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महासमुंद 05 जून : तहसील बागबाहरा के विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिको का आना जारी है । इस हेतु शासन प्रशासन से समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिकों को 14 दिन के अनिवार्य आइसोलेशन में रखा जाना है। इस हेतु पंचायत स्तर पर एवं नगरी क्षेत्र में विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाया गया है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों को क्वॉरेंटाइन सेंटर में रुकने का उद्देश्य बताया जाता है। ये 14 दिन उनके स्वयं के परिवार और गांव वालों के संक्रमण सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इन क्वॉरेंटाइन सेंटर में ऐसे श्रमिकों को रोकने हेतु इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर के तहसील स्तर पर निर्मित क्वॉरेंटाइन सेंटर में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई।
इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा के द्वारा नोडल अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। तहसील बागबाहरा के समस्त क्वॉरेंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भोजन की व्यवस्था, पीने का साफ पानी ,बिजली, साफ सफाई, प्रवासी श्रमिकों के लिए मनोरंजन के साधन एवं इस भीषण गर्मी में ऐसे सेंटरों में कूलर की व्यवस्था जन सहयोग के माध्यम से की गई है। आइसोलेशन के शुरुआती दिनों में ऐसे प्रवासी श्रमिकों को पंचायत स्तर पर बनाए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने में कुछ अटपटा सा लगा। परंतु क्वॉरेंटाइन सेंटर की सुविधाओं को देखते हुए इन्हें यह सेंटर भाने लगा है। ऐसे श्रमिकों के लिए सूखा राशन पंचायत वह घर वालों के सहयोग से मिल जाता है । सभी श्रमिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने लिए भोजन बनाते हैं।
भोजन करने के बाद स्थानीय मनोरंजन के साधन जैसे कौड़ी खेलकर, कबड्डी खेल कर अपना मनोरंजन करते हैं। इस संबंध में प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हम हमेशा कामकाज में उलझे रहते है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता अब हमें यह मौका मिला है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। गांव के जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में हम यदा-कदा ही जाते हैं। परंतु अब हम अपने बच्चों के साथ उन्हीं स्कूलों में साथ रह रहे हैं जिससे कि हमें अपना बचपना याद आ गया। स्थानीय प्रशासन ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि क्वॉरेंटाइन सेंटर में रुके हुए प्रवासी श्रमिक अपने हुनर जैसे रस्सी बनाना ,झाड़ू बनाना ,चटाई बनाना अगर उन्हें आता है तो साथ मे रहने वाले अन्य साथियों को भी अवश्य सिखाये। ये क्वॉरेंटाइन सेंटर में समय बिताने का एक अच्छा साधन साबित हो सकता है। यदा-कदा अगर क्वॉरेंटाइन सेंटर में कुछ समस्या रह भी जाती है तो यह प्रवासी मजदूर आपस में तालमेल बिठाते हुए इन छोटी-मोटी समस्याओं को दूर कर लेते है। स्थानीय स्तर पर इन्हें पंचायत का भी सहयोग पूरा-पूरा मिल रहा है।
ऐसे प्रवासी श्रमिकों का कहना है क्वॉरेंटाइन सेंटर बाहर से बंद रहता है। सरपंच कोटवार सचिव और अधिकारी हाल-चाल जानने आते रहते हैं । और आर.एच.ओ. मितानिन मेडिकल चेकअप चेकअप के लिए आते है। हम उनसे दूर से बात किया करते है। पूर्व में कुछ श्रमिकों के सैंपल भी ले गए थे पर रिपोर्ट नेगेटिव आया। इन सेंटरों में हमारा समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है और हम अपने 14 दिन के आइसोलेशन को समाप्त कर अपने घर लौट जाते हैं। ऐसी प्रवासी श्रमिक शासन-प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्हें धन्यवाद देते दिख रहे है। -
गर्भवती माताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध
महासमुंद 05 जून : सरायपाली अनुविभाग के अंतर्गत कोरोना से संदिग्ध एवं संक्रमित गर्भवती माताओं के लिए तहसील मुख्यालय सरायपाली एवं बसना में अलग से क्वारेंटाईन सेंटर की व्यवस्था की गई हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि इस क्वारेंटाईन सेंटर में विशेषकर गर्भवती माताओं को रखा जाएगा। जिससे गर्भवती माताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इस सेंटर में चिकित्सक के अलावा महिला स्वास्थ्यकर्ता हमेशा रहेेंगी। जो समय-समय पर गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य जांच करेंगे। -
महासमुंद 05 जून : वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के मरीजो का सैम्पल जाॅच के लिए भेजा गया है। जिसमें जिला प्रशासन द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र बागबाहरा के मरीज की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय क्षेत्र बागबाहरा के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसमें उत्तर दिशा में शिवमंदिर तुरई आश्रम, दक्षिण दिशा में हरनादादर तालाब, पूर्व दिशा में पिथौरा चैक एवं पश्चिम दिशा मंे नगर पालिका कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
