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महासमुन्द : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिले के सरायपाली तहसील के ग्राम बालसी निवासी श्री जालन्धर प्रधान, ग्राम अर्तुण्डा निवासी श्रीमती पुष्पांजली कुम्हार एवं ग्राम केसराटाल निवासी श्री बाबलू प्रधान के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत किया हैं। इसी प्रकार नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम मंत्री श्री शिवकुमार डहरिया ने जिला मुख्यालय महासमुन्द के श्री विराज चन्द्राकर, श्रीमती सुख बाई पात्रे, सरायपाली तहसील के ग्राम छोटे साजापाली निवासी श्री दुलारसिंह, श्रीमती मोहरमती, ग्राम राजाडीह निवासी श्री श्यामलाल बारी, ग्राम तोष़गांव निवासी श्री मोहित राम, ग्राम मुनगाडीह निवासी नेहा बंजारे, ग्राम बतौरी निवासी श्री रूपेश बेहेरा, सरायपाली निवासी श्रीमती नवीना सोना तथा विकासखण्ड बसना के ग्राम मुनगाडीह निवासी श्री रतन लाल बंजारे एवं श्री मालिकराम बंजारे, ग्राम सलखण्ड निवासी श्री प्रकाश साहू, ग्राम बड़ेसाजापाली निवासी श्री ईश्वर प्रसाद पटेल एवं ग्राम भंवरपुर निवासी श्री श्रवण कुमार के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत किया हैं। इन संबंधित हितग्राहियों को राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य के साथ तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान आर. टी. जी. एस. के माध्यम से किया जा सकेेें। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देश पर जिले में विश्वव्यापी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपायों के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नारा लेखन, कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार समाजिक दूरी का पालन करते हुए जागरूकता रैली, बाहर आने-जाने वालों को समझाईश सहित अन्य गतिविधियां की जा रही है।इस कार्य में स्थानीय स्तर के पंचायत, पार्षद प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गणमान्य नागरिकों, स्थानीय कर्मचारियों, युवा टीम के सदस्य सहयोग कर रहे हैं और लोगों को माॅस्क लगाने की अपील कर रहें हैं। ताकि वे लोग अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के संक्रमण एवं प्रभाव को फैलने एवं बचाव के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकें। -
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सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में फायर फाईटिंग सिस्टम के साथ फायर बकेट रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
संविदा दर पर काम करने के लिए इच्छुक सेवानिवृत्त चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्निशियन संबंधित बीएमओ से सम्पर्क कर पा सकते है नियुक्ति
मितानिनों की दवा पेटी में मरीजों के लिए दवा के साथ-साथ दवा पर्ची प्रिंटिंग कराकर अनिवार्य रूप से दें: कलेक्टर श्री डी. सिंह
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन ंिसंह ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति एवं बचाव के उपायों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र कुमार नायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. मंडपे, अधीक्षण यंत्री श्री टी.आर. धीवर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सीमा ठाकुर, श्रीमती ऋतु हेमनानी, खाद्य अधिकारी श्री नीतिश त्रिवेदी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज सिन्हा, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक श्री हिमांशु भारतीय सहित स्वाास्थ्य एवं अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में हम सभी वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सभी के सहयोग से हमें इस महामारी से निपटना है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा मरीजों के सुगमता से इलाज के लिए अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन के साथ ऑक्सीजन बेड्स तथा आवश्यक दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे हालात में किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम तथा बुखार होने पर वे इसका तत्काल जांच कराए और दवा लेना प्रारंभ कर दें। इससे बीमारी को बढ़ने और गंभीर स्थिति जैसे हालात को समय रहते रोका जा सकता है। उन्हांेने इस दौरान वैक्सीनेशन सहित कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग को बढ़ाए जाने के लिए विशेष जोर दिया। मितानिनों की दवा पेटी में दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने। मितानिनों की दवा पेटी में मरीजों के लिए दवा के साथ-साथ दवा पर्ची प्रिंटिंग कराकर अनिवार्य रूप से दें ताकि मरीज आसानी के साथ कौन सी दवाई किस समय में कितनी मात्रा में खाना है, इसे मरीज आसानी से जान सकें।कलेक्टर ने कहा कि अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता पूर्वक कार्य करने से ही लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफलता मिलेगी। जिले में और अधिक संक्रमण न फैले इसके लिए यह जरूरी है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति बिना टेस्टिंग के न तो गांव में और न ही शहर में जाए। आवश्यकता अनुसार उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर और आइसोलेशन केेन्द्र में रखने की व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वालों की रेल्वे स्टेशन, जिले के अंतर्राज्यीय सीमाओं के एन्ट्री पाइंट पर ही टेस्टिंग सुनिश्चित कराते रहंे। हमारा फोकस टेस्टिंग के साथ-साथ मरीजों के इलाज, वैक्सीनेशन, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा सघन जांच पर होना चाहिए। कान्टेक्ट ट्रेसिंग से संक्रमण