- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने जारी किया आदेश
संशोधित छूटों के साथ कुछ गतिविधियों में दी गई ढील
महासमुन्द : जिले में कोविड-19 के संक्रमण केा देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पूर्व में 06 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक जिले में पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी चिन्ता का विषय है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को व्यापक लोकहित में बढ़ाया गया है।जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्न गतिविधियाॅं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें सभी बाजार, माॅल, सुपर बाजार, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
इस अवधि में महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ खुलेंगे। उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकाॅम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक प्वांइट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जूलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक, फुटकर दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियांे में लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक दी जाती है। सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
लाॅकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 05ः00 बजे तक निम्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है।कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। आॅटा-चक्की संचालन हेतु अनुमति रहेगी। गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी, किन्तु स्थापित बाजार, माॅल, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्राॅसरी की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे। किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा। इन निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने, ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।
को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस, बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आॅक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति/होम-डिलिवरी निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी।
ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलिवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी आॅन-साइट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकाॅम एवं इन्टरनेट सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत् व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाने पर (केवल इन कार्यों के लिए) छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
जिले के पांचों धान संग्रहण केन्द्र (मार्कफेड के अधीन), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र (नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन), तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय, कार्यस्थल, गोदाम, संबद्ध राईस मिल, रेल-रेक प्वाइंट, को शासकीय धान, अनाज के निपटारे, समाधान, परिवहन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क संबंधी निर्देशों का पालन कराते हुए, कार्य करने की छूट होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, काॅन्टेक्ट टेªेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि, पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियांे की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में महासमुन्द जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से, पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि, प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड अथवा रेलवे, टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई-डी कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र या आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।.मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क-फ्राॅम-होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405 नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत् सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 06 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे से लागू होगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : महासमुंद ज़िले में विभिन्न प्रचार माध्यमों स्थानीय गीत-संगीत, दीवार लेखन आदि के ज़रिए नगरीय एवं ग्रामीण इलाक़ों में कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। आज ज़िले के बागबाहरा विकासखंड मुख्यालय में मुख्य सड़क किनारे संदेश देने वाली रंगोली बनाकर ज़रूरी कामकाज से आने-जाने वाले लोगों को कोरोना के प्रति जागृत किया गया।
कोरोना के विरुद्ध नगरपालिका बागबाहरा ने मुख्यालय में झलप चौक सड़क के दोनों किनारे पर मनमोहक एवं संदेश देने वाली रंगोली बनाकर ज़रूरी कामकाज से आने-जाने वाले लोगों को कोरोना के प्रति जागृत किया। कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशन मे आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में विभिन्न प्रचार माध्यमों के ज़रिए कोरोना के विरूद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें घर में सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं पात्र लोगों को टीकाकरण कराने एवं कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत कोविड टेस्ट कराने कहा जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव एवं आमजन में जागरूकता के लिये रंगोली बनाई गयी। कोरोना महामारी को गम्भीरता से लेने तथा इससे बचाव का संदेश दिया गया।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कलेक्टर ने पात्र नागरिकों को सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण कराने की अपील की
प्रथम डोज के टीके लगने के 06 सप्ताह के बाद वाले द्वितीय डोज का लगवाएं टीका
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर उसके बचाव एवं नियंत्रण के लिए सोमवर 05 मई को संयुक्त रूप से 91 स्थलों पर वैक्सीनेशन लक्ष्य के अनुरूप शत्-प्रतिशत् करने एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कोविड-19 सत्र स्थल पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा। जिसमें 45 वर्ष से 59 वर्ष के को-माॅर्बिड एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गांे के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। जिन्होंने 06 सप्ताह के पूर्व प्रथम चरण का टीकाकरण कराया है। ऐसे ही पात्र व्यक्तियों को द्वितीय चरण के टीकाकरण के लिए संबंधित स्थलों पर आना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खल्लारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्हरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेंदुकोना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोमाखान, उप स्वास्थ्य केन्द्र घुचापाली, उप स्वास्थ्य केन्द्र सिर्री, एच.डब्ल्यू.सी. एम.के. बाहरा, एच.डब्ल्यू.सी. पचेड़ा, एच.डब्ल्यू.सी. बोकरामुड़ा, उप स्वास्थ्य केन्द्र कसेकेरा, एच.डब्ल्यू.सी. खैरटकला, एच.डब्ल्यू.सी सुखरीडबरी, उप स्वास्थ्य केंद्र गबौद, एच.डब्ल्यू.सी बी.के बाहरा, उप स्वास्थ्य केंद्र मोंगरापाली, उप स्वास्थ्य केंद्र करहीडीह, उप स्वास्थ्य केंद्र नर्रा में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह बसना विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साजापाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरपुर, एच.एच.सी. चनाट एच.एच.सी हबेकांटा, चिपरीकोना, उप स्वास्थ्य केन्द्र खरोरा, एच.डब्ल्यू.सी. जमदरहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गापाली, सागरपाली, एच.डब्ल्यू.सी खोगसा, एच.डब्ल्यू.सी धानापाली, एच.डब्ल्यू.सी सन्तपाली, एच.डब्ल्यू.सी मेदनीपुर, एच.डब्ल्यू.सी इन्दरपुर, एच.डब्ल्यू.सी गढ़फुलझर, एच.डब्ल्यू.सी कायतपाली, एच.डब्ल्यू.सी चिमरकेल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोली में टीकाकरण किया जाएगा।