इसी प्रकार संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम नर्रा के मरीज की जांच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम नर्रा के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसमें उत्तर दिशा में उजागर सिंग काॅम्प्लेक्स, दक्षिण दिशा में बिपिन का मकान एवं ब्यारा, पूर्व दिशा में पिल पिता गुरूबाग का मकान एवं पश्चिम दिशा मंे दुकालू सतनामी का मकान शामिल हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
कन्टेन्टमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कन्टेन्टमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए है। इनमें सम्पूर्ण प्रभार एवं इंसीडेन्ट कमांडर के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री भागवत प्रसाद जायसवाल, कंटेनमेंट जोन में दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करवाना, आवागमन पर प्रतिबंध रखते हुए सुसंगत आवश्यक कार्रवाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सुश्री लितेश सिंह, केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एस.आर.सिन्हा, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन डाॅ. आर.के. परदल, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद पंचायत बागबाहरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.आर. यदु, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. किट इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी डाॅ कुरूवंशी, घरों का एक्टिव सर्विलांस के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती भावना गुप्ता, खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री के.आर. कोवाची, पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार श्री बलराम तंबोली होंगे।इसी तरह कंटेनमेंट जोन के लिये गूगल मैप तैयार करने के लिए (राजस्व अमले द्वारा दिये गये नजरी नक्शा के आधार पर) जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी श्री आनंद सोनी, ई-जिला प्रबंधक श्री भूपेन्द्र अंबिलकर एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक श्री आदित्य कुंजाम को नियुक्त किया गया हैं। सभी अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर उक्त समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यों के लिए अन्य स्थानीय अमलों की ड्îूटी लगाने के लिए भी अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। -
स्व-सहायता समूह की महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं कार्य करने की बढ़ी उम्मीद
महासमुंद 05 जून : विश्वव्यापी कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के दौर को देखते हुए जहाँ कोई भी व्यक्ति घर से निकलने को तैयार नही है, वहीं इस समय नारी शक्ति अलग-अलग स्थलों पर अपनी भागीदारी निभाकर त्याग और समर्पण के साथ श्रेष्ठता के शिखर पर पहुँच रही हंै। महासमुन्द विकासखण्ड के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने जिला प्रशासन के मागदर्शन में 1800 लीटर हैण्ड-सेनेटाईजर का निर्माण कर कुल 3000 बॉटल्स तैयार किया है। जिसे विकासखण्ड मुख्यालयों में 750 बॉटल्स सभी विकासखण्डों के क्वारंटाइन सेंटर एवं आम जन मानस को आसानी से उपलब्ध हो पाए इसलिए वितरित किया गया है।स्व-सहायता महिलाओं द्वारा स्वयं के ग्राम में विक्रय कर ग्रामीण स्तर में जागरूकता का कार्य किया जा रहा है, जिससे समूहों की महिलाओं को रोजगार तथा आमजन को कोरोना के वैश्विक महामारी से बचाया जा सके। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से बचाव व रोकथाम के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाएं हैंड-सेनेटाईजर का निर्माण कर अपने आजीविका के रूप में अपना रही है, इससे स्व-सहायता समूह की महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं कार्य करने की उम्मीद और बढ़ी है। -
महासमुंद 05 जून : कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं बचाव के लिए शासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर एडवायजरी जारी की गई हैं और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए समय-समय पर नागरिकों से अपील भी की गई है, ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैलने पाएं। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आम नागरिकांे सहित जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से अपील जारी की है कि जारी निर्देशों के तहत् फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखें। जिला प्रशासन द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि क्वारेंटाईन सेंटर में सामग्री प्रदाय करते समय पर्याप्त दूरी (कम से कम दो मीटर) बनाए रखें। उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता सामग्री देते समय क्वारेंटाईन सेंटर में रह रहे श्रमिकों से पर्याप्त सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैलने पाए। ज्ञात हो कि जिले में पार्षद पति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की वजह से संक्रमित पाया गया हैं। -