को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल से अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र के बॉर्डर में जिले के भीतर प्रवेश करने वाले लोगों का टेस्ट, जैसे थर्मल स्केनिंग, आॅक्सीमीटर एवं संदिग्ध व्यक्तियों का कोविड-19 का टेस्ट किट के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराएं। जिले के भीतर 72 घंटे की पूर्व निगेटिव रिपोर्ट देखकर ही प्रवेश की अनुमति दें। यदि माल वाहक वाहन अंतर्राज्यीय सीमा से होकर जिले को पार करके लंबी दूरी के लिए जा रहें हैं, तो ऐसे माल वाहक वाहन में स्टीगर लगाकर सीधे जाने की अनुमति दें। यदि कोई माल वाहक वाहन जिले में आ रहा है तो उस वाहन के चालक एवं परिचालक का कोविड-19 का टेस्ट सीमा क्षेत्र पर कराएं। इसी तरह यात्री वाहन से अन्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों का कोविड-19 की जाॅच अनिवार्य रूप से कराएं। यदि कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो सीमा पर बनाए गए क्वारेंटाईन सेंटर पर निश्चित अवधि के लिए रखें तथा उनके उपचार, भोजन सहित अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं।
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान देश एवं प्रदेश के चिकित्सालयों में हो रही आगजनी की घटना को ध्यान मंे रखते हुए यहां के सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में फायर फाईटिंग सिस्टम के साथ फायर बकेट रखने के निर्देश दिए है। चिकित्सालयों में मरीजों का सुगमता से इलाज के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा सभी चिकित्सालयों में आकस्मिक विद्युत विच्छेद होने की स्थिति से निपटने के लिए जनरेटर, इन्वर्टर अनिवार्य रूप से रखें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में वेंटीलेटर, आॅक्सीजनयुक्त बिस्तरों, आवश्यक चिकित्सा उपकरणांे तथा दवाईयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दें। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मरीजों के ईलाज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा वार्ड स्तर पर आॅक्सीमीटर, दवाईयां, थर्मल गन खरीदने के लिए पंचायत एवं पार्षद निधि का उपयोग कर सकते हैं। ताकि मरीज आवश्यतानुसार इसका तत्काल उपयोग कर सकें। जो बीमारी को बढ़ने से रोकने में मददगार होगी।
कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संविदा दर पर काम करने के लिए इच्छुक सेवानिवृत्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्निशियनों को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर सहमति दे सकते है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कोरोना संकट काल में राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मई एवं जून माह का चावल एकमुश्त मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को चावल के लिए कोई दिक्कत न हो। उन्होंने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रांे को इसका शीघ्र भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्य श्रेणी के चावल कार्ड धारकों को माह मई-जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोरोना काल के चलते माह मई-जून यानी दो माह का चावल एक साथ वितरण किया जाए।
जिसका लाभ महासमुंद जिले के 2,73,125 राशन कार्डधारियों को मिलेगा। इनमें अन्त्योदय श्रेणी के 50 हजार 447, प्राथमिकता श्रेणी के दो लाख 18 हजार 731, निःशक्तजन श्रेणी के 1088, एकल निराश्रित श्रेणी के दो हजार 628 एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के 231 राशन कार्डधारियों के लिए चावल का आबंटन जारी कर वितरण मई में कराया जाएगा। चावल कार्डधारी अपनी सुविधानुसार एक व दो माह का चावल ले सकते है। चावल कार्ड धारियों को 02 माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरण करने के संबंध में सूचना के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने निर्देश दिए गए हैं। चावल कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार 01 या 02 माह का चावल प्राप्त कर सकेंगे। उसे 02 माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के माध्यम से 02 माह के चावल भण्डारण करने कहा है।
उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवहार के संबंध में शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिले के सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों से माह मार्च 2021 का घोषणा पत्र एवं माह मई 2021 में 2 माह का चावल एवं अन्य चावल सामग्री उठाव के लिए डिमांड ड्राफ्ट 30 अप्रैल 2021 तक प्राप्त कर विभागीय वेबसाइट में डाटा एंट्री पूर्ण कर लिया जाए। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से माह मई 2021 से जून 2021 की खाद्यान्न सामग्री का चावल कार्ड धारी हितग्राहियों को एकमुश्त वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। -
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महासमुन्द : छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में स्थित निजी अस्पतालों एवं पैथोलाॅजी केन्द्रों में कोविड-19 जाॅच के लिए आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट एवं ट्रू नाॅट टेस्ट के संबंध में शुल्क निर्धारित किया हैं। इनमें यदि कोविड-19 का सेम्पल कलेक्शन पैथोलाॅजी संेटर में लिया जाता है तो जाॅच शुल्क प्रति आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 550 रूपए, प्रति ट्रू नाॅट टेस्ट के लिए 1300 रूपए एवं प्रति रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रूपए की राशि लिया जाएगा।
