को लेकर विभिन्न शासकीय विभागों के काम-काज को भी नियंत्रित किया गया है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने निर्देशित कर सोशल गैदरिंग न करने के साथ केवल आपातकालीन अनिवार्य सेवाओं के लिए ही अनुमति दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन सोशल कम्युनिकेशन ऐप यानी जूम ऐप का उपयोग किया जा रहा है। तत्संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन सोशल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में प्रशिक्षणार्थी को सामूहिक बैठक कक्ष में सशरीर उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को कम्युनिकेशन लिंक दिए गए हैं। जहां, बिना संक्रमणीय स्थिति उत्पन्न किए हाइजीन के साथ प्रशिक्षणर्थी अपने घर या सेवा स्थल पर ही बैठे-बैठे ऑनलाइन प्रशिक्षण से जुड़ जाते हैं। प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह ही वार्तालाप होता है और बिना भीड़ एकत्र किए ही सुविधाजनक ढंग से जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सकता है। श्री ताम्रकार ने बताया कि उक्त कार्य के सुचारू संचालन के लिए विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधकों सहित डाटा प्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डाटा अंकन के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र के खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों को भी काम पर लगाया जा सकता है। क्यों कि विषय गंभीर है इसलिए त्रुटिरहित प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने कार्य में लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई किये जाने की बात कही।दूसरी तकनीक है गूगल शीट जो स्वास्थ्य विभाग में कोरोना वायरस संबंधी रिपोर्टिंग की त्रुटिरहित प्रस्तुति के लिए कारगर साबित हो रही है । इस संबंध में कोरोना वायरस संक्रमण दल के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे ने दैनिक रिपोर्ट की जानकारी गूगल शीट के जरिए संप्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह की तकनीक का प्रयोग यहां पहली बार किया जा रहा है। जिसमें पूर्व से प्रशिक्षित स्वास्थ्कर्मियों में मौके पर निगरानी व मूल्यांकन का कार्य कर रहे चिरायु दल के सदस्यों सहित महिला एवं पुरुष स्वस्थ्यकार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया है। वे कोरोना वायरस प्रकरणों से संबंधित अद्यतन जानकारी का डाटा अंकन गुगल शीट के जरिए कर रहे हैं। बता दें कि गूगल शीट एक ऐसी सुविधा है जो कई डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए एक साथ एक ही कम्यूनिकेशन विंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इसमें सभी एक साथ जानकारी अंकन कर सकते हैं साथ ही इसमें त्रुटि मूल्यांकन व सुधार के विकल्प लिए जिला स्तर पर बैठा नियंत्रणकर्ता ऑनलाइन निगरानी भी करता रहता है।क्रमांक/05/05/एस शुक्ल/हेमनाथ -
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले की मितानिनें घर-घर जाकर हांथ धुलाकर बच्चों से लेकर बड़ों के संग दोहरा रही हैं स्वस्थ स्वच्छता अभ्यास
महासमुंद 01 अप्रैल 2020/ चिकित्सकों की राय में कोरोना वायरस का संक्रमण बच्चों और बुजुर्गों में अपेक्षाकृत अधिक होता है और वैज्ञानिकों की मानें तो साफ-सफाई का अभ्यास न हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जिले में कोरोना वायरस के मंडराते संक्रमणीय खतरे को भांप कर मितानिनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ झुग्गी बस्तियों में भी लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है।जिला मितानिन समन्वयक श्रीमति जागृति बरेठ से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे से मिले निर्देशानुसार जिले में संवेदनशील ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की गति और बढ़ा दी गई है। स्वच्छता और साफ-सफाई को लेकर पहले समय निकाल कर कार्य संपादन किया जाता था। लेकिन, अब कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मितानिन पहले स्वयं को सुरक्षित कर मास्क और सैनिटाइजर से लैस करती हैं और इसके बाद उनके कार्य क्षेत्र में निवासरत स्थानीय लोगों के लिए घरों में जाकर स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता के काम में जुट जाती हैं। श्रीमति बरेठ ने बताया कि यहां, वायरस से सुरक्षित रहने के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की नियमावली को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। जिसमें मूल रूप से नित्कर्म व साफ-सफाई के सही तौर-तरीकों सहित घर के बाहर से जाने व आने के बाद एक-एक मीटर की दूरी बना कर साबुन से भली प्रकार हाथ धोने का अभ्यास कराया जा रहा है। मौके पर ग्रामीणों को जागरूकता जानकारी दे रही बागबाहरा की मितानिन प्रशिक्षक सुश्री रमा यादव के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्क (जवान) लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने के कारण उनमें संक्रमण के खतरे की अधिकता को देखते हुए मास्क पहनने और सैनिटाइजर के उपयोग करने संबंधी हिदायत भी दी जा रही है।