महासमुंद 05 जून : जिले में आज 04 जून 2020 अभी तक कोरोना के 19 धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी इसकी पुष्टि की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिथौरा विकासखण्ड में 02 इनमें ग्राम झापीमौहा में 01 एवं बड़ेलोरम में 01, और बागबाहरा विकासखण्ड में 17 इनमें ग्राम मुड़पार में 04, भदरसी में 01 एवं बागबाहरा नगरपालिका परिषद् में 12 व्यक्ति शामिल हैं। इसमें से 15 पुरुष एवं 04 महिलाएं हैं।
इनमें से 01 राॅची (झाराखण्ड), 03 मुम्बई (महाराष्ट्र), 01 हैदराबाद (तेलंगाना), 02 ओड़िशा, 01 उत्तरप्रदेश, 02 गरियाबंद एवं 01 बिलासपुर (छत्तीसगढ) से प्रवासी श्रमिक आए थे। इसके अलावा 01 हेल्थ वर्कर एवं 07 स्थानीय व्यक्ति शामिल हैं। ये सभी क्वारंेटाईन सेंटर पर ही रह रहे थे। -
महासमुंद 05 जून : जिला प्रशासन द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारंेटाईन सेंटर में प्रवेश करने वाले एवं क्वारंेटाईन सेंटर से बाहर जाने वाले एवं क्वारेंटाईन नियम तोड़ने वाले लोगो के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए 01 व्यक्ति पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाया गया है। यह मामला बागबाहरा नगरपालिका परिषद् वार्ड क्रमांक 15 का है, जहां आरोपी बाहर से आए हुए क्वारेंटाईन सेंटर में रह रहे श्रमिकोें से अनाधिकृत रूप से मिला करता था। इस बात की जानकारी वहां रह रहे अन्य श्रमिकांे से मिली। इसकी जानकारी मिलने पर क्वारेंटाईन सेंटर के नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बागबाहरा में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी नगर पालिका परिषद् बागबाहरा की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बागबाहरा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता. की धारा 188 के तहत शासकीय सेवक के द्वारा जारी विधिवत आदेश के उल्लंघन पर 06 माह की जेल का प्रावधान है। धारा 269 के तहत किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 270 के तहत किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए घातक या फिर नुकसानदायक काम करने पर दो साल जेल की या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत क्वारेंटाईन संेटर से क्वारेंटाईन अवधि में बाहर जाना एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। -
भारतीय दण्ड संहिता. की धारा 188 का हुआ उल्लंघनविभिन्न धाराओं के तहत् होगी कार्रवाई
महासमुंद 05 जून : जिला प्रशासन द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारंेटाईन सेंटर में प्रवेश करने वाले एवं क्वारंेटाईन सेंटर से बाहर जाने वाले एवं क्वारेंटाईन नियम तोड़ने वाले लोगो के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए 07 लोगो पर तीन अलग-अलग प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करवाया गया है। सरायपाली अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि ंपहला मामला बसना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम संतपाली का है जहां पर आरोपी व्यक्ति 15 मई 2020 को ग्राम संतपाली में मुंबई से लौटा एवं उसे क्वारंेटाईन सेंटर में रखा गया था। आरोपी द्वारा क्वारंेटाईन की अवधि में रहते हुए एक दिन दीवार फांदकर निकट ग्राम के अंतर्गत अपने मित्र के पास जाकर शराब का सेवन किया गया। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान लेते हुए थाना सरायपाली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34, 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
दूसरा मामला बसना ब्लॉक के अंतर्गत भूकेल ग्राम पंचायत का है जहां आरोपी 02 व्यक्तियों का बेटा अन्य राज्य से लौट कर के आया था एवं उसे शासकीय उच्च प्राथमिक शाला क्वारेंटाईन सेंटर में रखा गया था। क्वारंेटाईन की अवधि के दौरान आरोपी व्यक्तियांे द्वारा क्वारंेंटाईन सेण्टर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं बेटे से मुलाकात की गयी। मुलाकात के कुछ दिन बाद 31 मई 2020 को बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी तब जानकारी हुई कि आरोपियों द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवेश किया गया था। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बसना पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270, महामारी अधिनियम धारा 03 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