इसी तरह यदि कोविड-19 का सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर से या प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो अतिरिक्त जाॅच शुल्क प्रति आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 200 रूपए, प्रति ट्रू नाॅट टेस्ट के लिए 200 रूपए एवं प्रति रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 200 रूपए की राशि लिया जाएगा। इस शुल्क में सेम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क एवं कंज्युमेबल, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल है। निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलाॅजी केन्द्रों द्वारा कोविड-19 जांच की निर्धारित दरों को मरीज प्रतीक्षालय, बिलिंग काउंटर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना एवं इसके लिए आई.सी.एम.आर. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। -
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महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज महासमुन्द विकासखण्ड के ग्राम पचरी एवं बरेकेल पहुंचकर क्वारेंटाईन सेंटर का अवलोकन किया। इस दौरान वहां ग्राम पंचायत में बनाए गए क्वारेंटाईन संेटर में रूके हुए लोगों से मुलाकात कर चर्चा की और उनके स्वास्थ्य के बारें में जानकारी ली। इस दौरान क्वारेंटाईन संेटर में निवासरत् लोगों ने बताया कि वे कार्य के सिलसिले से अन्य प्रदेश चले गए थे। लाॅकडाउन के लगने की जानकारी मिलने पर वे वापस अपने गांव आकर क्वारेंटाईन सेंटर पर ठहरें हुए है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां आने पर हम सभी लोगों का स्वास्थ्य जाॅच किया गया है। हम सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ है। निर्धारित अवधि के उपरांत स्वास्थ्य ठीक रहने पर हमें अपने-अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्हांेने बताया कि पंचायत एवं घर के पारिवारिक सदस्यों द्वारा बाहर से ही उन्हें भोजन बनाने के लिए सूखा राशन सामग्री, दाल, सब्जियां, लकड़ियां इत्यादि मूलभूत सामग्रियां नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है तथा महिला एवं पुरूषों के ठहरनें के लिए अलग-अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है। हम सभी लोेग यहां खाना बनाकर खाते है। क्वारेंटाईन सेंटर पर किसी भी प्रकार की हमें कोई असुविधा नहीं हैं। चिकित्सकीय टीम द्वारा प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के बारें में जानकारी लेते रहते है।
कलेक्टर ने क्वारेंटाईन संेटर पर उपस्थित मितानिनों के दवाई पेटी का निरीक्षण करते हुए दवाईयों की उपलब्धता एवं दवाई पर्ची की जानकारी ली। इस पर बताया गया कि ब्लाॅक स्तर से दवाईयां उपलब्ध कराई गई है और दवाई पर्ची अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि दवाई पर्ची प्रिंटिंग होने के उपरांत सभी मितानिनों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर की उपस्थिति में सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने कोविड-19 के गाईड लाईन का पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन पैकेट उपलब्ध कराया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, एसडीएम श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, तहसीलदार श्री मूलचंद चोपड़ा, जनपंद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रदीप प्रधान एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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जिन पंचायतों के क्वॉरेंटाइन सेंटर में ग्रामीण रुके हुए हैं वहां ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं
होम आईसोलेशन व्यक्तियों को निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार दवाई उपलब्ध करायें
महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी नगर पंचायत और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने- अपने क्षेत्र में कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु हर तरह के प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों के क्वॉरेंटाइन सेंटर में ग्रामीण रुके हुए हैं वहां ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिन सीमावर्ती गांव से जिले में प्रवेश किया जाता है, बॉर्डर के उस चेक पोस्ट में ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था सुनिश्चित हो यह ध्यान रखा जाए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भीजरूरत के मुताबिक किराना सब्जी फल आदि ठेले, वाहन साइकल आदि में बेचने के लिए भी तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनुमति प्रदान करें।
कलेक्टर श्री डी.सिंह ने विकासखण्ड के अन्तर्गत संचालित अस्पतालो और कोविड केयर सेंटर में बेड, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था एवं ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था अनुविभागीय दण्डाधिकारी से समन्वय से करने को कहा है। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये लक्षण-रहित व्यक्तियों के निवास-गृह में आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में होम आईसोलेशन की अनुमति दिया जाना है। निवास गृह अपर्याप्त, आवश्यक व्यवस्था अनुपलब्ध होने दशा में उपयुक्त आईसोलेशन सेंटरध् कोविड-19 केयर सेंटर में रखा जाना है। होम आईसोलेशन में रखे गए पॉजिटिव व्यक्तियों को निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार दवाई उपलब्ध करायें ।
