- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री उमेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में सीमा जांच चौकी नर्रा (कोमाखान) पर राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा रात 12 बजे कार्रवाई की गई। जांच के दौरान वाहन में लगभग 280 कट्टा धान का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। जब अधिकारियों ने चालक से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तो वह धान से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इस पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया गया और धान से लदे वाहन को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा की अभिरक्षा में रखा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, कोमाखान तहसील के बाघामुड़ा समिति में किए गए निरीक्षण के दौरान तीन किसानों का धान गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। धान की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर 170 क्विंटल धान वापस लौटा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसानों को बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन की इन कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि अवैध धान परिवहन और खराब गुणवत्ता के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : 76 वाँ गणतंत्र दिवस महासमुंद जिले में पूरे गरिमामय तरीक़े से मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर सुबह 9:00 बजे ध्वजारोहण करेंगे।
जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्य अतिथि श्री बघेल का समारोह स्थल पर आगमन सुबह 8:58 बजे होगा। 9:00 बजे ध्वजारोहण एवं सलामी लेंगे। 9:03 बजे परेड का निरीक्षण करेंगे। 9:15 बजे से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे मार्च पास्ट, सुबह 9:50 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10:30 बजे विभागीय झांकियों का प्रदर्शन, 10:45 बजे पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण और सुबह 11:00 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार जिले में 25 जनवरी 2025 को सभी नगरीय निकायों में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। जारी निर्देशानुसार 25 जनवरी को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। जिले के नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिए आम चुनाव की प्रक्रिया के तहत नामांकन जमा करने की शुरुआत 22 जनवरी 2025 से हो चुकी है।नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, शनिवार 25 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्र लिए जाएंगे। चूंकि इस दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं है, इसलिए नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सामान्य रूप से जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित उम्मीदवारों और दलों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नामांकन पत्र जमा कर लें।
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार अवैध धन परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बुधवार रात अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा श्री उमेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में सीमा जांच चौकी नर्रा पर रात्रि गश्त के दौरान कार्रवाई की गई। रात 12 बजे जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी04/ZC/0440 में लगभग 280 कट्टा धान का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया।वाहन चालक श्री भेखराम साहू, ग्राम गोतमा, थाना खरियार रोड, जिला नुआपाड़ा (ओडिशा) से संबंधित था। जांच के दौरान धान से संबंधित किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर मौजूद मंडी अधिकारी श्री कुशलराम ध्रुव, श्री यशवंत कुमार रात्रे, और सिपाही श्री बालकृष्ण प्रधान ने धान से लदे वाहन को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। जब्त किए गए वाहन और धान को कृषि उपज मंडी समिति, बागबाहरा की अभिरक्षा में रखा गया है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज पूरे उत्साह और गरिमा के साथ महासमुंद जिले में मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारी-कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि इस शपथ का उद्देश्य लोकतंत्र की मजबूती और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी को संकल्प दिलाया कि वे निर्भीक होकर, किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाते हुए कहा कि “हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।“ इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, और विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और शाखाओं में भी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इन सभी ने भी लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए शपथ ली।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाछत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ पंजाबी, गुजराती, ओड़िया संस्कृति की दिखेगी झलकमहासमुंद : गणतंत्र दिवस के लिए आज कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक और उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पूर्वाभ्यास में रक्षित निरीक्षक दीप्ति कश्यप के नेतृत्व में पुलिस, नगर सैनिक, एनसीसी एनएसएस की कुल 11 टुकड़ियों ने परेड की सलामी दी। रिहर्सल स्थानीय मिनी स्टेडियम में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे। मिनी स्टेडियम में रिहर्सल सुबह 9.00 बजे शुरू हुई।आज फुल ड्रेस रिहर्सल में 6 स्कूलों द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत संगीत पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दिया गया। आज उनकी भी अंतिम रिहर्सल की गई। समारोह का मुख्य आकर्षण 14 स्कूलों के लगभग 900 बच्चों द्वारा एरोबिक्स जुंबा पीटी प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 13 विभागों की झांकी निकाली जाएगी। शहीद के परिजनों का सम्मान व उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने तैयारी का जायजा भी लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा, तहसीलदार के.के. साहू एवं संबंधित अधिकारी - कर्मचारी मौजूद थे।