महासमुन्द विकासखण्ड के अंतर्गत जिला चिकित्सालय महासमुन्द, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनोधा, एच.डब्ल्यू.सी. गढ़सिवनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरकोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खट्टी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरपुर, हेल्थ वेलनेस संेटर नरतोरा, उप स्वास्थ्य केन्द्र छिंदौली, हेल्थ वेलनेस संेटर पासिद, उप स्वास्थ्य केन्द्र भोरिंग, उप स्वास्थ्य केन्द बेल्सोंडा, हेल्थ वेलनेस संेटर घोड़ारी, हेल्थ वेलनेस संेटर लाफिनखुर्द, उप स्वास्थ्य केन्द्र लभराखुर्द, उप स्वास्थ्य केन्द्र झालखम्हरिया में टीकाकरण किया जाएगा। पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भुरकोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिरदा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्डीह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिथीडीह, एच.डब्ल्यू.सी. सावित्रीपुर, एच.डब्ल्यू.सी. छोटेलोरम, एच.डब्ल्यू.सी. गोपालपुर, एच.डब्ल्यू.सी. लारीपुर, एच.डब्ल्यू.सी. लिलेसर, एच.डब्ल्यू.सी. मुढ़ीपार, एच.डब्ल्यू.सी. कोटगढ़ में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह सरायपाली विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली, झिलमिला, उप स्वास्थ्य केन्द्र बालसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र केंदुढार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तोषगांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलोदा, एच.डब्ल्यू.सी केंदुवा, उप स्वास्थ्य केन्द्र बोंदा, एच.डब्ल्यू.सी रूढ़ा, उप स्वास्थ्य केंद्र केना, एच.डब्ल्यू.सी टेमरी, उप स्वास्थ्य केंद्र बानीगिरोला, उप स्वास्थ्य केंद्र बिरकोल, उप स्वास्थ्य केंद्र चाराभाठा, उप स्वास्थ्य केंद्र किसड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र जलगढ़, उप स्वास्थ्य केंद्र डुडुमचुंवा, उप स्वास्थ्य केंद्र जम्हारी एवं उप स्वास्थ्य केंद्र कुटेला में पात्र लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार के 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का किया जा रहा है टीकाकरण
महासमुन्द : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में आज पांचवें दिन तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज सोमवार 05 मई को 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित 25 टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 10ः30 बजे से किया जाएगा। शनिवार 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के हेल्थ वेलनेस संेटर अचानकपुर के टीकाकरण स्थल में ग्राम अचानकपुर, फुसेराडीह एवं बंदोरा, हेल्थ वेलनेस संेटर चिरको के टीकाकरण स्थल में ग्राम चिरको, दर्रीपाली वं सल्हिाभाठा, उपस्वास्थ्य केन्द्र सिरपुर के टीकाकरण सत्र स्थल मंे ग्राम सिरपुर, मरौद एवं गुर्रूडीह, उपस्वास्थ्य केन्द्र लहंगर के टीकाकरण स्थल में ग्राम लहंगर, खड़सा एवं मोहकम, हेल्थ वेलनेस सेंटर रायतुम के टीकाकरण स्थल में ग्राम रायतुम, सिंघनपुर एवं धनगांव के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
इसी तरह खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागबाहरा विकासखंड के उपस्वास्थ्य केन्द्र सराईपाली के टीकाकरण सत्र स्थल में ग्राम तिलाईदादर, लमकेनी, सम्हर, सराईपाली एवं मोंगरापाली, एच.डब्ल्यू.सी. परसुली के टीकाकरण स्थल में ग्राम भालुकोना, खट्टी, सेनभाठा, अमनपुरी एवं परसुली, एच.डब्ल्यू.सी. कौंसरा के टीकाकरण स्थल में ग्राम सोनदादर, मुड़ागांव, तुपकबोरा, छुईया एवं फिरंगी, उप स्वास्थ्य केन्द्र डोकरपाली के टीकाकरण स्थल में ग्राम टुरीडीह, कलमीदादर, बान्दुमुड़ा एवं डोकरपाली, उप स्वास्थ्य केन्द्र खुटेरी के टीकाकरण स्थल मेें ग्राम डुमरपाली, खुटेरी, पेन्डा, फुलझर एवं तुषदा के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखंड के एच.डब्ल्यू.सी. भुकेल के टीकाकरण स्थल में ग्राम पौसरा, जोगीपाली, बड़े टेमरी, छोटे टेमरी एवं डूमरपाली, एच.डब्ल्यू.सी. सिंघनपुर के टीकाकरण स्थल में ग्राम सिंघनपुर, जाटापाली, बोहारपुर, गौरटेक, छुईपाली एवं समलिया, एच.डब्ल्यू.सी. रसोड़ा के टीकाकरण स्थल में ग्राम जिराडबरी, गेर्राभांठा, बरगांव, गढ़पटनी, सुरंगीपाली एवं रसोड़ा, एच.डब्ल्यू.सी. बरगांव के टीकाकरण स्थल मेें ग्राम कोलिहादेवरी, बरगांव, गनेकेरा, गदहाभांठा, बाराडोली, नवागांव एवं सराईपतेरा, एच.डब्ल्यू.सी. नवगेड़ी के टीकाकरण स्थल में ग्राम मिलाराबाद, बिजराभांठा, नवगेड़ी, कोलिहादेवरी, गोहेदादर दुरूगपाली, कलमीदादर, छिपिया एवं खेमड़ा के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा विकासखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र सल्डीह के टीकाकरण स्थल में ग्राम पेन्ड्रावन, कटंगतराई, डोडरकसा, नवागांव, भगत देवरी एवं तिलंजनपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर के टीकाकरण स्थल में ग्राम तरेकला, जगदीशपुर, नरसिंहपुर, बरेकेल, तरेकेला एवं पिरदा, उप स्वास्थ्य केन्द्र भीखापाली के टीकाकरण स्थल में ग्राम भीखापाली, बैतारी, खैरटखुर्द, भटगांव, मोहबा एवं कलमीदादर, उप स्वास्थ्य केन्द्र बुन्देली के टीकाकरण स्थल में ग्राम बुन्देली, बेलडीह, कोदोपाली, चैकबेड़ा, सुईनारा एवं सोहागपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र ठाकुरदिया खुर्द के टीकाकरण स्थल में ग्राम ठाकुरदिया खुर्द, बरेकेल, खुटेरी, अरण्ड, डिगेघर एवं खपराखोल के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ के टीकाकरण स्थल में ग्राम अंतरला, सानपंधी, बिलाईगढ़, कसलबा, बड़ेपंधी, खपरीडीह, खैरमाल, अर्जुन्डा एवं जोगनीपाली, उप स्वास्थ्य केन्द्र आंवलाचक्का के टीकाकरण स्थल में ग्राम आंवलाचक्का, पोटापारा, बेहरपाली एवं छिर्रापाली, उप स्वास्थ्य केन्द्र अमरकोट के टीकाकरण स्थल में ग्राम चन्डीभौना, मोहदा, अमरकोट एवं बानीपाली, उप स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ के टीकाकरण स्थल में ग्राम नवागढ़, दर्राभाठा, बोडेसरा, पलसापाली, पेलागढ़, पोडापाली, कंवरपाली, घेसपाली, परसकोल, दाउगुड़ी एवं छुईया तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र सेमलिया के टीकाकरण स्थल में ग्राम भूथिया, कुल्लुढुडा, कुन्डापाली, मोहगांव, सेमलिया, मुड़पहार, नयागांव, पालीडीह, छिर्राखार, कनपला, कोलिहादेवरी, कलेण्डा, छिबर्रा, गोहेरापाली, राजाडीह एवं जंगलबेड़ा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
उन्होंने कहा है कि इन गांवों एवं नगरीय क्षेत्र के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण स्थल पर निर्धारित समय में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में संबंधित विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुन्द : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने तहसील पिथौरा के ग्राम तिलंजनपुर को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 11 अप्रैल 2021 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों से एक धनात्मक मरीज की पुष्टि हुई है। धनात्मक मरीजो के सम्पर्क में आए 25 लोगों की सेम्पल जाँच रिपोर्ट निगेटिव आयी है। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम तिलंजनपुर के 06 धनात्मक मरीज के मकान को छोड़कर, शेष क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। -