उन्होनें ब्लाक मेडिकल ऑफिसर से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुये सभी विकासखण्ड मुख्यालय में ऑक्सीजन सेंटर स्थापित करने को कहा है, जिससे किसी भी आपात-स्थिति की दशा में प्रभावी सहायता एवं कार्यवाही की जा सकें। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों में समुचित संख्या में ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।उन्होनें ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मितानिनध्एम.पी.डब्ल्यू. इत्यादि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर लक्षण को-मॉर्बिटिटी वाले व्यक्तियों का ऑक्सीजन लेबल, ऑक्सीमीटर के माध्यम से लेने तथा ऑक्सीजन लेबल 94 से कम होने पर तत्काल कोविड-19 जांच कराते हुये निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। -
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महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने 24 अप्रैल 2021 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 अपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महासमुंद जिला के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 6 मई 2021 प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ।
इस आदेश के कंडिका 4 में सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी किंतु आवश्यक वस्तुओं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक दी गई थी । जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक दी गई है। इसी प्रकार इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 5 में स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाओं तथा अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि को इस समय अवधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। किंतु शॉप स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। इसमें संशोधन करते हुए स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाओं यथा अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से होम डिलीवरी प्रतिबंधित कर दिया गया है। -
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महासमुन्द: बागबाहरा अनुविभाग में वर्तमान में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगो को व उनसे प्रभावित लोगों को उनके लक्षण के आधार पर चिकित्सा विभाग के मार्गदर्शन में स्थानिय प्रशासन द्वारा जनसहयोग से 1000 कोविड के प्रिस्क्रबाईड दवाई कीट वितरण का अभियान चलाया जा रहा है।
होम आइसोलेशन में रह रहे लोगो को सही समय मे यह दवाइयां यदि मिल जाएगी तो उम्मीद है उनके हालत में जल्द सुधार हो जाएगा। साथ ही वितरण के समय उनका गन मीटर से तापमान जांच हो रही है, और उनका पल्स ऑक्सिमिटर की रिपोर्ट भी ली जा रही है। बी पी एम ने बताया कि ऐसा कॉल सेंटर बनाया गया है जहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जनपद मुख्यालय से प्रत्येक दिवस उन होम आइसोलेशन में रह रहे लोगो की स्वास्थ्य स्थिति को जांनने के लिए फोन कॉल किये जाते है।
साथ ही यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण लक्षण तेज लगते है तो शीघ्र उन्हें हॉस्पिटल भर्ती होने या कोविड केअर सेंटर लाने के इंतेज़ाम किया जाता है। इन दवाई कीट में से 25 हजार रुपए लागत की 101 दवाई कीट इस हेतु दान दिया गया,साथ ही इस हेतु चंद्राकर समाज वाले सहयोग कर रहे है। एस डी एम ने बताया अब तक 600 से अधिक कीट बनाई जा चुकी है, जो फील्ड अधिकारियों के माध्यम जरूरतमंदों,लाक्षणिक व पोसिटिव लोगो को वितरित किया जा रहा है। यह डॉक्टर द्वारा प्रेसक्राइब्ड दवाइयों का कीट है जिसमे 5 दिनों के लिए 6 प्रकार की दवाइयां शामिल है। उम्मीद है जनसहयोग से शासन की इस कार्य से लोगो को संक्रमण प्रभाव से राहत होगी और संक्रमित लोगो को जल्द स्वस्थ होने में सहायक साबित -
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा घर-घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने ग्रामीणों को किया जा रहा प्रेरित
गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के घर गृह भेंट कर परामर्श सेवा भी दे रही हैं आॅगनबाड़ी के कार्यकर्ता एवं सहायिकामहासमुंद : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 1780 आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के माध्यम से 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाओं एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए उनके घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है।महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को 750-750 ग्राम, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 100 ग्राम तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को 1200 ग्राम का रेडी-टू-ईट पैकेट का वितरण पहले एवं तीसरें मंगलवार को किया जा रहा है। ताकि पूरक पोषण आहार का लाभ लाॅकडाउन के दौरान भी हितग्राहियों को मिलंे। इसके अलावा सभी गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के घर गृह भेंट कर परामर्श सेवा भी प्रदाय किया जा रहा है।
इसके अलावा कोरोना काल में प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्रों की साफ-सफाई, टीकाकरण कार्य, वजन यंत्र, यूएचएसएनडी, कंटेमनमेंट जोन में एक्टिव सर्विलांस तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग मंे भी सहयोग प्रदाय किया जा रहा है। सजग अभियान अंतर्गत पालकों को आॅडियों के माध्यम से आवश्यक जानकारी भी प्रदान किया जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट काल में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं द्वारा अपने कर्तव्य का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए ग्रामीणों एवं नगरीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा कोरोना टीका लगाने तथा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क के उपयोग करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, नियमित हाथ साबुन से धोने एवं अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचने की सलाह भी दिया जा रहा है। -