ज़िला मुख्यालय के मुख्य समारोह में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ध्वजारोहण करेंगे
जिले में 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ज़िला मुख्यालय महासमुंद के मुख्य समारोह में प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ध्वजारोहण करेंगे तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में प्रातः 9:00 बजे शुरू होगा। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने यहां सभी तैयारियों का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश दिए। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में अवैध धान खरीदी, परिवहन व भंडारण पर खाद्य विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में गढ़फुलझर और सराईपाली के बीच संयुक्त टीम द्वारा रात्रि में धान की अवैध परिवहन करते एक ट्रेक्टर और ट्रक को पकड़ा गया। जिसमें क्रमशः 100 कट्टा धान और 875 बोरे धान ले जाते हुए पकड़े गए। मिली जानकारी के अनुसार चिमरकेल इलाके में जांच के दौरान टीम द्वारा दोनों वाहनों को रोककर दस्तावेज मांगे गए।
जांच में पाया गया कि ट्रेक्टर में लदा 100 कट्टा धान पूरी तरह से बिना दस्तावेज के था। वहीं ट्रक में लदे 875 बोरे धान गढ़फुलझर समिति से बरौली के रियांस राइस मील के लिए जारी डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) के नाम पर धान का उठाव किया गया था। लेकिन, इसे बरौली के बजाय सराईपाली की ओर ले जाया जा रहा था। जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। दोनों वाहनों को तुरंत जप्त कर लिया गया है और अवैध धान के मालिकों से दस्तावेजों की पुष्टि और जांच शुरू कर दी है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाआदर्श आचरण संहिता लागू, संपत्ति विरूपण पर सख्ती के निर्देशमहासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2024-25 की समय-सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ’छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 के तहत किसी भी शासकीय या अशासकीय संपत्ति को बिना स्वामी की लिखित अनुमति के विरूपित करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय श्रेणी में आता है, और इसके लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी।यदि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संपत्ति स्वामी संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद गठित टीम कार्रवाई करेगी। पुलिस विभाग ऐसे मामलों की जांच कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति या दल संपत्ति विरूपण में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए ये कदम चुनाव को निष्पक्ष और अनुशासन पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संपत्ति विरूपण रोकने के लिए टीम गठित का गठन किया गया है। टीम में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। टीम का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और मुख्य नगर पालिका अधिकारी या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समन्वय से किया गया है। टीम द्वारा सघन निरीक्षण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जाएगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं निर्वाचन व्यय दल को अवगत कराएगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगामहासमुन्द : नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर), माइक, वाहनों के उपयोग, चुनावी कार्यालय खोलने, सभा एवं रैली आयोजित करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन संचालन के लिए नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को सक्षमता प्रदान करते हुए अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्वाचन संचालन हेतु वाहन, माईक, लाउडस्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय खोलने, सभा, रैली आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका परिषद् महासमुंद हेतु कार्यालय कक्ष क्रमांक 14, नगर पंचायत तुमगांव हेतु कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव तथा नगर पालिका परिषद् बागबाहरा व सरायपाली एवं नगर पंचायत पिथौरा और बसना के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का स्थान निर्धारित किया गया है। इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय व जिला पंचायत सभाकक्ष तथा पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत उपरोक्त अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओ/प्रचार/जुलुस में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगें एवं मध्यम आवाज मे ही प्रयोग किए जाएंगे।लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाऊड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास नगर पालिका, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
संबंधित अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए आयोग के सुसंगत प्रावधानों के अधीन दांडिक कार्यवाही की जावेगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादी में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जावेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक महासमुंद जिले के नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायतों, समस्त जनपद पंचायतों में प्रभावशील रहेगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाजिले में आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने का आदेश जारीमहासमुन्द : जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के ने आदेश जारी किया है। जिले की सीमा में निवासरत सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) व धारा 21 के तहत जारी किया गया है। आगामी चुनावों में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय मुंबई के आदेश और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया और प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की गई है।