बताया जा रहा है कि प्रारंभिक चरण में ही विकासखंड महासमुंद, बागबाहरा और सरायपाली के संवेदनशील क्षेत्रों में तकरीबन सैकड़ा भर से अधिक घरों में जाकर स्वच्छता अभ्यास को दोहराया जा चुका है और आगामी चरण में यह अभ्यास अन्यत्र क्षेत्रों में भी निरंतर जारी रहेगा। -
देश की राजधानी के संदेहास्पद संपर्क की अवस्था में आने वाले जिले के 10 स्थानीय संदिग्ध प्रकरणों में निगरानी जारी। वर्तमान में लक्षण नहीं, लेकिन दिखने पर रखे जा सकते हैं क्वारंटीन पर
महासमुंद 01 अप्रैल 2020/ जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया कोरोना वायरस नियंत्रण एवं रोकथाम का दल लगातार केंद्र व राज्य से मिलने वाले प्रकरणों की सूची के आधार पर भी अंकेक्षण कर रहा है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही दस नए संदिग्ध प्रकरणों की जानकारी जिला कार्यालय की ओर प्रेषित की गई है, जिनकी स्थिति अब भी संदेहास्पद बनी हुई हैं। इनमें नौं सदस्य ऐसे बताए जा रहे हैं जो एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। वहीं, शेष बचा एक अन्य प्रकरण सरायपाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके संबंध में सूचना संबधी स्पष्टीकरण न हो पाने की स्थिति में अद्यतन जानकारी पुलिस विभाग की ओर संप्रेषित की गई है।तत्संबंध में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम दल के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार से मिली जानकारी के मुताबिक इन प्रकरणों के संदर्भ में देश की राजधानी यानी की दिल्ली के संपर्क में आने की सूचनाएं प्रबल हैं। लेकिन, परिवहन मार्ग की पूर्णरूपेण पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में उन्हें संदेहास्पद स्थिति में चिकित्सालयीन आइसोलेशन में रखा गया है और अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उनके स्वास्थ्य का मुआयना किया जा रहा है। इधर दूसरी ओर, चिन्हांकन के कार्य में जुटे अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उनका परिवहन इतिहास जानने में जुटे हुए हैं। निगरानी, परीक्षण एवं प्रकरण के परिवहन मार्ग की पूरी जानकारी स्पष्ट होने के बाद उनमें कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी लक्षण दिखने जैसी परिस्थिति बनने पर आगामी व्यवस्था एवं कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सभी प्रकरणों में विभाग द्वारा उचित देख-रेख प्रदान की जा रही है।होम आइसोलेशन की संख्या हुई तेजजिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने बताया कि जैसे-जैसे सूचना तंत्र मजबूत व लोगों में संक्रमण सुरक्षा के प्रति जानकारी और जागरूकता में इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन होम आइसोलशन की संदिग्धावस्था में रखे जाने वाले प्रकरणों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। इस ओर देर शाम समाचार लिखे जाने तक होम आइसोलेटेड प्रकरणों का आंकड़ा एक सौ अस्सी प्रकरणों को पार चुका था। जिसमें से विगत 48 घंटों के भीतर ही तकरीबन अस्सी नवीन प्रकरण उजागर हुए थे। -
एक मार्च के बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय यात्रा चाहे तीनों किसी भी वर्ग की हो अब चौहद की जगह अट्ठाइस दिनों तक पालन करना होगा होम आइसोलशन का नियम, न मानने वालों पर लग सकती हैं आईपीसी की धाराएं