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महासमुन्द : जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम सोनसिल्ली एवं बागबाहरा तहसील के ग्राम लालपुर वार्ड क्रमांक 03 के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
इनमें ग्राम सोनसिल्ली के उत्तर दिशा में कोमल का मकान, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में खेमराज ध्रुव का मकान एवं पश्चिम दिशा में सुरूज ध्रुव का मकान, ग्राम लालपुर के उत्तर दिशा में शीतला माता मंदिर, दक्षिण दिशा में प्रमुख गली वार्ड नम्बर 04 की ओर, पूर्व दिशा में लहर देवांगन का मकान एवं पश्चिम दिशा में अवधराम चन्द्राकर के मकान को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाहीकटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारी तहसीलदार को बनाया गया है। प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देखेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं। -
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कलेक्टर ने पात्र नागरिकों को सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण कराने की अपील की
प्रथम डोज के टीके लगने के 06 सप्ताह के बाद वाले द्वितीय डोज का लगवाएं टीका
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर उसके बचाव एवं नियंत्रण के लिए सोमवर 04 मई को संयुक्त रूप से 44 स्थलों पर वैक्सीनेशन लक्ष्य के अनुरूप शत्-प्रतिशत् करने एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कोविड-19 सत्र स्थल पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा। जिसमें 45 वर्ष से 59 वर्ष के को-माॅर्बिड एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गांे के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। जिन्होंने 06 सप्ताह के पूर्व प्रथम चरण का टीकाकरण कराया है। ऐसे ही पात्र व्यक्तियों को द्वितीय चरण के टीकाकरण के लिए संबंधित स्थलों पर आना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खल्लारी, एच.डब्ल्यू.सी. कोमाखान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेंदुकोना, एच.डब्ल्यू.सी. बाहरा, एच.डब्ल्यू.सी. बोडराबांधा, एच.डब्ल्यू.सी. मोहंदी, एच.डब्ल्यू.सी. कौंसरा, उप स्वास्थ्य केंद्र डोकरपाली, एच.डब्ल्यू.सी बोकरामुडा, उप स्वास्थ्य केंद्र बकमा, एच.डब्ल्यू.सी परसुली, उप स्वास्थ्य केंद्र सराईपाली, उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्री, उप स्वास्थ्य केंद्र देवरी में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह बसना विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साजापाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरपुर, एच.एच.सी. चनाट, एच.डब्ल्यू.सी. धानापाली, एच.एच.सी हबेकांटा, बरगांव, एच.डब्ल्यू.सी. रसोड़ा, एच.डब्ल्यू.सी बडेढाबा, एच.डब्ल्यू.सी चिमरकेल, एच.डब्ल्यू.सी खोगसा, सागरपाली में टीकाकरण किया जाएगा।
महासमुन्द विकासखण्ड के अंतर्गत जिला चिकित्सालय महासमुन्द, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरकोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा, एच.डब्ल्यू.सी. गढ़सिवनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनोधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खट्टी में टीकाकरण किया जाएगा। पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांकरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्डीह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिथीडीह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भुरकोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिरदा में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह सरायपाली विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तोषगांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलोदा एवं उप स्वास्थ्य केंद्र पाटसेंद्री में पात्र लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।
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राशन पैकेट में विद्यार्थियों को चावल, दाल, आचार, सोयाबीन बड़ी, तेल एवं नमक पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं
महासमुंद : राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में शालाओं के बंद रहने की अवधि विगत 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक में बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में 40 दिवस के लिए सूखा राशन वितरण करने के निर्देश दिए गए है। जिला कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षकों के सहयोग से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पालन करते हुए घर-घर जाकर प्रति विद्यार्थी शासन के नियमानुसार पैकेट तैयार कर सूखा राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री राॅबर्ट मिंज ने बताया कि कक्षा पहली से आठवीं तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में फरवरी 2021 तक का सूखा राशन वितरण किया जा चुका है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण आगामी आदेश तक राज्य के सभी विद्यालयों को बंद रखा गया है। इस बंद अवधि में बच्चों को 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक 40 दिवस का सूखा राशन प्रदान करने के आदेश के पालन में विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रूप से सभी बच्चों के घर-घर जाकर सूखा राशन का वितरण सभी विकासखण्डों में किया जा रहा है। जिले के 1305 शासकीय प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 842 विद्यार्थी दर्ज है एवं 500 उच्च माध्यमिक स्कूलांे में 47 हजार 288 विद्यार्थी दर्ज हंै। इस प्रकार कुल एक लाख 20 हजार 130 विद्यार्थियों को सूखा राशन के रूप में चावल, दाल, आचार, सोयाबीन बड़ी, तेल एवं नमक के निर्धारित पैकेट का वितरण बच्चों के घर-घर जाकर किया जा रहा है।
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अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर की जाएगी कार्यवाही: कलेक्टर
महासमुंद : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए नए प्रोटोकाल के अनुसार एवं राज्य के वरिष्ठ डाक्टरों की अनुशंसा पर कोविड के ईलाज के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं आई. सी. एम. आर. की अनुशंसा के अनुसार रेमेडीसिविर, टोसीलुमाब एवं प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में ही किया जाए। इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करने वाले डाॅक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन दवाओं के संबंध में मरीज की आवश्यकता का आकलन कर लें एवं यह भी सुनिश्चित कर ले कि मरीज को अन्य कोई बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, कैंसर आदि तो नहीं, वह दवाएं अभी एक्सपेरीमेंटल दवाएं हैं। अतः इन दवाओं को किसी भी मरीज को देने से पूर्व (छमगज व िज्ञपद) मरीज के परिजन से इन्फाॅर्म कंसेन्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं के उपयोग के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद् (डमकपबंस ब्वनदबपसद्ध द्वारा दवाओं के उपयोग की ऑडिट की जाएगी एवं बिना किसी कारण ऐसी दवाएं प्रिस्क्राईब करने वाले डाक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर की जाएगी कार्यवाही: कलेक्टरकलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग दल बनाए जाएगें, जो कि निजी अस्पतालों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर बेड उपलब्धता की जानकारी अद्यतन रहे एवं बेड उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े। यह भ्रमण दल अस्पतालों में मरीजों से मिलकर यह भी ज्ञात करेंगे कि अस्पताल द्वारा मरीजों को भर्ती से वंचित तो नहीं किया जा रहा। यदि कोई अस्पताल मरीज को बेड उपलब्ध होने के बावजूद भर्ती करने से इंकार करता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 महामारी अधिनियम 1897 की कडिका दो एवं छ.ग. एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 की कण्डिका 3 के अंतर्गत ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही करें।