जारी आदेशानुसार जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी तथा अपने-अपने आग्नेय अस़्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करायेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ, औद्योगिक, शैक्षणिक और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी और बिना अनुमति परिसर की सीमा से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।जिन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र की आवश्यकता प्रतीत होता है, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच थाना प्रभारी द्वारा कर, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुवीक्षण समिति को भेजा जाएगा। समिति अंतिम निर्णय लेगी। थाना प्रभारी जमा शस्त्रों का पंजीकरण करेंगे और पावती देंगे। 28 फरवरी 2025 के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारकों को उनके शस्त्र वापस किए जाएंगे। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश वर्तमान में लागू नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे। किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी।
संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, लेकिन इनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि के चित्र नहीं लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, बशर्ते इनमें राजनीतिक प्रचार शामिल न हो। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : जिला पंचायत सीइओ श्री एस. आलोक एवं अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू ने आज प्रेस वार्ता लेकर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए घोषित समय-सारिणी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय अंतर्गत नगरपालिका - महासमुंद बागबाहरा, सरायपाली एवं नगर पंचायत अंतर्गत - पिथौरा, बसना, तुमगांव की चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन बुधवार 22 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा।मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति बुधवार 22 जनवरी 2025 को होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मंगलवार 28 जनवरी 2025 निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) बुधवार 29 जनवरी 2025 को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख शुक्रवार 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। मतदान (यदि आवश्यक) हो नगरीय निकाय हेतु मंगलवार 11 फरवरी 2025 को निर्धारित किया गया है तथा नगरीय निकाय हेतु मतगणना और परिणाम की घोषणा शनिवार 15 फरवरी 2025 की जाएगी। नगरीय निकाय के लिए मतदान का समय प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न होगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन सोमावर 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति सोमवार 27 जनवरी 2025 को होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि सोमवार 03 फरवरी 2025 निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) मंगलवार 04 फरवरी 2025 को होगी। अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख गुरूवार 06 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पहला चरण का मतदान सोमवार 17 फरवरी 2025 को होगा जिसमें जिले के बसना और सरायपाली क्षेत्र शामिल है। इसी तरह द्वितीय चरण के तहत पिथौरा और बागबाहरा क्षेत्र में गुरूवार 20 फरवरी को मतदान होगा तथा तृतीय चरण के तहत महासमुंद क्षेत्र में रविवार 23 फरवरी 2025 को मतदान निर्धारित किया गया है। मतदान के लिए प्रातः 6:45 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक का समय रहेगा। खंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना (यदि आवश्यक हो) तीन चरणों में की जाएगी। जिसमें प्रथम चरण की तिथि मंगलवार 18 फरवरी, दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 21 फरवरी एवं तीसरे चरण के लिए सोमवार 24 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित है।सारणीकरण और अंतिम परिणाम की घोषणा अंतर्गत पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर प्रथम चरण की घोषणा बुधवार 19 फरवरी, द्वितीय चरण में शनिवार 22 फरवरी और तृतीय चरण में मंगलवार 25 फरवरी को घोषणा की जाएगी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर प्रथम चरण की घोषणा गुरूवार 20 फरवरी, द्वितीय चरण में रविवार 23 फरवरी और तृतीय चरण में 25 फरवरी 2025 को निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष कर्मा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिला प्रतिनिधि मौजूद थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासमय सीमा की बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन की दी गई जानकारीकोई भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बगैर न मुख्यालय छोड़ेंग न अवकाश पर जाएंगेगणतंत्र दिवस आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनाया जाएगामहासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आज समय सीमा की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अनिवार्यतः पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए है। अतः आचार संहिता का पालन कड़ाई से करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के न ही अवकाश पर जाएंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।