- वसूला गया दो लाख 40 हजार रूपए जुर्माना, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाईकोरबा : कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रो मे जारी लाॅकडाउन के दौरान शासकीय निर्देशो और कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर तीन दिन में ही एक हजार 158 प्रकरणो में दो लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के सख्त निर्देशो के बाद लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दलो और लाॅजिस्टिक टीमों की कार्रवाईयां आज भी पांचोे नगरीय निकाय क्षेत्रो में जारी रही। आज 180 प्रकरणों मे 43 हजार 600 रूपए का जुर्माना लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगो पर लगाया गया । आज भी कहीं बिना मास्क के सड़को पर निकलने वाले लोगांे पर जुर्माना लगाया गया तो खरीदी बिक्री के समय कोविड प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगो पर भी आज तेजी से कार्रवाई की गई। लाॅकडाउन की निर्धारित अवधि मंे तय समय पर दुकाने बंद नही करने या निर्धारित समय के बाद भी दुकानो से सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी आज भी प्रशासन ने जुर्माने की कार्रवाई की।जिले में तीन दिनो में 851 लोगो के विरूद्ध बिना मास्क लगाए घरों से बाहर घूमने पर 83 हजार 670 रूपए का जुर्माना वसूला गया। नगर पालिका परिषद दीपका क्षेत्र में आज 9 लोगो से बिना मास्क के घूमने पर 900 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। अपने चेहरे को बिना ढके घूमने से कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर कोरबा नगर निगम क्षेत्र में आज 88 लोगो से आठ हजार 100 रूपए, कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 25 लोगो से 2 हजार 500 रूपए और नगर पंचायत छुरीकला में 7 लोगो से 850 रूपए वसूले गए। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने पर आज जिले में 35 लोगो के विरूद्ध कार्रवाई की गई और उन पर 18 हजार 750 रूपए जुर्माना लगाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के सर्वाधिक प्रकरण नगर निगम कोरबा क्षेत्र में सामने आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के विरूद्ध नगर पालिका कटघोरा में 5 लोगो से 6 हजार रूपए, नगर पंचायत छुरीकला में तीन लोगो से छह हजार रूपए और नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 27 लोगो से 6 हजार 750 रूपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। लाॅकडाउन का पालन कराने के लिए जिले की पेट्रोलिंग टीमो ने 16 प्रकरणों में 12 हजार 500 रूपए जुर्माना वसूला है। लाॅकडाउन की शर्तों और प्रतिबंधो का उल्लंघन करने पर नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 15 प्रकरणों मे 11 हजार 500 रूपए और नगर पालिका दीपका क्षेत्र में एक प्रकरण में एक हजार रूपए जुर्माना वसूला गया है।
- अवैध परिवहन-भण्डारण पर भी बने 33 केस, पौन चार लाख रूपए की जुर्माना वसूली भीकोरबा : कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के सख्त निर्देश के बाद जिले के खनिज अमले ने अवैध रेत उत्खनन के प्रकरणों पर कार्रवाई तेज कर दी है।कल आधी रात को खनिज विभाग के उड़नदस्ते ने राताखार के पास हसदेव नदी में अवैध रेत उत्खनन करते एक हाईवा और दो टैक्टरों को जप्त कर लिया है। हाईवा में 15 टन अवैध रूप से खोदी गई रेत भरी पाई गई है, वही दो टैक्टरो में तीन-तीन घन मीटर अवैध रेत जप्त की गई है। तीनो वाहनो को खनिज जांच नाका सेमीपाली उरगा में अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इसके साथ ही जप्तीनामा बनाकर हाईवा मालिक राजन सिंह और परिवहन कर्ता के विरूद्ध खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21-5 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन, डीजल-पेट्रोल चोरी के साथ-साथ कबाड़ का अवैध धंधा करने वालो पर प्रशासन की पैनी नजर है, और ऐसे अवैध धंधे करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।खनिज विभाग के अमले ने अवैध रेत परिवहन के मामलो मे भी जांच तेज कर दी है। अमले ने राताखार, बरबसपुर, उरगा, बालको, सलिहाभाठा और पंडरीपानी क्षेत्रो में अपने दल सक्रिय कर दिये है। एक दिन में ही इन क्षेत्रो में 29 अवैध परिवहन के प्रकरण तैयार किए जा चुके है। अवैध भण्डारण पर भी विभाग ने चार मामलो मे कार्रवाई की है। इन सभी 33 मामलो में खनिज विभाग ने संबंधितो से तीन लाख 71 हजार रूपए से अधिक जुर्माना वसूल किया है।