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अंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार के 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का किया जा रहा है टीकाकरण
महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में आज चैथें दिन तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज सोमवार 04 मई को 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित 06 टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 10ः30 बजे से किया जाएगा। शनिवार 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य है।प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा महासमुंद के टीकाकरण केंद्र में नगरीय निकाय के शंकरलाल वार्ड 01, यति यतन लाल वार्ड 02 डॉ. सुशील सैमुएल वार्ड 03, संजय नगर वार्ड 04, ठाकुर प्यारे लाल वार्ड 05, पं. दीनदयाल वार्ड 06, विश्वकर्मा वार्ड 07, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 08, गुरूनानक वार्ड 09, डाॅ. जाकिर हुसैन वार्ड 10, महात्मा गांधी वार्ड 11, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 12, स्वामी विवेकानंद वार्ड 13, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 14, पं. रविशंकर शुक्ल 15, गुरू घासीदास वार्ड 16, सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 17, डाॅ. राधाकृष्णन वार्ड 18, पंचशील क्लब वार्ड 19, जवाहर लाल नेहरू वार्ड 20, आदर्श नगर वार्ड 21, डाॅ श्यामाप्रसाद वार्ड 22, अयोध्या नगर वार्ड 23, डाॅ अम्बेडकर 24 एवं वार्ड 25, वार्ड 26, वार्ड 27, वार्ड 28, वार्ड 29 तथा वार्ड 30 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव के टीकाकरण सत्र स्थल में डॉ. अंबेडकर वार्ड 01 स्वामी विवेकानंद वार्ड 02, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 03, महात्मा गांधी वार्ड 04, सुभाष चंद्र बोस वार्ड 05, दीनदयाल वार्ड 06, राजीव गांधी वार्ड 07, गुरु घासीदास वार्ड 08, मौलाना वार्ड 09, भगत सिंह वार्ड 10, राम मनोहर लोहिया वार्ड 11, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 12, इंदिरा गांधी वार्ड 13, जवाहर लाल नेहरु वार्ड 14 एवं वीर नारायण वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
इसी तरह खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागबाहरा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा के टीकाकरण स्थल में महात्मा गांधी वार्ड 01, जवाहरलाल नेहरू वार्ड 02, इंदिरा गांधी वार्ड 03, दीनदयाल वार्ड 04, गणेश वार्ड 05 एवं श्री कृष्ण अग्रवाल वार्ड 06, डेरहा प्रसाद वार्ड 07, गुरूनानक वार्ड 08, अम्बेडकर वार्ड 09, सुभाष चंद्र वार्ड 10, बाबूसागर वार्ड 11, लाल बहादुर वार्ड 12, जाकिर हुसैन वार्ड 13, राजीव गांधी वार्ड 14 एवं राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा के टीकाकरण स्थल में महात्मा गांधी वार्ड 01, जवाहर लाल नेहरु वार्ड 02, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 03, भगत सिंह वार्ड 04, चंद्रशेखर वार्ड 05, महाराणा प्रताप वार्ड 06, लाल बहादुर वार्ड 07, इंदिरा गांधी वार्ड 08, अंबेडकर वार्ड 09, बाल गंगाधर वार्ड 10 एवं लाला लाजपत राय वार्ड 11, सुभाष चंद्र वार्ड 12, विपिन चंद्र पाल 13, महारानी लक्ष्मी वार्ड 14 एवं जाकिर हुसैन 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना के टीकाकरण स्थल में इंदिरा कॉलोनी वाड 01, भगत सिंह वार्ड 02, अग्रसेन वार्ड 03, घासीदास वार्ड 04, अंबेडकर वार्ड 05, कबीरदास वार्ड 06, अब्दुल कलाम वार्ड 07, गुरूनानक वार्ड 08, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 09, महात्मा गांधी वार्ड 10, रानी दुर्गा वार्ड 11, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 12, जयदेव सतपथी वार्ड 13, चंद्रशेखर वार्ड 14 एवं राजीव नगर वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली के टीकाकरण स्थल में अंबेडकर वार्ड 01, वीरेंद्र बहादुर सिंह वार्ड 02, गुरु घासीदास वार्ड 03, स्व. चमरानंद वार्ड 04 एवं महात्मा गांधी वार्ड 05, जवाहर लाल नेहरू वार्ड 06, सरदार पटेल वार्ड 07, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 08, स्वामी विवेकानंद वार्ड 09, लक्ष्मी बाई वार्ड 10, सुभाष चंद्र बोस वार्ड 11, चंद्रशेखर वार्ड 12, उत्कल पारा वार्ड 13, भगत सिंह वार्ड 14 एवं रानी दुर्गावती वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
उन्होंने कहा है कि इन गांवों एवं नगरीय क्षेत्र के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण स्थल पर निर्धारित समय में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में संबंधित विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। -
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कलेक्टर ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें
महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कोविड टीकाकरण के कार्य में और अधिक प्रगति लाने की अपील करते हुए कहा है कि 18 से 44 वर्ष के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारियों के हितग्राहियों का टीकाकरण 01 मई 2021 से किया जा रहा है। इसके लिए हम सबको मिलकर और अधिक प्रयास करने की जरूरत हैं। जिससे की टीकाकरण के लिए लोग स्वयं आगे आए। यह कार्य सभी जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी संगठन के सदस्य, सभी समाजों के मुखिया सहित गणमान्य नागरिकों के सहभागिता से ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहें टीकाकरण केन्द्र में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें।
कलेक्टर ने वर्तमान परिस्थितियांे को ध्यान में रखते हुए कहा कि टीकाकरण ही कोरोना से बचने का प्रमाणिक उपाय है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पात्र सभी व्यक्ति अपने नजदीक के टीकाकरण केन्द्र में जाकर टीका अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही लॉकडॉउन के दौरान अपने आसपास के गरीब निर्धन व्यक्तियों की यथा संभव मदद अवश्य करें। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारी दी जा रही है तो इन अफवाहों एवं भ्रामक प्रचार से बचें। वर्तमान में जिले के सभी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों एवं नगरीय निकायों में अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के 18 से 44 वर्ष के सदस्यों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 45 से अधिक उम्र के को-माॅर्बिड लोगों का टीकाकरण का कार्य किए जा रहें हैं। -