तीसरा मामला बसना ब्लॉक अंतर्गत जलकोट ग्राम पंचायत का है जहा आरोपी 01 व्यक्ति अन्य राज्य से लौट कर के आया था एवं उसे शासकीय आगनबाड़ी सेंटर में क्वारंेटाईन में रखा गया था। क्वारंेटाईन की अवधि के दौरान आरोपी व्यक्ति के बुलावे पर उसे 02 अन्य मित्रांे (सहआरोपियों ) द्वारा क्वारंेटाईन सेंटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं मुलाकात की गयी। मुलाकात के कुछ दिन बाद 31 मई 2020 को अन्य राज्य से लौटे आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी। तब जानकारी हुई कि आरोपियों द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारंेटाईन सेंटर में प्रवेश किया गया था। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बसना पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
गौरतलब है कि भारतीय दण्ड संहिता. की धारा 188 के तहत शासकीय सेवक के द्वारा जारी विधिवत आदेश के उल्लंघन पर 06 माह की जेल का प्रावधान है। धारा 269 के तहत किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 270 के तहत किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए घातक या फिर नुकसानदायक काम करने पर दो साल जेल की या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत क्वारेंटाईन संेटर से क्वारेंटाईन अवधि में बाहर जाना एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। -
महासमुंद 04 जून : राज्य में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत प्रवासी व्यक्तियों का चिन्हांकन कर माह मई एवं जून, 2020 के लिए 05 कि.ग्रा. चांवल प्रति व्यक्ति एवं 01 कि.ग्रा. चना प्रतिकार्ड दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। हितग्राहियों के पहचान के संबंध में आधार नंबर प्राप्त किये जाने के निर्देश थे। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रवासी व्यक्तियों के चिन्हांकन के लिये आधार नंबर के अतिरिक्त अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर चिन्हांकन किये जाने का नवीन निर्देश जारी किया है। नवीन निर्देश के अनुसार यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है, किंतु आधार नंबर अप्राप्त है, तो आधार पंजीयन पर्ची ;म्दतवससउमदज प्क्द्ध , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र , आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पेनकार्ड) , किसान फोटो पासबुक एवं राज्य शासन/जिला प्रशासन द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय-पत्र में से किसी के आधार पर भी हितग्राही का चिन्हांकन किया जा सकता है।
भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन 23 मार्च 2020 से लेकर आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत लागू होने तक राज्य योजनांतर्गत राशनकार्डविहीन व्यक्तियों को जारी किये गये राशनकार्डों में प्रवासी व्यक्तियों के राशनकार्डों पर माह मई एवं जून 2020 के लिये खाद्यान्न तथा चने का वितरण किये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय को निर्देशित किया है। -
साथ ही कोरोना से बचने महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर 12 बिंदुओं में ‘क्या करें और क्या नहीं करें, का दिया जा रहा है संदेश
महासमुंद 04 जून : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से कार्यस्थल पर कोरोना से बचने के लिए ‘क्या करंे और क्या नहीं’ के संदेश का वाचन किया जा रहा है। नोवेल कोरोना वायरस से निपटने और इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तैयार किया गया 12 बिन्दुओं का जनजागृति संदेश मनरेगा के मजदूरों सहित ग्रामीणों में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जिसका प्रभाव यह हो रहा है कि वे इस संदेश का वाचन शपथ की तरह लेकर कर रहे है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅं. रवि कुमार मित्तल ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री कार्तिकेया गोयल के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार निर्देश दिये जा रहे है। उन्होने लाॅकडाउन के दौरान ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने, कार्यस्थल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और सतत हाथों को पानी, साबुन एवं सैनिटाईजर से धोने के निर्देश दिए है।
श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के माध्यम से मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरों, ग्रामीणों को संक्रमण से बचने के उपाय बताये जा रहे है। इसके तहत 12 बिन्दुओं पर दी गई जानकारी का प्रसार सतत किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। दिनांक 04.06.2020 को पिथौरा विकासखण्ड मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी श्री राजकुमार दीवान द्वारा ग्राम पंचायत गोड़बहाल में वाचन किया तो रोजगार सहायक के माध्यम से निस्तारी तालाब गहरीकरण में कार्य का वाचन हुआ। इसके अलावा जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायत कोकोभांठा में तालाब गहरीकरण के दौरान रोजगार सहायक के द्वारा मजदूरों को 12 बिन्दुओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लगभग 84 मजदूर उपस्थित रहें। जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायत गोड़बहाल में संदेश को मजदूरों ने ध्यान से सुना एवं अपने प्रतिदिन के कार्यो में शामिल करने की शपथ ली।