महासमुंद 01 अप्रैल 2020/ स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी शाखा से मिली अद्यतन जानकारी के मुताबिक यद्यपि जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण प्रवेश के प्रमाण नहीं मिले हैं, तथापि संक्रमण की चपेट में आ सकने वाले संदिग्ध प्रकरणों की संख्या में इजाफा होने की पुष्टि जरूर हो रही है। ऐसे में शासन स्तर से मिले नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण दल के जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सावधानी का स्तर और भी बढ़ा दिया है। अब एक मार्च 2020 के बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतराज्यीय स्तर पर यात्रा कर जिले में वापस लौटे सभी लोगों को होम आइसोशन में रहने की हिदायत के साथ नवीन निर्देशों में होम आइसोलेशन की अवधि चौदह दिनों से बढ़ा कर अट्ठाइस दिन कर दी गई है। इसके नियमों का पालन लगातार अट्ठाइस दिनों तक निरंतर जारी रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में जहां एक ओर विभाग द्वारा विदेशी या कोविड 19 संक्रतिक प्रकरणों के संपर्क में आने वाले आमजन व तत्संबंधित में संदेहास्पद परिस्थितियों में आंके जाने वाले यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे नियमों की नवीन निर्देशिका के प्रति जागरूक हों और जब तक अट्ठाइस दिनों का आंकड़ा पार न कर लें तक तक होम आइसोलेशन की नियमावली का शब्दशः पावन करें। नियम तोड़ने वालों को चेताते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी होम क्वारंटीन का चिन्हांकित व्यक्ति नियमावली को तोड़ता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संबंधित के विरुद्धआईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में एक ओर जहां, कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन से मिले निर्देशानुसार जमीनी स्तर पर पड़ताल कर जागरूकता लाने वाले अमलों के साथ मौके पर निगरानी और क्वारंटीन केंद्र आपातकाल सेवाएं प्रदाय करने वाले अधिकारी व कर्मचारी कार्यस्थल पर चौबीसों घंटे डटे हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे ने जनसामान्य से स्वयं अपने परिवार एवं संपूर्ण जिले की सलामती के लिए होम आइसोलेशन में निवासरत संदिग्ध मरीजों से अपील की है कि वे बिना वजह बाहर न निकलें और अपने घरों पर रह कर ही पूरी सावधानी बरतें। जांच रिपोर्ट धनात्मक आने या स्थिति के होम आइसोलेशन से बाहर होने पर विभाग द्वारा संचालित क्वारंटीन केंद्र से संपर्क साझा जाएगा और आगामी सुविधा एवं सेवाएं प्रदाय की जाती रहेंगी।क्रमांक/02/02/एस शुक्ल/हेमनाथ -
महासमुंद 31 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के माध्यम से जरूरतमंदों को अनाज मुहैय्या कराने के निर्देश दिए हैं।
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले लॉकडाउन घोषित है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में सभी व्यक्तियों के लिए विशेषकर निराश्रित, असुरक्षित एवं अभावग्रस्त को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1933 की धारा 49(25) ग के अनुसार ग्राम पंचायत का दायित्व है कि जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए । खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए भूलभूत कार्यों के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि का उपयोग किया जाता है। यदि यह राशि उपलब्ध नही है तो वर्तमान परिस्थति में ग्राम पंचायत में उपलब्ध किसी भी मद की राशि का उपयोग कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा बाद में प्राप्त होने वाली मूलभूत कार्यों की अनुदान मद की राशि से इस अग्रिम का समायोजन किया जाए।खाद्यान्न व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों से ग्राम पंचायत द्वारा 2 क्विंटल चावल 3270.40 रूपए प्रति क्विंटल की दर से कुल रुपए 6540.92 ग्राम पंचायत द्वारा डी.डी./चेक/आर टी जी एस के माध्यम से जमा कर संबंधित उचित मूल्य दुकानों से चावल प्राप्त किया जा सकता है।
डी. डी./चैक/आर टी जी एस छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, महासमुंद के नाम पर देय होगा।आर टी जी एस/एन ई एफ टी की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक खाता कमाक 32298744929 आई एफ एस सी कोड- 0000416 में राशि प्रेषित किया जा सकता है। -
जिले के सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा क्षेत्र अंतर्गत लागू आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
महासमुंद 31मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला महासमुंद की समस्त सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु सभी मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 14 अप्रैल2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबंधित इकाइयों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।
किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत आता है।आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