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महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के स्वजनों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें सरायपाली तहसील के ग्राम तोरेसिंहा निवासी श्रीमती चन्द्रकांति आचार्य की मृत्यु 17 नवम्बर 2019 को आग से जलने से होने पर उनके पुत्र श्री दिव्य किशोर के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हंै। -
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महासमुन्द : जिले के सभी वर्गों के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए अपने स्तर पर पहल कर वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एवं जरूरतमंद लोगों को सहयोग तथा सहायता पहुंचाने के लिए बढ़-चढ़कर आगे आ रहे हैं।
इसी कड़ी में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री डोमन सिंह से मुलाकात कर सरपंच संघ के प्रतिनिधि इनमें सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र चंद्राकर, ग्राम खरोरा की सरपंच श्रीमती सुनीता चंद्राकर, कांपा के सरपंच श्री गजानंद साहू, बेलसोंडा की सरपंच श्रीमती भामिनी चंद्राकर, साराडीह के सरपंच श्री साजन यादव एवं बेलसोंडा के उप सरपंच श्री हुलसी चंद्राकर ने कोविड-19 के इस दौर में जीवन दीप समिति को आॅक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदनें के लिए सहयोग के रूप में 40 हजार रूपए का चेक सौंपा। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने जिला प्रशासन की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौर पे गांवों में भी आप लोग जरूरतमंद लोगों का भरपूर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा उपस्थित थे। -
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महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं के विशेष आग्रह पर उन्हें होम डिलीविरी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि चिकन या अण्डा विक्रेता ग्राहकों से मोबाईल के माध्यम से आॅर्डर लेकर यह सुविधाएं सुबह 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक उपलब्ध करा सकते है। लेकिन दुकानों से विक्रय पूर्णतः प्र्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को एसडीएम, तहसीलदार अथवा सीएमओ कार्यालय से अनुमति लेना होगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि पूर्व में जिले के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे फल, सब्जी, किराना, चावल, दाल, आटा, नमक सहित अन्य सामग्री को गली-मोहल्ले एवं कालोनियों में विक्रय की अनुमति साइकिल या ठेले वालों के माध्यम से प्रातः 6ः00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक दी गई थी। इसी तरह चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं को कोविड-19 के निर्धारित गाइड लाइन के निर्धारित शर्तों के अधीन होम डिलीवरी (विक्रय) करने की अनुमति प्रदान की गई है।
संबंधित कार्यालय में चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं का मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारियां रजिस्टर पंजी पर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा। विक्रेताओं को कहीं पर भी एक स्थल पर ठेला अथवा दुकान लगाकर चिकन एवं अण्डा बेचनें की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने एसडीएम एवं सीएमओ को संबंधित दुकानों के सम्पर्क नम्बर सोशल मीडिया एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार करने को कहा है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सालयों में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची फ्लैक्स के माध्यम से चस्पा करें: कलेक्टर
महासमुन्द : जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री डोमन सिंह से नगर पालिका परिषद् महासमुन्द के अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर सहित पार्षदों ने मुलाकात कर कोविड-19 के उपचार में जिले के निजी चिकित्सालयों के अव्यवस्थाओं और मरीजों से अधिक बिलिंग की राशि लेने पर रोक लगाने तथा कोविड 19 के उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर को सार्वजनिक रूप से सभी हॉस्पिटलों में प्रदर्शित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
इस पर कलेक्टर ने उनकी मांगो पर तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा को जिले के सभी निजी चिकित्सालयों के संचालकों से चर्चा करने को कहा। श्री छिकारा ने निजी चिकित्सालयों के संचालकों से चर्चा कर उन्हें चिकित्सालयों में शासन द्वारा कोरोना के ईलाज की प्राप्त प्रतिदिन निर्धारित दर की सूची चस्पा करने को कहा है। साथ ही मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लेने का आग्रह किया है। जैसे पंजीयन शुल्क, बेड शुल्क, सर्जन, निश्चेतना, मेडिकल, कंसल्टेशन, दवाई शुल्क, एनेश्थेसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आॅक्सीजन, आॅपरेशन थियेटर, सर्जरी, कृत्रिम उपकरण एवं प्रत्यारोपण, पैथालाॅजी एवं रेडियोलाॅजी जाॅच, पीपीई किट, एक्स-रे, सोनोग्राफी, हिमेटोलाॅजी, मरीजों के भोजन की व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की निर्धारित दरें चस्पा करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को जिले के सभी निजी चिकित्सालय जिन्हें कोविड-19 के उपचार के लिए अनुमति प्रदान की गई हैं। ऐसे चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चिकित्सालय में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची फ्लैक्स के माध्यम से चस्पा की गई है कि नहीं इसकी जानकारी दो दिवस के भीतर जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। -