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महासमुंद : कोविड-19 संक्रमण के महामारी के दौर को ध्यान में रखते हुए और इस विषम परिस्थितियों से निपटने एवं उससे बचाव के लिए राज्य शासन हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों, उद्योगपतियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा भी हरसंभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है।इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर श्री डोमन सिंह से मुलाकात कर श्री धरमचंद श्रीश्रीमाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने के लिए 51 हजार रूपए का चेक सौंपा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा एवं तहसीलदार महासमुन्द श्री मूलचंद चोपड़ा उपस्थित थे। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के स्वजनों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें जिला मुख्यालय के कुर्मीपारा निवासी कु. लक्ष्मी उर्फ मीनू की मृत्यु 17 जुलाई 2019 को सांप के काटने से होने पर उनके पिता श्री यादराम यादव के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हंै। -
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महासमुंद : जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने बसना तहसील के ग्राम सरकण्डा के 02 क्षेत्र एवं ग्राम पैंता के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।इनमें ग्राम सरकण्डा के चैहद्दी 01 के उत्तर दिशा में नंदकुमार व गोवर्धन का मकान, दक्षिण दिशा में कुजमन की बाड़ी, पूर्व दिशा में सड़क एवं पश्चिम दिशा में बाड़ी व खेत, चैहद्दी 02 के उत्तर दिशा में ननकीनोनी का मकान, दक्षिण दिशा में निलाम्बर का मकान, पूर्व दिशा में धर्मेन्द्र की बाड़ी एवं पश्चिम दिशा में चन्द्रहास की बाड़ी शामिल है। इसी प्रकार ग्राम पैंता के उत्तर दिशा में शिवलाल का घर, दक्षिण दिशा में भेषकुमार का घर, पूर्व दिशा में रास्ता एवं पश्चिम दिशा में बाड़ी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाहीकटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारी तहसीलदार को बनाया गया है। प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देखेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं। -
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कलेक्टर ने पात्र नागरिकों को सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण कराने की अपील की
प्रथम डोज के टीके लगने के 06 सप्ताह के बाद वाले द्वितीय डोज का लगवाएं टीका
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर उसके बचाव एवं नियंत्रण के लिए सोमवर 03 मई को संयुक्त रूप से 62 स्थलों पर वैक्सीनेशन लक्ष्य के अनुरूप शत्-प्रतिशत् करने एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कोविड-19 सत्र स्थल पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रातः 09ः00 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा। जिसमें 45 वर्ष से 59 वर्ष के को-माॅर्बिड एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गांे के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। जिन्होंने 06 सप्ताह के पूर्व प्रथम चरण का टीकाकरण कराया है। ऐसे ही पात्र व्यक्तियों को द्वितीय चरण के टीकाकरण के लिए संबंधित स्थलों पर आना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्हरिया, एच.डब्ल्यू.सी. बकमा, एच.डब्ल्यू.सी. कोमाखान, एच.डब्ल्यू.सी. पंडरीपानी, एच.डब्ल्यू.सी. कुसमी, एच.डब्ल्यू.सी. कोसमर्रा, एच.डब्ल्यू.सी. बोकरामुड़ा, एच.डब्ल्यू.सी. सुखरीडबरी, एच.डब्ल्यू.सी. पचेड़ा, एच.डब्ल्यू.सी. कौंसरा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुनगासेर में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह बसना विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोली, एच.डब्ल्यू.सी. जमदरहा, एच.डब्ल्यू.सी. चिमरकेल, एच.डब्ल्यू.सी. कुदारीबाहरा, एच.डब्ल्यू.सी. नवगेड़ी, एच.डब्ल्यू.सी. सिंघनपुर, एच.डब्ल्यू.सी. संतपाली, एच.डब्ल्यू.सी. भूकेल, एच.डब्ल्यू.सी. बड़े ढाबा, एच.डब्ल्यू.सी. खोगसा, एच.डब्ल्यू.सी. बिछिया, एच.डब्ल्यू.सी. धानापाली, एच.डब्ल्यू.सी. रसोड़ा एवं एच.डब्ल्यू.सी सरकंडा में टीकाकरण किया जाएगा।
महासमुन्द विकासखण्ड के अंतर्गत जिला चिकित्सालय महासमुन्द, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरकोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा, एच.डब्ल्यू.सी. गढ़सिवनी, एच.डब्ल्यू.सी. पचरी एवं एच.डब्ल्यू.सी. लहंगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनोधा, एच.डब्ल्यू.सी. जलकी, एच.डब्ल्यू.सी. अछोली, एच.डब्ल्यू.सी. डुमरपाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरपुर एवं एच.डब्ल्यू.सी. कनेकेरा में टीकाकरण किया जाएगा। पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांकरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्डीह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिथीडीह, एच.डब्ल्यू.सी. सुखीपाली, एच.डब्ल्यू.सी. सावित्रीपुर, एच.डब्ल्यू.सी. लारीपुर, एच.डब्ल्यू.सी. लिलेसर एवं एच.डब्ल्यू.सी. मुढ़ीपार, एच.डब्ल्यू.सी. छोटेलोरम, एच.डब्ल्यू.सी. गोपालपुर एवं एच.डब्ल्यू.सी. कोटागढ़ में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह सरायपाली विकासखण्ड के अंतर्गत एच.डब्ल्यू.सी. केंदुवा, एच.डब्ल्यू.सी. केंदुढार, एच.डब्ल्यू.सी. किसड़ी, एच.डब्ल्यू.सी. बिरकोल, एच.डब्ल्यू.सी. बानीगिरोला, एच.डब्ल्यू.सी. रूढ़ा, एच.डब्ल्यू.सी अमरकोट, एच.डब्ल्यू.सी. अंावलाचक्का, एच.डब्ल्यू.सी. बिलाईगढ़ एवं एच.डब्ल्यू.सी. केना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलोदा में पात्र लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।
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अंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार के 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का किया जा रहा है टीकाकरण
महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में आज तीसरे दिन तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज सोमवार 03 मई को 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित 15 टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 09ः00 बजे से किया जाएगा। शनिवार 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य है।प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा महासमुंद के टीकाकरण केंद्र में नगरीय निकाय के शंकरलाल वार्ड 01, यति यतन लाल वार्ड 02 डॉ. सुशील सैमुएल वार्ड 03, संजय नगर वार्ड 04 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव के टीकाकरण सत्र स्थल में डॉ. अंबेडकर वार्ड 01 स्वामी विवेकानंद वार्ड 02, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 03, महात्मा गांधी वार्ड 04, सुभाष चंद्र बोस वार्ड 05, दीनदयाल वार्ड 06, राजीव गांधी वार्ड 07, गुरु घासीदास वार्ड 08, मौलाना वार्ड 09, भगत सिंह वार्ड 10, राम मनोहर लोहिया वार्ड 11, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 12, इंदिरा गांधी वार्ड 13, जवाहर लाल नेहरु वार्ड 14 एवं वीर नारायण वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खट्टी के टीकाकरण सत्र स्थल में ग्राम खट्टी, कोना एवं केशवा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