12 बिंदुआंे में छुपा कोरोना से बचने का संदेश-
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅं. रवि कुमार मित्तल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कार्यस्थल पर 12 बिन्दुओं पर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वाचन कराकर मजदूरों, ग्रामीणों को बताया जा रहा है। इसके लिए जनपद पंचायत सीईओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि वे प्रत्येक सप्ताह कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्यस्थल पर 12 बिन्दुओं के संदेशों का वाचन ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव के माध्यम से कराया जाए। प्रत्येक सप्ताह के मनरेगा के मजदूरों को बताया जायेगा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, खैनी इत्यादि न चबाएं और न ही थूकें। सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 1 मीटर की भौतिक, शारीरिक दूरी बनाए रखें। श्वसन और हाथ की स्वच्छता सहित व्यक्तिगत स्वच्छता बनायें रखें। हाथ से बने एवं पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले मास्क से हर समय चेहरा ढंके। मास्क न होने पर साथ-सुथरे कपड़े, गमछे से चेहरा ढकंे, साथ ही आॅंख, नाक और मुंह को छूने से बचे। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को ढककर रखें। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। घर के अंदर या बाहर स्वच्छता नियमित रखने और स्पर्श वाली सतहो को कीटाणु रहित करने, अनावश्यक यात्रा से बचें। कोरोना को हराने वाले या उससे लड़ने वालो को स्वीकार करने, उनका तिरस्कार न करने के साथ ही सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाले जगहों से दूर रहने, बिना हाथ मिलाये और गले मिले हाथ जोड़कर अभिवादन करें और उसे स्वीकार भी करें। - महासमुंद 04 जून : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोविड-19 अंतर्गत लैब तकनीशियन के अस्थाई पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके परिपालन में इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत आवेदनों पर दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र की सूची तैयार की गई थी। पूर्व में 28 मई 2020 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित किया गया है। अब अभ्यर्थी दावा-आपत्ति अपने निर्धारित प्रारूप में 08 जून 2020 शाम 05ः30 तक सीधे कार्यालय में जमा कर सकते हैं अथवा स्कैन कर ईमेल आईडी [email protected] के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र सूची आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी का अवलोकन कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in में किया जा सकता है।
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महासमुंद 04 जून : जिले में आज 04 जून 2020 अभी तक कोरोना के 19 धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी इसकी पुष्टि की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिथौरा विकासखण्ड में 02 इनमें ग्राम झापीमौहा में 01 एवं बड़ेलोरम में 01, और बागबाहरा विकासखण्ड में 17 इनमें ग्राम मुड़पार में 04, भदरसी में 01 एवं बागबाहरा नगरपालिका परिषद् में 12 व्यक्ति शामिल हैं। इसमें से 15 पुरुष एवं 04 महिलाएं हैं।
- महासमुंद 04 जून : रायपुर संभाग के संभागायुक्त श्री जी.एस. चुरेन्द्र ने कल शाम पिथौरा तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनासिल्ली, गड़बेड़ा, राजासेवैया, गोपालपुर, साल्हेतराई एवं बसना तहसील के अन्तर्गत जिराडबरी, गढ़पटनी के क्वारेंटाईन सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली श्री कुणाल दुदावत, पिथौरा श्री बी.एस. मरकाम एवं मुुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार उपस्थित थे। संभागायुक्त श्री चुरेन्द्र ने पिथौरा एवं बसना क्षेत्र में बनाए गए क्वारेन्टाईन संेटर पहुंचकर प्रवासी श्रमिकों को क्वारेनटाईन के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए।उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर के मनरेगा कार्य, भवन निर्माण कार्य, अथवा अन्य शासकीय व अशासकीय कार्य जो संचालित हो रहा है। उसमें श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। संभागायुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जो प्रवासी श्रमिक क्वारेनटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं, उनके रहने, भोजन, स्वास्थ्य की समुचित देखभाल की अच्छी व्यवस्था करने तथा उनके दिनचर्या में परिवर्तन लाने के लिए खाली समय में पढ़ने हेतु पत्रिका आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर अधिकारियों द्वारा दी गई स्वास्थ्य मानकों का अक्षरशः पालन करने की समझाईश दी गई।