एक मार्च के बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय यात्रा चाहे तीनों किसी भी वर्ग की हो अब चौहद की जगह अट्ठाइस दिनों तक पालन करना होगा होम आइसोलशन का नियम, न मानने वालों पर लग सकती हैं आईपीसी की धाराएं
महासमुंद 31 मार्च 2020/ स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी शाखा से मिली अद्यतन जानकारी के मुताबिक यद्यपि जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण प्रवेश के प्रमाण नहीं मिले हैं, तथापि संक्रमण की चपेट में आ सकने वाले संदिग्ध प्रकरणों की संख्या में इजाफा होने की पुष्टि जरूर हो रही है। ऐसे में शासन स्तर से मिले नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण दल के जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सावधानी का स्तर और भी बढ़ा दिया है। अब एक मार्च 2020 के बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतराज्यीय स्तर पर यात्रा कर जिले में वापस लौटे सभी लोगों को होम आइसोशन में रहने की हिदायत के साथ नवीन निर्देशों में होम आइसोलेशन की अवधि चौदह दिनों से बढ़ा कर अट्ठाइस दिन कर दी गई है। इसके नियमों का पालन लगातार अट्ठाइस दिनों तक निरंतर जारी रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में जहां एक ओर विभाग द्वारा विदेशी या कोविड 19 संक्रतिक प्रकरणों के संपर्क में आने वाले आमजन व तत्संबंधित में संदेहास्पद परिस्थितियों में आंके जाने वाले यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे नियमों की नवीन निर्देशिका के प्रति जागरूक हों और जब तक अट्ठाइस दिनों का आंकड़ा पार न कर लें तक तक होम आइसोलेशन की नियमावली का शब्दशः पावन करें। नियम तोड़ने वालों को चेताते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी होम क्वारंटीन का चिन्हांकित व्यक्ति नियमावली को तोड़ता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संबंधित के विरुद्धआईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में एक ओर जहां, कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन से मिले निर्देशानुसार जमीनी स्तर पर पड़ताल कर जागरूकता लाने वाले अमलों के साथ मौके पर निगरानी और क्वारंटीन केंद्र आपातकाल सेवाएं प्रदाय करने वाले अधिकारी व कर्मचारी कार्यस्थल पर चौबीसों घंटे डटे हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे ने जनसामान्य से स्वयं अपने परिवार एवं संपूर्ण जिले की सलामती के लिए होम आइसोलेशन में निवासरत संदिग्ध मरीजों से अपील की है कि वे बिना वजह बाहर न निकलें और अपने घरों पर रह कर ही पूरी सावधानी बरतें। जांच रिपोर्ट धनात्मक आने या स्थिति के होम आइसोलेशन से बाहर होने पर विभाग द्वारा संचालित क्वारंटीन केंद्र से संपर्क साझा जाएगा और आगामी सुविधा एवं सेवाएं प्रदाय की जाती रहेंगी। -
महासमुंद 31मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महासमुंद श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण से आमजनो़ं को सुरक्षित रखने के की दृष्टि से आबकारी एक्ट के तहत् महासमुंद जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवम महासमुंद जिले के भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए है।
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महासमुंद 31 मार्च 2020/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियो ने कहा है कि कोरोना (कोविड - 19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिस पर नियंत्रण किया जाना अतिआवश्यक है। ऐसी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना 26 मार्च 2020 के अनुसार कोरोना (कोविड-19) महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं के द्वार पर दवाओं की खुदरा बिक्री आवश्यक है और सार्वजनिक हित में उपभोक्ताओं को दवाओं की डीलीवरी के लिए दवाओं की बिक्री और वितरण को नियमित करना आवश्यक और समीचीन है। उक्त निर्देशों के परिपालन के लिए औषधि निरीक्षक श्री अखिलेश पांडेय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिले में सार्वजनिक हित में निम्न औषधि प्रतिष्ठानों के द्वारा उपभोक्ता के द्वार पर दवाओं की खुदरा बिक्री एवं वितरण किया जाएगा।