श्री आलोक ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय अंतर्गत नगरपालिका - महासमुंद बागबाहरा, सरायपाली एवं नगर पंचायत अंतर्गत - पिथौरा, बसना, तुमगांव की चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन बुधवार 22 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। उन्होंने निर्वाचन में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिए है।इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न होगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन सोमवार 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्री रवि साहू ने बताया कि संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। राजनीतिक पोस्टर बैनर को निकालने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे। किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे।गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, लेकिन इनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि के चित्र नहीं लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, बशर्ते इनमें राजनीतिक प्रचार शामिल न हो। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए रविवार 26 जनवरी ”गणतंत्र दिवस“ एवं गुरुवार 30 जनवरी 2025 ”महात्मा गांधी निर्वाण दिवस“ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने उक्त शुष्क दिवस पर महासमुंद जिले की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल.-3 सपना बार एंड रेस्टोरेंट, देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार महासमुंद तथा देशी, विदेशी, कम्पोजिट अहातों को बंद रखने आदेशित किया है। उक्त दिवस में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : सरायपाली तहसील के ग्राम चिवराकुटा में अनुविभागीय अधिकारी (आईएएस) सुश्री नम्रता चौबे के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई की। तहसीलदार श्री श्रीधर पंडा ने बताया गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में एक माजदा गाड़ी से 450 कट्टा धान अवैध रूप से परिवहन करते पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि यह धान बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था।प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को रोककर जांच की, जिसमें परिवहन संबंधी किसी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद गाड़ी और धान को जब्त कर लिया गया। जब्त धान और वाहन को मंडी के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और बिचौलियों पर नियंत्रण के लिए ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अवैध भंडारण की जानकारी मिलने पर तुरंत इसकी सूचना दें, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : जिला परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस महासमुंद तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा रविवार को जिले में आने वाले पिथोरा, बसना, सरायपाली क्षेत्र के 54 स्कूल बसों की जांच की गई, जांच में 06 बसों से सामान्य त्रुटि पाए जाने पर 20400 रुपए शमन शुल्क वसूल किया गया और श्रद्धा पब्लिक स्कूल की 1 बस में परमिट , फ्लोर जर्जर, मोटर यान कर बकाया पाए जाने पर जप्त कर पिथौरा थाने में खड़ा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपस्थित सभी चालकों का सुगर, बी पी और आंखो की जांच किया गया। साथ ही सभी स्कूल बसों को बताया गया कि बस चालक एवं परिचालक दोनों को वाहन संचालन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तत्काल फास्टेड बॉक्स, अग्निशमन एवं इमरजेंसी डोर का उपयोग करने बतलाया गया।इसके अलावा स्कूली बसों में आने जाने वाले बच्चों को चढ़ते एवं उतरते समय हमेशा सावधानी के साथ बच्चों उतारने व चढ़ाने बताया गया। साथ ही स्कूली बसों के संचालन के दौरान किसी प्रकार का शराब सेवन नहीं व नशे की हालत में वाहन नही चलाने और हमेशा यातायात नियमों का पालन करने समझाया गया। उक्त स्कूल बस भौतिक परीक्षण शिविर कार्यक्रम में परिवहन कार्यालय से जिला परिवहन अधिकारी श्री राम कुमार ध्रुव, श्री रामभरोसा निर्मलकर, श्री विपिन साहू, श्री लखन पटेल, श्री मेघू राम एवं यातायात महासमुंद से प्रधान आरक्षक श्री दर्शन सिदार एवं तथा स्वास्थ्य विभाग से डॉ रिंकू बारीक, बी पी कर, त्रिलोचन चौधरी हेमचंद मांझी समीर पटेल रोहित चौहान उपस्थित रहे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाजन-जन के लिए सुशासन, हमारी सरकार का संकल्प - मुख्यमंत्री श्री सायमहासमुंद : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम रायपुर से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के माध्यम से राज्य के 5 लाख 62 हजार 112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं विधायक गण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों सहित महासमुंद जिला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। जिले के सभी विकासखण्डों में हितग्राही और जनप्रतिनिधि वीसी के माध्यम से जुड़े थे। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में श्री येतराम साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री यतेन्द्र साहू, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा सहित श्री आनंद साहू, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही मौजूद थे।
शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार से अधिक हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 जनवरी को देशभर के 50 हजार गांवों में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में महासमुंद में शामिल होंगे। इस अवसर पर योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके तहत जिला स्तर पर स्वामित्व योजना कार्यक्रम का आयोजन शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल भी शामिल होंगे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शनिवार 18 जनवरी को महासमुंद में प्रस्तावित स्वामित्व योजना कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में आज सुबह कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं जनप्रतिनिधियों ने शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही हेलीपैड पर की जा रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मंच व्यवस्था के साथ विशिष्ट व्यक्तियों और गणमान्य नागरिकों प्रवेश द्वार और निकासी द्वार की जगह का भी अवलोकन किया। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। अन्य आवश्यक तैयारी करने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं। इस अवसर पर जिला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाशिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन सजगता से करें : कलेक्टरमहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अपार आईडी निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उन संकुलों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जो आईडी निर्माण में पीछे चल रहे हैं। कलेक्टर ने संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने और पोर्टल पर डाटा समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.आर. सावंत और जिला मिशन समन्वयक श्री रेखराज शर्मा उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी 20 जनवरी से शुरू होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारियां गंभीरता से और समय पर पूरी की जाएं। परीक्षा संचालन का स्तर बोर्ड परीक्षा के समान रखा जाए और सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। अर्द्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कमजोर परिणाम वाले स्कूलों में नियमित मॉनिटरिंग और बेहतर कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि स्कूलों में शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें और गणित, विज्ञान और भाषा विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल समन्वयकों को अपने अंतर्गत आने वाले स्कूलों का नियमित अवलोकन करने और विद्यार्थियों की पढ़ाई की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्यान्ह भोजन, शिक्षा गुणवत्ता आदि पर विशेष ध्यान देने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि सभी शिक्षक समय पर विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में नशाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई शिक्षक स्कूल में नशा करते पाया गया तो उसे तुरंत निलंबित किया जाएगा। साथ ही बैठक में जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई।
कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पात्र विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में परीक्षा पे चर्चा 2025 की जानकारी ली गई जिसमें महासमुंद जिले ने “परीक्षा पे चर्चा 2025“ के तहत शानदार प्रदर्शन करते हुए 79.85 प्रतिशत परिणाम के साथ 96,567 प्रविष्टियों के माध्यम से राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले की शालाओं में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनकी दिन-प्रतिदिन जानकारी ट्रैकर के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। इन गतिविधियों को अधिक प्रभावी रूप से प्रचारित करने के लिए संबंधित हैशटैग का उपयोग कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाएगा, जिससे जागरूकता और सहभागिता बढ़ सके। बैठक में सहायक संचालक एन.के. सिन्हा, संपा बोस सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे तथा विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। -
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महासमुंद : सरायपाली तहसील के चारभाटा गांव में आज खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 80 बोरा अवैध धान जब्त किया। तहसीलदार श्री श्रीधर पंडा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव में अवैध रूप से धान का भंडारण किया गया है।सूचना के आधार पर टीम ने जीतू गुप्ता के घर पर छापा मारा, जहां बिना किसी वैध दस्तावेज और अनुमति के धान का भंडारण पाया गया।मौके पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई, लेकिन वह धान के स्रोत और वैधता के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जब्त किए गए धान को सरकारी गोदाम में सुरक्षित रखा गया है। और मामले की जांच जारी है।अवैध भंडारण और परिवहन रोकने के लिए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। -
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खामियों पर नोटिसमहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह के आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा बालाजी पॉवर प्लांट बेलसोंडा महासमुन्द जाकर जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री मनीष कुमार कुंजाम सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार, श्री शशिकांत सिंह सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द, श्री डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, श्री राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, उपस्थित रहे। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ०ग० कारखाना नियमावाली 1962 के जो उल्लंघन पाए गए है।उक्त संबंध में कारखाना प्रबंधन को कारण बताओ सूचना प्रेषित किया जावेगा। परिवहन विभाग द्वारा जांच में कारखाना प्रबंधन को तौल कांटा (वे-ब्रीज) का एक महीने की डाटा कारखाना प्रबंधन को तलब किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा जांच किया गया, जिसमें कारखाना में किसी प्रकार कमियां नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में प्रबंधन द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया जावेगा।साथ ही संस्थान में अन्य दस्तावेज संधारित नहीं पाये जाने पर 07 दिवस के भीतर त्रुटि पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया। इसी प्रकार मेसर्स इनलैण्ड स्पेशियलिटी मेटल प्रा०लि० ग्राम बिरकोनी महासमुन्द का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार द्वारा जांच किया गया, जिसमें बगैर सुरक्षा उपकरण के कार्य करते पाये गये। तत्संबंध में प्रबंधन को एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। आगामी वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा।श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण में ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं लिया पाया गया एवं बीओसी एक्ट 1996 में भी अनुज्ञप्ति नहीं लिया पाया गया। प्रबंधन द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन द्वारा निर्धारित दर से कम भुगतान करना पाया गया। ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर से कम भुगतान करने पर अंतर की राशि समक्ष में भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। -