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अधिकारियों को व्यवस्था बनाएं रखने के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
महासमुंद 04 जून : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन-प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहें हैं और लोगों को इसके लिए सजग करने के साथ-साथ जागरूक भी किया जा रहा हैं। महासमुंद जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाएं हैं और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए उनके स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारेंटाईन सेंटर बनाएं गए हैं, जहां उनके लिए आवास एवं भोजन की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्बुलकर ने कल बुधवार को देर रात तक नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 महामाया वार्ड के मरीज की जाॅच रिपोर्ट धनात्मक पाए जाने के कारण दौरा कर वहां कि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के फैलाव को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और 03 किलोमीटर की दूरी को बफर जोन घोषित किया गया है। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण विभाग द्वारा देर रात तक नागरिकों के लिए किए जा रहे व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उनका हौसला आफजाई की।
कलेक्टर श्री गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर ने महासमुंद में घोषित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करते हुए मैदानीय अमलों द्वारा नागरिकों के लिए किए जा रहे सुरक्षा उपायों, बेरिकेटिंग, नागरिकों के आवागमन, व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। कंटेनमेंट जोन के कारण महासमुंद में लगने वाले बाजार के संबंध में भी चर्चा हुई जिसमें एसडीएम श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि थोक सब्जी बाजार को नए मार्केट पर स्थानांतरण किया जा रहा हैं। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों के अतिआवश्यक सेवाओं के लिए बस स्टैण्ड के गेट पर डिलीवरी मेन के माध्यम से लाया जा सकता हैं, इसके लिए प्रमुख दुकानों की सूची चश्पा की गई हैं, जिसमें आॅर्डर देने पर दुकानदार सामग्री उपलब्ध कराएगी। जिसे एक व्यक्ति जाकर वह सामग्री प्राप्त कर सकता हैं। साथ ही नगर पालिका को बार-बार मुनादी कराने का एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा वाहनों में दौरा कर नागरिकों को समझाईश भी दी जा रही है। इस अवसर पर एस.डी.ओ.पी. श्री नारद सूर्यवंशी, लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री एस.आर. चन्द्राकर तहसीलदार श्री मूलचंद चोपड़ा, नायब तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम सहित अन्य कर्मचारी गण उपस्थित थे। -
महासमुंद 04 जून : महासमुंद जिले में अब तक 40.0 मि.मी. औसत बारिश दर्ज की गई है। भू-अभिलेख कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में आज 04 जून 2020 को 13.4 मिमी की औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के पाॅचों तहसीलवार वर्षा में पिथौरा तहसील में 9.1 मि.मी.,बागबाहरा तहसील में 8.3 मि.मी, बसना तहसील में 24.0 मि.मी एवं सरायपाली तहसील में 25.6 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। -
महासमुंद 04 जून : जिला पंचायत महासमुंद द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत महावितरण योजना एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत जिला समन्वयक के 01 पद, संकाय सदस्य वर्ग 5 के 03 पद, लेखापाल के 01 पद डाटा एन्ट्री आपरेटर के 02 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 04 पद पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्र-अपात्र की सूची महासमुन्द जिले के वेबसाइट ूूूण्उंींेंउनदकण्हवअण्पद या कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन कर अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति करने के लिए 17 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 तक स्वयं या डाक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए समय दी गई थी। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के फैलाव में रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्तर से कार्यालय संचालित नहीं करने के निर्देश प्राप्त थे, जिसके विरूद्ध जारी सूची में दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए 06 जून 2020 से 12 जून 2020 तक कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। संशोधन की अंतिम तिथि 12 जून 2020 को समय साय 05.30 बजे के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति के आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा।