जिसमें महासमुंद विकासखण्ड के महासमुंद मेडिकल स्टोर्स, इंदिरा मार्केट महासमुंद, प्रोपराईटर - श्री अरशी अनवर (94252-15595), जैन मेडिकल स्टोर्स, बाजार वार्ड महासमुंद, प्रोपराईटर - श्री संजय जैन (87702-24167), मालू मेडिकल स्टोर्स, मेन रोड महासमुंद, प्रोपराईटर - श्री मनोज मालू (88210-03600), न्यू मेडिकल स्टोर्स, बाजार वार्ड महासमुंद, प्रोपराईटर - श्री अंकित ढोक (89623-38303), शंकर मेडिकल स्टोर्स, भोरिंग, प्रोपराईटर - श्री प्रफुल्ल शील (70008-21698), अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, तुरेंगा, प्रोपराईटर - श्री भीखम देव वर्मा (70009-62608), माताकर्मा मेडिकल स्टोर्स, तुमगांव, प्रोपराईटर - श्री चंद्रहास साहू (98268-42143), तनुजा मेडिकल स्टोर्स बी टी आई रोड महासमुंद, प्रोपराईटर श्री पंकज चन्द्राकर (76111-62500), सरायपाली विकासखण्ड के साई मेडिकल स्टोर्स, बलौदा, प्रोपराईटर श्री आलोक साहू (97549-83182), श्री श्याम मेडिकल स्टोर्स, मेन रोड छुईपाली, प्रोपराईटर श्रीमती आरती अग्रवाल (91111-03133) एवं श्री कृष्णा मेडिकल एंड एजेंसी बस स्टैण्ड के पास सरायपाली प्रोपराईटर श्री शशिकान्त पटेल (96912-53589), पिथौरा विकासखण्ड के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, सांकरा जोंक, प्रोपराईटर श्री अविनाश चंद्र साहू (98932-44545), जयराम चंडी मेडिकल एंड एजेंसी सांकरा जोंक प्रोपराईटर श्री छन्दाचरण बारिक (96171-56956) इसी तरह बसना विकासखण्ड के राजेश मेडिकल स्टोर्स, बड़ेसाजापाली, प्रोपराईटर श्री राजेश साहू (98306-88230), लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, भवंरपुर, प्रोपराईटर श्री गिरधारी लाल अग्रवाल (97550-35667), कश्यप मेडिकल स्टोर्स, बसना, प्रोपराईटर श्रीमती विमला कश्यप (97530-10007), जय शान्ति मेडिकल स्टोर्स, सागरपाली, प्रोपराईटर श्री शुभाषचंद्र पटेल (99266-27141) एवं बागबाहरा विकासखण्ड के आर डी अग्रवाल मेडिकल स्टोर्स, तेंदुकोना, प्रोपराईटर श्री किशन अग्रवाल (80855-15251), श्री सुदामा मेडिकल स्टोर्स मेन रोड बागबाहरा, प्रोपराईटर श्री हितेश चन्द्राकर (96914-24444), गोल्डी मेडिकल स्टोर्स मेन रोड बागबाहरा, प्रोपराईटर श्रीमती एकता अग्रवाल (99265-15838), क्षीरसागर मेडिकल स्टोर्स, कोमाखान, प्रोपराईटर श्री क्षीरसागर नायक (99266-31032) शामिल हैं। -
कोरोना वायरस संक्रमण काल के दहशत भरे दिनों में भी जिला चिकित्सालय के ओपीडी से राहत भरी सूचनाएं निरंतर बनीं हुई हैं। पांच हजार मरीजों की सर्दी व खांसी और तकरीबन डेढ़ हजार से अधिक की बुखार की शिकायतों में नहीं मिले कोरोना के लक्षण
महासमुंद 31 मार्च 2020/ बड़ी अच्छी खबर है कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाले कोरोना वायरस की दाल जिले महासमुंद में गलती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि यह खबर जिला स्वास्थ्य सेवाओं में आईडीएसपी शाखा की अद्यतन सूचनाओं पर आधारित है, जिसके मुताबिक जिला चिकित्सालय में शहरी क्षेत्रों के आलावा विभिन्न विकासखंडों से आए ग्रामीण अंचलों में कोने-कोने से आए लोगों में अब तक 5080 मरीजों को सर्दी एवं खांसी की शिकायत थी। इनके साथ बुखार की परेशानी झेल रहे मरीजों का आंकड़ा 1562 रहा, इनमें सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे 18 संदिग्ध मरीजों की जांच भी की गई। लेकिन, किसी में भी कोरोना वायरस संक्रमण की तरह लक्षण होने की पुष्टि नहीं हुई। विभाग का जिला स्तरीय आंकलन भी इस बात को स्वीकार करता है कि अलग-अलग स्थानों से संदिग्ध प्रकरणों की जांच के लिए नमूने राजधानी भेजे गए थे। लेकिन, अब तक के आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब एक भी प्रकरण नहीं मिला है जिसे कोविड 19 से पीड़ित माना जा सके।उल्लेखनीय है कि देश व प्रदेश स्तर पर वायरस संक्रमण का फैलाव की जानकारी मिलते ही जिले में एहतियात के तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठा लिए गए। नियंत्रण की प्रयासों के साथ-साथ आरंभ की गईं तैयारियों में ओपीडी की सेवाओं को भी प्रमुखता से रखा गया। सुरक्षा के दृष्टिकोंण से सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ आरके परदल के नेतृत्व में जिले के अनुभवी चिकित्सों द्वारा चिकित्सालय परिसर के बाहर खुले स्थान में ही शिविर लगा कर जांच व परामर्श प्रदान किया जा रहा है। ताकि, अगर संक्रमित व्यक्ति जांच के लिए पहुंचे तो उसके प्रभाव में आकर अन्य सामान्य मरीजों में संक्रमण की शिकायत होने की संभावना भी उत्पन्न न हो।
लक्षणों को अच्छे से समझना जरूरीचिकित्सक डॉ अनिमेष राय ने बताया कि ओपीडी में सेवा देते समय उन्हें अब तक कोरोना के संदिग्ध प्रकरण नहीं मिले हैं। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे लोग भी जांच कराने आ रहे हैं, जिन्हें वायरस के संक्रमण का भय खीच लाता है। उनके मुताबिक जब तक मरीज को सर्दी, खांसी या बुखार सहित उसके देश या राज्य से बाहर आने व जाने की हिस्ट्री या फिर किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की सूचना पुख्ता जानकारी न हो तब तक सामान्य परेशानियों के लिए किसी को कोरोना का संदिग्ध नहीं समझा जा सकता। -