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महासमुन्द : कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के चालू माह अप्रैल के वेतन से एक दिन की राशि कटौती के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस संबध्ंा में वित्त विभाग द्वारा 22 अप्रैल को मंत्रालय से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी एवं कोषालय अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 13 अप्रैल 2021 को शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष अंश दान देने की अपील की है। इसके अनुक्रम में राज्य के आईएएस एसोसिएशन, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, राजपत्रित अधिकारी संघ एवं अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वतेन की कटौती करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का अनुरोध किया गया है।वित्त विभाग द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वेतन की राशि कटौती कर बजट शीर्ष में जमा कराने की सुविधा ई-पेरोल सॉफ्टवेयर युटिलिटीज मेन्यू के अंतर्गत रिलीफ फंड अपडेट ऑप्शन में मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा राशियां, लघु शीर्ष 800 अन्य जमा राशियां और योजना क्रमांक 0001 मुख्यमंत्री राहत कोष उपलब्ध कराई गई है। परिपत्र में कहा गया है कि अप्रैल माह के वेतन से एक दिन की राशि का कटौती सुनिश्चित करते हुए वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख-आहरण एवं संवितरण अधिकारी को होगा। -
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महासमुन्द : मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद श्री आकाश छिकारा के द्वारा 21 अप्रैल 2021 को जनपद पंचायत पिथौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खुर्सीपहार के आश्रित ग्राम साल्हेतराई स्थित क्वारेंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री छिकारा ने क्वारेंटाइन सेंटर में रुके हुए प्रवासी श्रमिको से चर्चा कर भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य परीक्षण एवं खाना बनाने की व्यवस्था के सम्बंध में जानकारी ली।
प्रवासी श्रमिको द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा चावल, दाल, सब्जी, जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता बताते हुए क्वारेंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था एवं स्वास्थ्य जांच होना बताया गया जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री छिकारा द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया एवं ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को निर्देश दिया गया कि क्वारेंटाईन सेंटर के बाहर जरूरी ब्यौरों का दीवार पर लेखन करवाया जाये ताकि संबंधितो को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ अनुबविभागिय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा श्री राकेश कुमार गोलछा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा श्री प्रदीप प्रधान एवं वरिष्ठ करारोपण अधिकारीगण उपस्थित रहे। -
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महासमुन्द: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने तहसील बागबाहरा के ग्राम कलमीदादार, तेंदुकोना, लुकुपाली एवं ग्राम खल्लारी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड क्रमांक 06 एवं सरायपाली तहसील के ग्राम कुटेला को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 08 अप्रैल 2021 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों से एक धनात्मक मरीज की पुष्टि हुई है। धनात्मक मरीजो के सम्पर्क में आए क्रमशः 33, 50, 22, 28, 87 एवं 184 लोगों की सेम्पल जाँच रिपोर्ट निगेटिव आयी है। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने वार्ड क्रमांक 06 पिथौरा नगर पंचायत के 03 धनात्मक मरीजों तथा इन गांवों के 01-01 धनात्मक मरीज के मकान को छोड़कर, शेष क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। -
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महासमुन्द : जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सक एलोपैथिक, स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्नीशियनों से कोविड-19 कार्यों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इन पदों के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हस्तलिखित आवेदन पत्र, पहचान पत्र एवं सेवानिवृत्ति प्रमाण या सेवानिवृत्ति संबंधित साक्ष्य के साथ 27 अप्रैल 2021 तक अपने समीपस्थ कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली तथा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह नियुक्ति कोविड-19 के लिए किया जा रहा है तथा यह पद पूर्णतः अस्थाई है। संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी विभाग प्रमुख द्वारा आवेदन को सत्यापित करने के उपरांत त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला स्तर से कार्यादेश जारी किया जाएगा। नियुक्ति उपरांत उन्हें एकमुश्त मासिक वेतन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निर्धारित दर अनुसार प्रदान किया जाएगा। चिकित्सक एलोपैथिक के लिए एकमुश्त मासिक वेतन 58 हजार 100 रूपए, स्टाफ नर्स के लिए 16 हजार 500 रूपए एवं लैब टेक्नीशियन के लिए 14 हजार रूपए निर्धारित किया गया है - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाहोम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजों की जा रही है मॉनिटरिंग