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स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा
सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में 120-120 लीटर उपलब्ध कराएंगे हेंड-सेनेटाईजर
महासमुंद 04 जून : वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल के समय भी नारी शक्ति अलग - अलग स्थान पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हंै। त्याग और समर्पण के साथ श्रेष्ठता के शिखर पर पहुॅच रही है। इसी क्रम में महासमुन्द ब्लाॅक के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के नेतृत्व में 1800 लीटर हेंड-सेनेटाईजर का निर्माण कर विकासखण्ड मुख्यालयों में 120-120 लीटर सभी विकासखण्डों में क्वारेंटाईन सेंटर तथा सभी आम जन मानस को आसानी से उपलब्ध हो पाए इसलिए वितरित किया गया है। जिससे हमारी समूहों के महिलाओं को रोजगार मिला। इनके द्वारा बनाए गए हैंड-सेनेटाईजर आमजन को कोरोना के वैश्विक महामारी से बचाया जा सकेगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से बचाव एवं रोकथाम के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन से स्व-सहायता समूह की महिलाएं हैंड- सेनेटाईजर का निर्माण कर अपने आजीविका के रूप में अपना रही हंै, जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई हैं। -
महासमुंद 04 जून : जिले में कल 03 जून 2020 को देर रात तक कोरोना के 12 धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी इसकी पुष्टि की हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बसना विकासखण्ड में 07 इनमें ग्राम जलकोट में 01, बरतियाभाटा में 03, कुम्हारी मंे 01, सूखापाली में 02 और सरायपाली विकासखण्ड में 04 इनमें ग्राम तोषगाॅव में 02, सिरबोडा में 01,ं कुसमीसरार में 01 व्यक्ति शामिल हैं। इसी तरह महासमुंद नगरपालिका परिषद् में 01 व्यक्ति संक्रमित पाया गया हैं। इसमें से 11 व्यक्ति क्वॉरेन्टाईन सेंटर में थे एवं एक व्यक्ति होम क्वॉरेंटाईन में थे। इसमें से 08 पुरुष एवं 04 महिलाएं हैं।कोरोना के 12 पाॅजिटीव में से 06 व्यक्ति अन्य प्रान्तों से आए हुए थे और 06 व्यक्ति स्थानीय हैं। इसमें से 03 राॅची (झारखण्ड), 02 तमिलनाडु एवं 01 व्यक्ति बेंगलुरू (आंध्रप्रदेश) से आए थे। इन सभी को क्वारेंटाईन संेटर पर रखा गया था। प्रकरण की पुष्टि होने पर तत्काल इन सभी को रायपुर भेजा गया। -
महासमुंद 03 जून : जिले में आज कोरोना के 12 धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी इसकी पुष्टि की हैं। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार बसना विकासखण्ड के ग्राम जलकोट में 02और बरतियाभाटा में 03,, कुम्हारी मे एक, सुखपाली मे 02, सरायपाली के ग्राम तोषगाॅव में 02, सिरबोडा मे 01 व्यक्ति एवं महासमुंद नगरपालिका परिषद् में 01 व्यक्ति संक्रमित पाया गया हैं। इसमें से ११ व्यक्ति क्वॉरंटीन सेंटर में है अवम एक व्यक्ति होम क्वॉरंटीन में है । इसमें से 9 पुरुष अवम 3 महिला है ।
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लिंक पर क्लिक करने पर पात्र होने से निःशुल्क 10 किलो चावल और 02 किला चना मिलेगा
महासमुंद 03 जून : राज्य सरकार द्वारा बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क 10 किलो चावल और 2 किलो चना ऑफलाइन आवेदन के साथ-साथ अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि वेबलिंक https://khadya.cg.nic.in/rationcards/onlinerc/Account/FrmRcForPravashiCitizen.aspx की सहायता से आवेदन करें और पात्र होने पर निःशुल्क 10 किलो चावल और 2 किलो चना प्राप्त कर सकते हैं। - महासमुंद 03 जून : राज्य शासन के परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के उन सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों को जिन्होंने लबे समय से अपनी व्यवसायिक वाहनों पर कर शास्ति एवं व्याज का भुगतान नहीं किया गया है. उन सभी कर दाताओं हेतु परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त कर समाधान योजना ;व्दम . ज्पउम ैमजजसमउमदज ैबीमउमद्ध लागू की गई है, जिसकी मियाद अवधि 30 सितम्बर 2020 तक निर्धारित है। परिवहन विभाग एकमुश्त कर समाधान योजना में कर, शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की गई है।
परिवहन विभाग द्वारा दिए गए छूट के अंतर्गत त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट दी गई हैं, वहीं त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट होगी। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।
इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट होगी। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहनों) में, यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा। ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की अवधि 01 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक छः माह के लिए होगी। यदि आवश्यकता हो तो परिवहन विभाग के द्वारा ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना को अतिरिक्त छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उल्लेखित शास्ति में छूट, केवल ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना अवधि तक होगी। ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना की समाप्ति के पश्चात् शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। - महासमुंद 03 जून : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छ.ग.) के विविध आदेश क्रमांक क/दो 12-38/2018 धमतरी, 31 अगस्त 2019 पृ.क्र/दो- 12-38/2018 धमतरी, 31 अगस्त 2019 के अनुसार जांच अधिकारी एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री छमेश्वर लाल पटेल द्वारा श्री राधामणि ठाकुर पंचशील वार्ड नम्बर 19 महासमुंद निवासी सहायक ग्रेड-03 सुश्री हेमलता ठाकुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई हैं। न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस प्रकरण में सुश्री हेमलता ठाकुर आरोप हेतु 22 जून 2020 को 11ः00 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी (छ.ग.) में उपस्थित होने के लिए कहा गया हैं। इस आदेश के परिपालन में यह अंतिम सूचना हैं। आदेश में यह भी कहा है कि अनुपस्थिति की दशा में सुुश्री ठाकुर के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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महासमुंद 03 जून : कल देर रात्रि मंगलवार को कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दो घंटों तक विभिन्न वार्डो और चिकित्सालय में प्रदाय की जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया। श्री गोयल ने चिकित्सालय के शौचालय, लॉन्ड्री, एस एन सी यू और आपतकालीन वार्ड तथा वेन्टीलेटर्स, मराजों की भर्ती एवं बिस्तरों के बारे में जानकारी ली और मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांच करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ आरके परदल सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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महासमुंद 03 जून : सारंगढ निवासी महिला ने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 18 मई को दो स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसके उपरांत वह अपने माता पिता के साथ सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम कलेन्डा में पहुची, जहाँ वो स्वेच्छा से कलेन्डा के शासकीय हाई स्कूल में बनाए गए क्वारेंटाईन सेन्टर में 24 मई 2020 से रह रहे थे, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी नियमित रूप से जाँच की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो ने बताया कि क्वारेंटाईन सेंटर पर 23 लोग रह रहे थे, जिनमें 17 पुरूष और 06 महिलाएं शामिल है। महिला के खराब स्वास्थ्य की सूचना मिलने पर रात्रि 03ः30 बजे 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची एवं महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली लाया गया। केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के द्वारा जांच उपरांत महिला को मृत्यु घोषित किया गया ।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि उसमें किसी भी तरह के कोरोना सम्बन्धी लक्षण नही थे, फिर भी उसका आर.टी.पी.सी.आर के लिए सैम्पल रायपुर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली मे उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके उपरांत मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा । बच्चों की देखरेख कलेण्डा में उसके नाना-नानी कर रहे हैं, जिसमें उनका सहयोग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया महिला की मृत्यु कोरोना सम्बन्धी नहीं है। - महासमुंद 02 जून : मंगलवार 02 जून 2020 को कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। तकरीबन दो घंटों तक विभिन्न वार्डो और चिकित्सालय में प्रदाय की जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया। शौचालय, लॉन्ड्री, एस एन सी यू और आपत्कालन वार्ड तथा वेन्टीलेटर्स व भर्ती बिस्तरों के बारे में जानकारी ली। साथ ही मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांच आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ रवि मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ आरके परदल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ छत्रपाल चंद्राकर एवं कोरोना वायरस एवं नियंत्रण दल के नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।