कोरोना कंट्रोल रूम में नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी डॉ आई नागेश्वर राव नियुक्त। आयुष विभाग और आरबीएसके दल के साथ क्वारंटीन केंद्र में जीएनएम नर्सिंग सेंटर व एमपीडब्लू का संयुक्त अमला चौबीसों घंटे तैनात। सूचना मिलते ही तुरंत ले रहे एक्शन
महासमुंद 30 मार्च 2020/ कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित सूचनाओं के संकलन एवं समन्वयन के साथ-साथ संदिग्ध मरीजों के मार्गदर्शन व सहयोग के लिए जिले में कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके संचालन के लिए नोडल अफसर व स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है।जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुमार जैन की ओर से प्राप्त निर्देशानुसर शहर के जीएनएम नर्सिंग सेंटर में क्वारंटीन केंद्र में स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 6267770531 है। प्रभारी का कार्य संपादित करने के लिए जिला स्वास्थ्य सेवाओं से डॉ आई नागेश्वर राव को कोराना कंट्रोल रूम का जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे द्वारा कंट्रोल रूम में मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों को फौरन जानकारी देने के लिए सभी को हिदायत दी गई है।कंट्रोल रूम की कमान सम्हालते ही डॉ राव ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अन्य देशों व विभिन्न प्रदेशों से आए लोगों की सेहत की निगरानी कर परामर्श प्रदान किया जा रहा है। प्रथम पाली सुबह 08 बजे से अपराह्न 02 बजे तक के लिए ड्यूटी आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ परमेश्वरी धीवर के नेतृत्व में आरबीएसके दल से श्रीमती लता साहू व जीएनएम ट्यूटर श्रीमति साधना रामटेके एवं सुश्री कुन्ती लाउत्रे का दल तैनात हैं। द्वितीय पाली में अपराह्न 02 बजे से रात्रि 08 बजे तक के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ देवेंद्र साहू व उनके सहयोगियों में सुश्री सुनीता चंद्राकर, श्रीमति प्रीति बाला, सुश्री चंद्रकला साहू व श्री आेंकार गुप्ता का संयुक्त दल कार्यभार सम्हाले हुए है। वहीं, तीसरी पाली में जीएनएम ट्यूटर श्रीमति सुषमा दास, सुश्री लीजा मैथ्यू श्री दिनेश दीवान सहित विभागीय कर्मचारियों से सेवाएं ली जा रहीं है। डॉ राव के मुताबिक सभी कर्मचारी प्रतिदिन विदेश, अन्य प्रदेश या महानगरों से आए लोगों की सूची की उपलब्धता पर संबंधित से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही वे कोरोना कंट्रोल रूम के नंबर पर चौबीसों घंटे संदिग्ध मरीजों के लिए एडवाइजरी भी प्रदाय करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। जिसमें उन्हें उनकी स्थिति एवं परिस्थति के अनुरूप बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैंया कराने का प्रयास जारी है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने अपील की है कि एक बात और ध्यान में रखें कि अगर आपको कहीं संदिग्ध मरीज दिखे या आपको सूचना मिले तो बिना देर किए घर बैठे-बैठे ही तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में फोन घुमाएं। आपकी जरा सी सतर्कता आपके क्षेत्र में फैल सकने वाले संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है। -
महासमुंद 30 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (कोविड19) से संबंधित किसी प्रकार की सूचना, जानकारी अथवा शिकायत के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक- 22 में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) हेल्पलाइन नंबर 07723-223305 प्रारंभ कर दी है। हेल्पलाइन सुविधा चौबीसों घंटे रहेगी। इसके लिए भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी अधीक्षक श्री आदित्य कुंजाम (9981-84877) एवं कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एस आर डोंगरे (81203-84650) को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन की सुविधा के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आठ-आठ घंटे की तीन पालियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर दो बजे तक सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी श्री बी एल भगत(97707-58925)एवम वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री भीमराव घोडेसवार(90092-29778), दोपहर दो बजे से रात्रि दस बजे तक सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी श्री अमित कुमार मोहंती (94255-23196) एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री अर्जुन लाल साहू (99261-77176)और रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे तक सहायक संचालक कृषि श्री यू एस तोमर (98266-23421) एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री के एस साहू (99261-58190) की ड्यूटी लगाई गई है। -