इसी तरह खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागबाहरा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा के टीकाकरण स्थल में महात्मा गांधी वार्ड 01, जवाहरलाल नेहरू वार्ड 02, इंदिरा गांधी वार्ड 03, दीनदयाल वार्ड 04, गणेश वार्ड 05 एवं श्री कृष्ण अग्रवाल वार्ड 6, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खल्लारी के टीकाकरण स्थल में ग्राम भीमखोज अंवराडबरी एवं खल्लारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूकोना के टीकाकरण स्थल में ग्राम तेंदूकोना, साल्हेभंठा एवं भीखापाली के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा के टीकाकरण स्थल में महात्मा गांधी वार्ड 01, जवाहर लाल नेहरु वार्ड 02, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 03, भगत सिंह वार्ड 04, चंद्रशेखर वार्ड 05, महाराणा प्रताप वार्ड 06, लाल बहादुर वार्ड 07, इंदिरा गांधी वार्ड 08, अंबेडकर वार्ड 09, बाल गंगाधर वार्ड 10 एवं लाला लाजपत राय वार्ड 11, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिरदा के टीकाकरण स्थल में ग्राम पिरदा भसकरापाली एवं धूपेनडीह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुरकोनी के टीकाकरण स्थल में ग्राम भुरकोनी कोदोपाली एवं चौकबेड़ा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना के टीकाकरण स्थल में इंदिरा कॉलोनी वार्ड, भगत सिंह वार्ड, अग्रसेन वार्ड, घासीदास वार्ड, अंबेडकर वार्ड, कबीरदास वार्ड, अब्दुल कलाम वार्ड, गुरूनानक वार्ड, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड, रानी दुर्गा वार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड एवं जयदेव सतपथी वार्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े सजापाली के टीकाकरण स्थल में ग्राम बड़े साजापाली, लोहारपाली एवं बरबसपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंवरपुर के टीकाकरण स्थल में ग्राम भंवरपुर, बाराडोली एवं पलसापली के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली के टीकाकरण स्थल में अंबेडकर वार्ड 01, वीरेंद्र बहादुर सिंह वार्ड 02, गुरु घासीदास वार्ड 03, स्व. चमरानंद वार्ड 04 एवं महात्मा गांधी वार्ड 05, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोड़ा के टीकाकरण स्थल में ग्राम सिंघोड़ा रिमजी एवं खड़खड़ी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तोषगांव के टीकाकरण केंद्र में ग्राम तोषगांव लमकेनी एवं मनकी के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।उन्होंने कहा है कि इन गांवों के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण स्थल पर निर्धारित समय में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में संबंधित विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
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महासमुंद : जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने बागबाहरा तहसील के ग्राम लमकेनी, देवरी, बकमा, भिलाईदादर एवं ग्राम खम्हरिया के दो क्षेत्र तथा इसी प्रकार बसना तहसील के ग्राम भंवरपुर के 07 क्षेत्रों के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
इनमे ग्राम लमकेनी के उत्तर दिशा में ललित का मकान, दक्षिण दिशा में बाड़ी, पूर्व दिशा में रास्ता एवं पश्चिम दिशा में तालाब एवं बालेश्वर का मकान शामिल है। ग्राम देवरी के उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में बाड़ी, पूर्व दिशा में तुकाराम का मकान एवं पश्चिम दिशा में गुगली बाई का मकान शामिल है। इसी प्रकार ग्राम बकमा के उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में बाड़ी, पूर्व दिशा में अमृत का मकान एवं पश्चिम दिशा में हेमलाल का मकान हैं। ग्राम भिलाईदादर के उत्तर दिशा में बाघमुंडा जाने का रास्ता, दक्षिण दिशा में ईश्वर पिता चंदन साय का मकान, पूर्व दिशा में बुल्ठो पिता भूखन का मकान एवं पश्चिम दिशा में नवाडीह तलाब शामिल है। ग्राम खमरिया के चौहद्दी 01 के उत्तर दिशा में बाड़ी, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में राधाबाई का मकान एवं पश्चिम दिशा में किशन पटेल का मकान, चौहदी 02 के उत्तर दिशा में बाड़ी, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में कोटवार का मकान एवं पश्चिम दिशा में सोमनाथ का मकान शामिल है। इसी ग्राम भंवरपुर के चौहद्दी 01 के उत्तर दिशा में हनकू का मकान, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में गली एवं पश्चिम दिशा में गली, चौहद्दी 2 के उत्तर दिशा में बाड़ी, दक्षिण दिशा में सागर पाली रोड, पूर्व दिशा में मोहनलाल का मकान एवं पश्चिम दिशा में रितेश का मकान, चौहद्दी 3 के उत्तर दिशा में सागर पाली रोड, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में दयाराम का मकान एवं पश्चिम दिशा में गली बाजार पड़ाव, चौहद्दी 4 के उत्तर दिशा में शौकीलाल का मकान, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में दामोदर का मकान एवं पश्चिम दिशा में गली, चौहद्दी 5 के उत्तर दिशा में रत्नमणि का मकान, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में गली एवं पश्चिम दिशा में महावीर का मकान, चौहद्दी 6 के उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में रत्नमणि का मकान, पूर्व दिशा में राधा की बाड़ी एवं पश्चिम दिशा में गली तथा चौहद्दी, 7 के उत्तर दिशा में तलाब, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में दैतिहीन का मकान एवं पश्चिम दिशा में नरसिंह के मकान को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाहीकटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारी तहसीलदार को बनाया गया है। प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देखेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं। -
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महासमुन्द : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति को देखते हुए राज्य के अंत्योदय, गरीब, निराश्रित एवं प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवारों को दो माह का चावल निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए है। खाद्य विभाग द्वारा मई और जून माह के एकमुश्त निःशुल्क चावल वितरण को लेकर जिलों को ऑनलाइन आबंटन भी जारी कर दिया गया है।
महासमुंद जिले में अंत्योदय श्रेणी के 50 हजार 447, प्राथमिकता श्रेणी के दो लाख 18 हजार 731, एकल निराश्रित श्रेणी के दो हजार 628, अन्नपूर्णा श्रेणी के 231 एवं निःशक्तजन श्रेणी के एक हजार 88 राशन कार्डधारी है। इस प्रकार जिले में कुल दो लाख 73 हजार 125 राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। उक्त राशन कार्ड धारियों को मई एवं जून माह के कोटे का चावल राशन दुकानों से मई माह में निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राशन का वितरण किया जाएगा। जिले में पात्र कार्डधारियों को सरकार प्रत्येक माह शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सरकारी कीमत पर राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। -
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मई माह के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा तेंदूपत्ता संग्रहण का काम
कोविड संक्रमण के बीच अच्छी खबर महासमुंद जिले 75 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत 786 फड़ों में शुरू होगा तेंदूपत्ता संग्रहण
95 हजार से ज्यादा मानक बोरा का लक्ष्य
लगभग 90 हजार संग्राहक परिवारों को मिलेगा 38.16 करोड़ रूपए का सीधा लाभ