महासमुन्द: होम आइसोलेशन में रह रहें मरीज कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान सही जानकारी दें। होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग कांटेक्ट ट्रेसिंग बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। यह सबसे प्रथम स्टेज होता है जब किसी को भी पॉजिटिव मरीज से दूरभाष के माध्यम से प्रथम बार संपर्क किया जाता है। इस दौरान मरीजों द्वारा सही-सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इसी के आधार पर मरीजों को दवाइयां एवं इनकी मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन के दौरान की जाती है। कांटेक्ट ट्रेसिंग में पॉजिटिव व्यक्ति का नाम, उम्र, संपर्क नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता, वार्ड, जिला, व्यवसाय, सर्दी, खासी, बुखार, सिर दर्द या अन्य कोविड-19 के लक्षण, यदि महिला है तो क्या वह गर्भवती है, इसका विवरण। कोविड सैंपल के प्रकार जैसे एंटीजन, आरटीपीसीआर, ट्रूनाॅट, सैंपल एवं इसका दिनांक, परिणाम आने की तिथि, अन्य गंभीर बीमारी जैसे बीपी, शुगर, गर्भवती, कैंसर, लकवा, टीबी, सिकलिंग, हृदय रोग इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। परिवार में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या, परिवार में 10 वर्ष के उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या, परिवार में गर्भवती महिला की संख्या, यात्रा का विवरण, क्या विगत 15 दिनों में कहीं यात्रा किया गया है, यदि किया गया है तो उसका संपूर्ण विवरण। एक ही घर या परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण, घर में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का विवरण की जानकारी कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान ली जा रही है। पाॅजिटीव मरीजों द्वारा सही जानकारी देने पर होम आइसोलेशन की काउंसलिंग के दौरान मरीजों को घर पर ही देखरेख में मदद मिलती है। होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भी पहुंचाया जाता है। काउंसलिंग के दौरान सही सही जानकारी देने की सलाह भी दी जाती है। कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान मरीज घर पर है या अस्पताल में इसकी भी जानकारी ली जाती है, इसके लिए जो भी कर्मचारी तैनात है, जो पॉजिटिव की सूची प्राप्त होते ही कांटेक्ट ट्रेसिंग का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इस दौरान पॉजिटिव व्यक्ति से सही जानकारी मिलने पर उनका उपचार होम आइसोलेशन के दौरान सही तरीके से किया जा सकता है। इसलिए सैंपल देते वक्त अपना सही मोबाइल नंबर देना अति आवश्यक है - महासमुन्द 13 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह के निर्देश पर जिले में नोवेेल कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कोविड से होने वाले समस्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कार्यालय में कंट्रोल रूम प्रारंभ की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07723-223305 है। कंट्रोल रूम सुविधा 24 घंटे रहेगी। इस कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूजा बंसल को नोडल अधिकारी एवं श्रम विभाग के श्रम पदाधिकारी श्री डी.क.े राजपूत को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन सुविधा के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की 08-08 घंटे की तीन पालियों में ड्îूटी लगाई गई है। प्रथम पाली में सुबह 6ः00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक समाज कल्याण विभाग के श्री अनिल कोसरिया एवं श्रम कार्यालय विभाग के श्री धनेश्वर यादव की ड्îूटी लगाई गई है। इसी प्रकार द्वितीय पाली में दोपहर 2ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक आदिवासी विकास विभाग के श्री अमित साहू एवं श्री राकेश चंद्रवंशी की ड्îूटी लगाई गई है। इसके अलावा तृतीय पाली में रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक राज्य कर विभाग के श्री बसु कुमार हरबंस एवं जिला खेल विभाग के श्री शांतनु कुमार गुप्ता की ड्यूटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों द्वारा हेल्पलाइन नम्बर में आने वाले काॅल्स का पंजी संधारण करेंगे एवं समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करायेंगे।
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महासमुन्द 13 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर आम जनता तक सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 05 दल का गठन किया गया है।
इनमें नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद एवं नगर पंचायत क्षेत्र तुमगांव अंतर्गत खाद्य निरीक्षक श्री कमल नारायण साहू, श्री चंद्रशेखर वर्मा, नापतौल निरीक्षक श्री महेंद्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति भानु एवं राजस्व निरीक्षक श्री डी.के. निर्मलकर शामिल है। नगर पालिका क्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत खाद्य निरीक्षक सुश्री आरती यादव एवं नगर पालिका के उप अभियंता श्री शशि प्रताप सिंह शामिल है। इसी प्रकार नगर पंचायत क्षेत्र पिथौरा के अंतर्गत खाद्य निरीक्षक श्रीमती सुशीला गवेल एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक श्री चंद्रशेखर शुक्ला शामिल है। नगर पंचायत क्षेत्र बसना के लिए खाद्य निरीक्षक श्री चंद्रकांत बघेल एवं सहायक राजस्व निरीक्षक श्री अमित कुमार सनद तथा नगरपालिका क्षेत्र सरायपाली के अंतर्गत खाद्य निरीक्षक श्री गौर सिंह जात्रे एवं नगर पालिका के कैशियर श्री दुर्गेश रथ को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर आम जनता तक सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।गठित दल के संबंधित अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम तथा उसके संबंध में जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी आवश्यक सामग्री की अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर आम जनता तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। दल के सदस्य आवश्यकतानुसार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। ये सभी अधिकारी-कर्मचारी सहायक खाद्य अधिकारी श्री संजय शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर खाद्य सामग्री इत्यादि का विक्रय करें तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। गठित दल किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत, फीडबैक इत्यादि पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग करेंगे। -