महासमुंद 30 मार्च 2020/ पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द के पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में एवं महासमुन्द जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु जिला महासमुन्द में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने। के लिए धारा 144, 31 मार्च 2020 तक लगाया गया था।
भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम नियंत्रण एवं विकट स्थिति से निपटने के दृष्टि से पूरे देश में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन किए जाने के निर्देश के परिपालन में धारा 144(1) के तहत जारी उपरोक्त आदेश की अवधि दिनांक 14 अप्रैल, 2020 मध्यरात्रि तक बढाई गई है। -
महासमुंद 30 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत अपातकालीन स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने दिनाक जिला महासमुंद सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 मार्च 2020 को रात्रि 09:00 बजे से दिनांक 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखने (लॉक डाउन) करने का आदेश पारित किया गया है। (लॉक डाउन) की अवधि में अत्यावश्यक वस्तुओं, दुकानों, संस्थाओं इत्यादि के संबंध में विस्तृत आदेश, दिशा-निर्देश पूर्व मे जारी किए गए है।
केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम, नियंत्रण एवं विकट स्थिति से निपटने के दृष्टि से पूरे देश में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन किए जाने के निर्देश के परिपालन में जिले में बंद (लॉकडाउन) की अवधि दिनांक 14 अप्रैल 2020 मध्य रात्रि तक बढायी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। - टीमवर्कः- आमजन की सेवा करने वाले शासकीय विभागों में सुरक्षा को लेकर दिखा आपसी समन्वय।शहर के मुहल्ले हों या गांव की गलियां चहों ओर पसरे कोरोना के संक्रामक सन्नाटे के बीच नियंत्रण की अलख जलाने वाले प्रशासन व पुलिस के मुस्तैद अफसरों व जवानों के लिए सैनिटाइजर और मास्क लिए, बैक-अप सपोर्ट दे रही है रेडक्रॉस की टीममहासमुंद 28 मार्च2020/ कोई भी जंग एकेले नहीं जीती जाती, इसलिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने जिले में अपनाया जा रहा है आपसी सहयोग और समन्यवय वाला टीम वर्क का फॉर्मूला। इन दिनों जहां, एक ओर प्रशासन और पुलिस के अमले के जिम्मेदार अफसर और कर्मठ कर्मचारी शहर और गांव के संवेदनशील और जरूरी ठिकानों पर बेखौफ डटे रह कर नियंत्रण बनाने के महत्वपूर्ण कर्तव्य में जुटे हुए हैं। वहीं, कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशन और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ आरके परदल के मार्गदर्शन में रेडका्रॅस सोसायटी के जुझारू सदस्य भी उनकी सेवा में कमर कस कर जुट गए हैं। इस ओर देखा गया कि शनिवार 23 मार्च 2020 को जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार की अगुआई व रेडक्रॉस सोसायटी के सक्रिय जिला संगठक श्री अशोक गिरी गोस्वामी के समन्वय से शासकीय दफ्तरों में क्रमशः जिलाध्यक्ष कार्यालय भवन, तहसील कार्यालय सहित आपातकालीन सेवाएं प्रदाता विभन्न विभागीय कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों को सैनिटाइजर एवं मास्क की उपलब्धता बनाई गई। साथ ही रेडक्रॉस सोसायटी के जुझारू सदस्यों में श्री बीआर देवांगन, श्री प्रमोद कन्नौजे, श्री प्रकाश दास मानिकपुरी श्री कुणाल दास मानिकपुरी श्री उमेश चक्रधारी जयंत गायकवाड़ एवं परस राम बंजारे सहित उनके संयुक्त दल द्वारा भी शहर के ग्राम खरोरा स्थित जिला चिकित्सालय से लेकर बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, स्टेशन रोड, बरौंडा चौक व बीटीआई रोड सहित शहर के तकरीबन दर्जन भर से अधिक संवेदनशील इलाकों में तैनात प्रशानिक अफसरों और पुलिस बल के लिए मौके पर जाकर सैनिटाइजर एवं मास्क वितरित किए गए।