महासमुंद : पूरे छत्तीसगढ़ समेत महासमुंद जिले में भी तेंदूपत्ता संग्रहण यहाँ के वनवासियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इसके संग्रहण, परिवहन एवं भंडारण के कार्य को कोविड 19 के महामारी के समय भी प्रतिबंधित नहीं किया है। महासमुंद जिले में 75 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत 786 फड़ों में शुरू होगा तेंदूपत्ता संग्रहण की अधिकांश तैयारियाँ पूरी कर ली गयी है। वनमण्डलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह तथा वनमंडलाधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद श्री पंकज राजपूत के द्वारा जिले के सभी फड़ों में फड़मंुशी और फड़ अभिरक्षकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। तेंदूपत्ता संग्रहण के इस कार्य को कराने के लिए उप वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारियों को जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 75 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के साथ उप वनक्षेत्रपाल, वनपाल एवं वनरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों को पोषक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में संग्रहण लक्ष्य 95 हजार 400 मानक बोरा निर्धारित किया गया है। प्रतिमानक बोरा चार हजार रुपए की दर से लगभग 90 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को 38 करोड़ 15 लाख रुपए का संग्रहण पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला यूनियन 75 समितियों के 69 लाटों में से 64 लाटों में अग्रिम क्रेता नियुक्त हुए है तथा 05 लाटो, समितियों में अग्रिम क्रेता नियुक्त नहीं होने के कारण विभागीय संग्रहण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में संग्रहण दर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख आदिवासी वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके संग्रहण काल मई तथा जून दो माह के भीतर संग्राहकों को 668 करोड़ की राशि संग्रहण पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाल ही में जिलेवार कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में की गई समीक्षा के दौरान निर्देशित किया था कि राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण कार्य को भी निरंतर जारी रखा जाए ताकि जरूरतमंदो को रोजगार के लिए भटकना न पड़े और उनकी अतिरिक्त आमदनी भी सुनिश्चित हो। इनमें लघु वनोपजों के संग्रहण के दौरान कोविड-19 के गाईडलाईन तथा आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने भी प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी तथा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहाकरी संघ मर्यादित श्री संजय शुक्ला को सभी वन मंडलों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
वनमंडलाधिकारी तथा प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद श्री पंकज राजपूत ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुये तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य प्रारंभ होने से पहले महासमुंद जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी श्री अनिरुध्द कसार नोडल अधिकारी कोविड-19 द्वारा 28 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप प्रबंध संचालक एवं समस्त उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं पोषक अधिकारियों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। साथ ही वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत द्वारा अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को कोरोना महामारी से बचाव एवं सावधानियों से संबंधित शासन और प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। सभी तेंदूपत्ता फड़ों पर कोरोना वायरस के मद्देनजर सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए पानी साबुन, बाल्टी इत्यादि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
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कलेक्टर ने पात्र नागरिकों को सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण कराने की अपील की
प्रथम डोज के टीके लगने के 06 सप्ताह के बाद वाले द्वितीय डोज का लगवाएं टीका
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर उसके बचाव एवं नियंत्रण के लिए शनिवार 02 मई को संयुक्त रूप से 72 स्थलों पर वैक्सीनेशन लक्ष्य के अनुरूप शत्-प्रतिशत् करने एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कोविड-19 सत्र स्थल पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रातः 09ः00 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा। जिसमें 45 वर्ष से 59 वर्ष के को-माॅर्बिड एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गांे के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। जिन्होंने 06 सप्ताह के पूर्व प्रथम चरण का टीकाकरण कराया है। ऐसे ही पात्र व्यक्तियों को द्वितीय चरण के टीकाकरण के लिए संबंधित स्थलों पर आना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागबाहरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खल्लारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्हरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेन्दूकोना, एच.डब्ल्यू.सी. बकमा, एच.डब्ल्यू.सी. पंडरीपानी, एच.डब्ल्यू.सी. कुसमी, एच.डब्ल्यू.सी. कोसमर्रा, एच.डब्ल्यू.सी. बोकरामुड़ा, एच.डब्ल्यू.सी. सुखरीडबरी, एच.डब्ल्यू.सी. पचेड़ा, एच.डब्ल्यू.सी. कौंसरा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुनगाशेर में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह बसना विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़े साजापाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरपुर,एच.डब्ल्यू.सी. जमदरहा, एच.डब्ल्यू.सी. चिमरकेल, एच.डब्ल्यू.सी. कुदारीबाहरा, एच.डब्ल्यू.सी. नवगढ़ी, एच.डब्ल्यू.सी. सिंघनपुर, एच.डब्ल्यू.सी. संतपाली, एच.डब्ल्यू.सी. भूकेल, एच.डब्ल्यू.सी. बड़े ढाबा, एच.डब्ल्यू.सी. खोगसा, एच.डब्ल्यू.सी. बिछिया, एच.डब्ल्यू.सी. धानापाली, एच.डब्ल्यू.सी. रसोड़ा एवं एच.डब्ल्यू.सी सरकंडा में टीकाकरण किया जाएगा।
महासमुन्द विकासखण्ड के अंतर्गत जिला चिकित्सालय महासमुन्द, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महासमुन्द, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा, एच.डब्ल्यू.सी. गढ़सिवनी, एच.डब्ल्यू.सी. पचरी एवं एच.डब्ल्यू.सी. तुरेंगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिनोधा, एच.डब्ल्यू.सी. जलकी, एच.डब्ल्यू.सी. अछोली, एच.डब्ल्यू.सी. डुमरपाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरपुर, एच.डब्ल्यू.सी. कनेकेरा एवं एच.डब्ल्यू.सी. अचानकपुर में टीकाकरण किया जाएगा। पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भुरकोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिरदा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्डीह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिथीडीह, एच.डब्ल्यू.सी. सुखीपाली, एच.डब्ल्यू.सी. सावित्रीपुर, एच.डब्ल्यू.सी. लारीपुर, एच.डब्ल्यू.सी. लिलेसर एवं एच.डब्ल्यू.सी. मुढ़ीपार, एच.डब्ल्यू.सी. छोटेलोरम, एच.डब्ल्यू.सी. गोपालपुर एवं एच.डब्ल्यू.सी. कोटागढ़ में टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह सरायपाली विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंघोड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोषगांव, एच.डब्ल्यू.सी. केंदुवा, एच.डब्ल्यू.सी. केंदुढार, एच.डब्ल्यू.सी. किसड़ी, एच.डब्ल्यू.सी. बिरकोल, एच.डब्ल्यू.सी. बानीगिरोला, एच.डब्ल्यू.सी. रूढ़ा, एच.डब्ल्यू.सी. अंावलाचक्का, एच.डब्ल्यू.सी. बिलाईगढ़ एवं एच.डब्ल्यू.सी. केना में पात्र लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार के 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों काकिया जा रहा है टीकाकरण
आज 14 गांवों के अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों को टीकाकरण स्थलों पर लगाए जायेंगे टीके
महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में आज दूसरे दिन तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज रविवार 02 मई को 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित 05 टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 09ः00 बजे से किया जाएगा। शनिवार 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकाकरण के लिए महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र और महासमुन्द विकासखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरकोनी के टीकाकरण स्थल में ग्राम बिरकोनी एवं बरबसपुर के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकते है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र खल्लारी के अंतर्गत बागबाहरा विकासखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोमाखान के टीकाकरण स्थल में ग्राम कोमाखान, लुकुपाली एवं कुलिया के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा विकासखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांकरा के टीकाकरण स्थल में ग्राम सांकरा, देवसराल एवं बल्दीडीह के पात्र हितग्राही टीकाकरण करायेंगे। बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोली के टीकाकरण स्थल में ग्राम बरोली एवं आमाभौना के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। इसके अलावा सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा के टीकाकरण स्थल में ग्राम बलौदा, कोटद्वावारी, नवापारा एवं अमलीडीह के पात्र हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन गांवों के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण स्थल पर निर्धारित समय में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में संबंधित विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार को तीसरे चरण के टीकाकरण में प्राथमिकता
महामसुन्द जिले में आज से 18 वर्ष सेे 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य होगा शुरू
महासमुन्द : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज 01 मई से 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जाएगा, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी है। इसके लिए महासमुन्द जिले में निर्धारित 05 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि 01 मई से प्रारंभ होने वाले इस वैक्सीनेशन के लिए जिले की सभी विकासखंडों के लिए 8-8 सौ वैक्सीन प्रदाय किए गए हैं।
टीकाकरण के लिए महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र और महासमुन्द विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र झाालखम्हरिया के टीकाकरण स्थल में ग्राम जामली, झालखम्हरिया एवं लभराखुर्द के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकते है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र खल्लारी के अंतर्गत बागबाहरा विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र खोपली के टीकाकरण स्थल में ग्राम खोपली, फुलवारी कला, बिहाझर एवं कसीबाहरा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र हबेकांटा टीकाकरण स्थल पर ग्राम हबेेकांटा, पठियापाली एवं खवासपाली के पात्र हितग्राही टीकाकरण करायेंगे। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र कौहाकुड़ा टीकाकरण स्थल में ग्राम कौहाकुड़ा, हरदी, ठाकुरदिया कला एवं बरतुंगा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। इसके अलावा सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र बोंदा के टीकाकरण स्थल में ग्राम बोंदा, गिरसा एवं डुमरपाली के पात्र हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन गांवों के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए किसी पूर्व पंजीयन की जरूरत नहीं है।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाअंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार को तीसरे चरण के टीकाकरण में प्राथमिकता
महामसुन्द जिले में आज से 18 वर्ष सेे 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य होगा शुरू
महासमुन्द : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज 01 मई से 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जाएगा, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी है। इसके लिए महासमुन्द जिले में निर्धारित 17 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि 01 मई से प्रारंभ होने वाले इस वैक्सीनेशन के लिए जिले की सभी विकासखंडों के लिए 8-8 सौ वैक्सीन प्रदाय किए गए हैं।
टीकाकरण के लिए महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र और महासमुन्द विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र झाालखम्हरिया के टीकाकरण स्थल में ग्राम जामली, झालखम्हरिया एवं लभराखुर्द के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकते है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र खल्लारी के अंतर्गत बागबाहरा विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र खोपली के टीकाकरण स्थल में ग्राम खोपली, फुलवारी कला, बिहाझर एवं कसीबाहरा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र हबेकांटा टीकाकरण स्थल पर ग्राम हबेेकांटा, पठियापाली एवं खवासपाली के पात्र हितग्राही टीकाकरण करायेंगे।
खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र कौहाकुड़ा टीकाकरण स्थल में ग्राम कौहाकुड़ा, हरदी, ठाकुरदिया कला एवं बरतुंगा के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे। इसके अलावा सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखण्ड के उपस्वास्थ्य केन्द्र बोंदा के टीकाकरण स्थल में ग्राम बोंदा, गिरसा एवं डुमरपाली के पात्र हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन गांवों के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए किसी पूर्व पंजीयन की जरूरत नहीं है।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुन्द : कोरोना संकट काल में जिले के विभिन्न जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठन, सहित अन्य लोग जरूरतमंद गोलों की सहयोग प्रदान करने के लिए सेवाभावी के रूप में सामने आ रहें हैं।
उनके द्वारा जरूरतमंदों को सूखा राशन पैकेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण पटेल एवं जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोंगों को कुल 300 पैकेट सूखा राशन का वितरण किया गया। इस अवसर पर सूखा राशन का वितरण जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने भी लाॅकडाउन के गाईड लाईन का पालन करते हुए ग्राम खेड़ी के 20 जरूरतमंद लोंगों को सूखा राशन का पैकेट का वितरण किया। बता दे कि इस बांटी गई सूखा राशन को गत दिवस जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की उपस्थिति में जिला पंचायत सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोंगों को वितरित करने हेतु प्रदाय किया गया है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य पर आम जनता तक सुनिश्चित करने एवं अत्यावश्यक वस्तुओं के दैनिक बाजार भाव के निगरानी के लिए गठित दल के द्वारा महासमुन्द नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिला खाद्य अधिकारी श्री नीतिश त्रिवेदी ने बताया कि जांच में तुलसी किराना स्टोर मौहारीभांठा एवं रजत ट्रेडर्स बाजार वार्ड पारा के द्वारा कमल राईस ब्रांड तेल को अधिक दर पर बिक्री किया जा रहा था। इनके विरुद्ध जांच दल के द्वारा एक-एक हजार रूपए का जुर्माना लिया गया तथा विधिक माप विज्ञान विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
इसके अतिरिक्त एवन बेकरी वार्ड नम्बर 18 एवं जैन एण्ड कंपनी के द्वारा बिना अनुमति दुकान खोले जाने के कारण जांच दल के द्वारा एक-एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इस प्रकार कुल आज 4000 रूपए की जुर्माना किया गया। जांच दल के द्वारा लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं के उपलब्धता बनाये रखने एवं निर्धारित मूल्य में ही सामग्रियों के बिक्री किए जाने के लिए दुकानदारों को बताया गया तथा उन्हे हिदायत दी गई कि अनियमितता पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।