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महासमुन्द 11 अप्रैल 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य में कोराना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण एवं इसमें उत्पन्न विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के भीतर कार्यरत श्रमिक अथवा अन्य राज्यों में रोजगार के लिए प्रवास पर गए श्रमिक अथवा अपने जिले से अन्य जिलों पर रोजगार के लिए प्रवास पर जाने वाले श्रमिक, या उन्हें वर्तमान कार्यस्थल पर कोई समस्या हो, या रेल अथवा बस के माध्यम से प्रदेश में वापसी पश्चात् गृह नगर जाने में अथवा कोविड-19, कोरोना वायरस से संबंधी कोई समस्या हो तो ऐसे समस्या को श्रम विभाग के श्रम सुविधा केंद्र (हेल्प लाईन सेंटर) से परामर्श एवं आवश्यकता अनुसार सहयोग करने के लिए 11 अप्रैल 2021 से छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, शन्ति नगर रायपुर में प्रारंभ किया गया है। इस श्रमिक सुविधा केंद्र में वर्तमान में मोबाईल नंबर 91098-49992 एवं दूरभाष क्रमांक 0771-2443809 के माध्यम से श्रमिकों के कॉल सुने जाऐंगें एवं इन श्रमिकों की मदद की जाएगी। यह सुविधा श्रमिकों के लिए सातों दिन 24 घंटे जारी रहेगी। -
द न्यूज़इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद 11 अप्रैल 2021/ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए महासमुंद रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही आज से कोरोना जांच भी की जा रही है। स्टेशन परिसर में कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है। पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को, उसी शहर के क्वॉरेंटाइन सेंटर में तत्काल रखा जाएगा। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रवासी मजदूर एकबार फिर घर वापसी की संभावना है। कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के सबसे अधिक मामलों वाले पड़ोसी राज्यों से आने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा आज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। महासमुंद सहित बागबाहरा और खल्लारी स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जाँच होगी। इसके अलावा ज़िले में जिस स्टेशनों पर ट्रेन स्टॉप है सभी में जाँच की व्यवस्था होगी।
पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को डॉक्टर के राय के बाद उन्हें, जिस क्षेत्र के निवासी होंगे अर्थात जिस नगर पंचायत, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के निवासी होंगे उन्हें सूचित किया जाएगा। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित सीएमओ, अपने सचिव के माध्यम से क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखे हुए व्यक्ति को उनके नगर के या ग्राम के जहां के भी निवासी हैं, वहां के क्वॉरेंटाइन सेंटर में ले जाएंगे। संबंधित एसडीएम समन्वय करेंगे। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने रेलवे के अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत कर स्टेशन पर जांच की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी रखने का निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है। -
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महासमुंद 10 अप्रैल 2021/ ज़िले के नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा खोलने एवं बन्द होने का समय में हुआ बदलाव अब दोपहर 3 बजे तक खुलेगे सभी स्थायी या अस्थायी दुकाने,कलेक्टर ने जारी किया आदेशमहासमुंद- ज़िले में कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब महासमुंद ज़िले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकाने अब सुबह 6 बजे से खोलने और दोपहर 3 बजे तक दुकानों को बंद करने का नया आदेश जारी कर दिया है ।हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे। दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। -
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महासमुंद - छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और कोविड मरीज़ों को त्वरित और बेहतर उपचार के लिए महासमुंद के तीन निजी अस्पतालों आरएलसी हॉस्पिटल महासमुंद और जैन हॉस्पिटल महासमुंद के साथ ही भारती हॉस्पिटल सरायपाली में कोविड मरीज़ों का इलाज होगा । इन तीनों निजी अस्पतालों में 32 आक्सीजन बेड की सुविधा के साथ 24 जनरल बेड की सुविधा है । इनमें कोरोना के मरीजों का इलाज होगा । राज्य शासन से मंज़ूरी मिलने के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा अनुमति जारी कर दी है । आरएलसी हॉस्पिटल महासमुंद में 19 ऑक्सीजन बेड 16 जनरल बेड ,जैन हॉस्पिटल महासमुंद में 6 अक्सीजन बेड ,भारती हॉस्पिटल सरायपाली 7 ऑक्सीजन बेड और 8 जनरल बेड उपलब्ध है ।प्रदेश में फिलहाल सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं निजी अस्पतालों में सरकार की तय गाइडलाइन के मुताबिक कोविड ट्रीटमेंट (covid 19 treatment cost in chhattisgarh) फीस ली जाएगी ।