विदित हो कि कोरोना वायरस संक्रमण के मंडराते हुए खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्रमशः सुरक्षा, जानकारी व एहतियात के तौर पर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को चौबीसों घंटे सेवाओं पर लगा रखा है। विपरीत परिस्थितियों में समस्या को लेकर गंभीर होकर दायित्व निर्वहन में बारी-बारी बदलती ड्यूटी में काम करने वाले अधिकांश कर्मियों को सांस लेने की फुरसत तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनके लिए अपने परिवार तो क्या स्वयं के लिए भी वक्त न निकाल पाना भी लाजमी है। जिसे देखते हुए आला अधिकारियों के समन्वय से आपातकाल में सेवा प्रदाता विभागों के ड्यूटीरत कर्मचारियों के लिए उक्त प्रबंधन उचित समन्वयन का उदाहरण है। जिसे बेहतरीन टीम वर्क के रूप में बैक-अप सपोर्ट की तरह का रिस्पांस मिल रहा है।क्रमांक/143/1613/एस शुक्ल/हेमनाथ
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अधिकारियो की लगाई गई ड्यूटी
महासमुंद 28 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कृषकों को होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कार्यालय में स्थक हेल्प लाइन नं 07723-223305 प्रारंभ की है। स्थक हेल्पलाईन सुविधा 24 घंटे चालू रहेगी। , भू-अभिलेख शाखा(99815-848)(91203-84650) से प्रभारी अधीक्षक श्री आदित्य कुंजाम को महासमुन्द जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में एवं कृषि विभाग से उप संचालक श्री एस.आर. डोगरे को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। उन्होंने हेल्प लाईन सुविधा के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की 08-08 घंटे की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई है।इनमें प्रथम पाली में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी श्री बी.एल. भगत 97707-58925 एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार विकास अधिकारी श्री भीमराव घोडेसवार 90092-29778, सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक, द्वितीय पाली में सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी श्री अमित कुमार महन्ति 94255-23196 एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अर्जुनलाल साहू 99261-77176 दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक तथा तृतीय पाली में सहायक संचालक कृषि श्री यू.एस. तोमर 98266-23421 एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री के.एस. साह 99261-58190, रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक ड्यूटी लगाई है। इन सभी कर्मचारी हेल्प लाईन नम्बर में आने वाले कॉल्स का पंजी संधारण करेंगे एवं कृषकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। कृषक हेल्प लाईन नंबर के अलावा अधिकारी-कर्मचारी के मोबाईल नंबर पर भी संपर्क कर सकते है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।क्रमांक/142/1612/एस शुक्ल/हेमनाथ -
महासमुंद 28 मार्च 2020/ जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोबेल कोरोना (कोविड़-19) वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए एक साथ एक स्थान पर समूहों में एकत्रित एवं उपस्थित होना प्रतिबंधित है चूंकि खरीफ 2020 के लिए आदान व्यवस्था की कार्यवाही निकट भविष्य में प्रारंभ हो जाएगी तथा जिले में प्रमाणित बीजों के भण्डारण की कार्यवाही बीज प्रक्रिया केन्द्र महासमुंद, बसना एवं सरायपाली द्वारा निष्पादित की जाती है।
इन समस्त प्रक्रिया केन्द्रों में विभिन्न फसलों के संसाधित बीज उपलब्ध है। जिसकी समय पर पैकिंग से ही जिले में समय पर भण्डारण सुनिश्चित हो सकेगा, अतः बीज प्रक्रिया केन्द्र महासमुंद, बसना एवं सरायपाली को निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन बीज पैकिंग की अनुमति प्रदाय की जायेगी। जैसे कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत समय-समय पर उपयुक्त सेनेटाईजर एवं साबुन से श्रमिकों के हाथ धुलाने का कार्य निष्पादित किया जाएगा। प्रत्येक गोदाम (जिसमें कार्य किया जाना है) को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सेनेटाईज किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को स्वच्छ मास्क उपलब्ध कराया जाएगा तथा आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया जाएगा। किसी भी श्रमिक में संदिग्ध लक्षण दिखने पर उसे तत्काल कार्य से पृथक किया जाएगा तथा तत्काल चिकित्सा के परीक्षण हेतू लिया जाएगा|।क्रमांक/141/1611/एस शुक्ल/हेमनाथ