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धान खरीदी केन्द्रों के पर्यवेक्षण और पदीय दायित्वों का निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरतने के कारण हुआ निलंबनमहासमुंद : राज्य शासन के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य के अंतर्गत उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण में लापरवाही और कदाचरण के आरोप में श्री एस.के. डे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड पिथौरा, जिला महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत की गई है।श्री एस.के. डे पर जानबूझकर लापरवाही और मनमानी करने का आरोप है, जिससे राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। यह आचरण सेवा नियमों के प्रतिकूल पाया गया। निलंबन के दौरान श्री एस.के. डे का मुख्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।उल्लेखनीय है कि विगत शुक्रवार को कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा विकासखण्ड पिथौरा के पथरला, जाड़मुड़ा, आरंगी और नरसैयापालम धान खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें श्री एस.के.डे. द्वारा विकासखण्ड पिथौरा में संचालित धान उपार्जन केन्द्रों में समुचित रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जाना पाया था। इसके अलावा धान के बोरे फड़ में बिना स्टैकिंग के रखा गया था जो भौतिक सत्यापन के योग्य नहीं था। उनके द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्य धान खरीदी में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही किया जाना पाया गया था। फलस्वरूप उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह मिनी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंच की व्यवस्था, बेरिकेटिंग और मैदान की स्थिति का विस्तार से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित अधिकारियों को गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय तरीके से आयोजित करने समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच की सजावट और आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।साथ ही, उन्होंने बेरिकेटिंग को सुव्यवस्थित रखने और आगंतुकों के लिए समुचित व्यवस्थाओं जैसे बैठने, पेयजल, और प्रवेश-निकास की सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री हरिशंकर पैकरा, संबंधित जिला अधिकारी और आयोजन से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम को देशभक्ति से ओत-प्रोत और स्थानीय संस्कृति को महत्व को प्राथमिकता देते हुए आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। समारोह स्थल पर 13 विभागों और संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए चलित झांकियों का प्रदर्शन -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में संयुक्त दल द्वारा ग्राम मोहकम में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर गुरुवार की सुबह औचक जांच किया गया। जांच दल द्वारा उत्खनन करते मशीन को घेर कर जप्त किया गया। मोहकम घाट में अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए रैंप को गहरा कर तोड़ा गया।कार्यवाही के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते 06 हाईवा एवं एक नग चैन माउंटेन मशीन को जप्त किया गया। जप्त चैन माउंटेन मशीन को ग्राम पंचायत लहंगर के उपसरपंच की बाड़ी में सील बंद कर कोटवार के सुपुर्द किया गया। कार्रवाई के दौरान जप्त हाईवा को थाना तुमगांव के सुपुर्द अभिरक्षा में दिया गया। कार्यवाही मे नायब तहसीलदार महासमुंद, सहायक खनिज अधिकारी एवं खनिज विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम शामिल थे। -
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गर्भवती माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और खानपान की जानकारी के लिए पहलमहासमुंद : आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं एवं किशोरी व बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने सुपोषण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महासमुंद के शहरी सेक्टर विश्वकर्मा नगर के आंगनबाड़ी केन्द्र में आज सुपोषण चौपाल का आयोजन किया गया। जिसमें गभर्वती माता निशा सिक्का की गोदभराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में सेक्टर सुपरवाइजर शीला प्रधान ने गर्भवती माताओं के खानपान और स्वास्थ्य संबंधी आदतों को अपने व्यवहार में अपनाने प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें स्वयं के साथ आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होता है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मिलने वाली राशि तथा महतारी वंदन योजना की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि सुपोषण चौपाल में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण से जुड़ी जानकारी दी जाती ह,ै साथ ही कुपोषित बच्चों के वज़न में बढ़ोतरी के लिए उपाय भी बताए जाते हैं। सुपोषण चौपाल में गोदभराई, अन्नप्राशन, जन स्वास्थ्य दिवस, पोषण और स्वास्थ्य से सलाह, परामर्श के साथ ही कुपोषित बच्चों के माता-पिता को सही खान-पान, बच्चों को टीकाकरण कराना और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजू चंद्राकर सहित आसपास की महिलाएं उपस्थित थी।