- स्याहीमुड़ी एजुकेशन हब में 700 बिस्तरों की सुविधा विकसित, आने वाले दिनो में तीन सौ बिस्तर बढेंगेकोरबा : कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल की योजना अनुसार आने वाले दिनो में कोरबा में कोरोना संक्रमितो को इलाज की और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मरीजो के ईलाज के लिए पहले से ही सभी सुविधाएं तैयार करने की कलेक्टर श्रीमती कौशल की योजना के तहत स्याहीमुड़ी के एजुकेशन हब में एक हजार बिस्तरों वाला आईसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। अभी तक इस आईसोलेशन सेंटर मे 700 बिस्तरो के सर्वसुविधायुक्त वार्ड तैयार किए जा चुके है। आने वाले दिनो में यहां तीन सौ बिस्तर और बढ़ाये जाएंगे।जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बीबी बोर्डे ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरबा जिले में पहले से ही संक्रमितो के इलाज की तैयारियां की जा रही है। एजुकेशन हब स्याहीमुड़ी में विशेष कोविड आईसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। एक हजार बिस्तर क्षमता वाले इस संेटर में ऐ-सिम्टोमेटिक कोरोना संक्रमितो को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए ईलाज के लिए रखा जाएगा। सेंटर में वर्तमान में 700 बिस्तरो की क्षमता विकसित हो गई है। यहां संक्रमितो के ईलाज के लिए डाॅक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बायोवेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। डाॅ. बोर्डे ने बताया कि इस आईसोलेशन सेंटर के पूरी तरह से विकसित हो जाने पर कोरबा जिले की कोरोना संक्रमितो के ईलाज की क्षमता 142 से बढ़कर एक हजार 142 हो जाएगी।डाॅ. बोर्डे ने बताया कि वर्तमान में जिले में ईएसआईसी अस्पताल के भवन में 142 बेडेड विशेष कोविड अस्पताल संचालित है। इस अस्पताल में अभी 61 मरीजो का ईलाज किया जा रहा है। विशेष कोविड अस्पताल मे भर्ती कोरोना संक्रमितो में 50 पुरूष और 11 महिला मरीज है। अस्पताल मेे कोरबा जिले के 43, गोरेला-पेेंड्रा मरवाही जिले के 16 और जांजगीर चांपा तथा मुंगेली जिले के एक-एक कोरोना संक्रमित मरीजो को ईलाज अस्पताल में किया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि अभी तक अस्पताल में 317 मरीजो को भर्ती किया जा चुका है। जिसमें से 252 मरीज ईलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके है। कोविड संक्रमित चार बुजुर्ग और बच्चों को इस अस्पताल से रायपुर एम्स भी ईलाज के लिए भेजा गया है।
- कलेक्टर श्रीमती कौशल के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने की करवाई, कलेक्टर न्यायालय में पेश होगा प्रकरण
कोरबा : कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में डीजल, कबाड़ चोरों और रेत मफियाओ के खिलाफ अब कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर ने खाद्य, माइनिंग विभाग के अधिकारियों सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को भी इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी ने मोरगा हाइवे पर डीजल चोरी करते टेंकर चालक को पकड़ा है। खाद्य अधिकारी ने चोरी किए गए डीजल को खरीदने वाले व्यापारी के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की । मोरगा के व्यापारी सुनील अग्रवाल के यहाँ से चोरी का खरीदा हुआ बीस लीटर डीजल और डीजल रखने के लिए उपयोग होने वाली 44 खाली जरकीन सहित नाप लीटर भी बरामद किये है।पुरे प्रकरण को आगामी करवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने डीजल-पेट्रोल चोरी, कबाड़ चोरी और अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रखने की बात कही है। उन्होने आमजनो से भी ऐसी अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को समय पर देने की अपील की है।जिला खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि गोपालपुर के आईओसीएल डिपो से डीजल और पेट्रोल लेकर निकलने वाले टैंकरो से अम्बिकापुर हाइवे पर डीजल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। ऐसी ही एक शिकायत पर कल अम्बिकापुर हाईवे पर मोरगा में टैंकर क्रमांक सीजी-15 एसी 4367 केे चालक को डीजल चोरी करते पकड़ा गया है। टैंकर गोपालपुर के डिपो से डीजल और पेट्रोल लेकर वाड्राफ नगर के लिए निकला था। रास्ते में चालक ने टंैकर को मोरगा में सुनील अग्रवाल के फ्लाईएश ब्रिक्स बनाने के कारखाने परिसर में ले गया और पाईप से करीब 20 लीटर डीजल चोरी कर सुनील अग्रवाल को ही बेच रहा था। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने टैंकर सहित चालक को रंगे हाथो पकड़कर टैंकर और चोरी किया गया डीजल जब्त कर लिया। मौके से टीम ने डीजल निकालने के लिए उपयोग में लाए गए पाईप को भी जब्त किया।जिला खाद्य अधिकारी ने इसके बाद सुनील अग्रवाल के ब्रिक्स प्लांट परिसर का भी निरीक्षण किया और खरीदे गए 20 लीटर डीजल सहित चोरी के डीजल पेट्रोल को रखने के लिए लगभग 44 अलग अलग नाप के खाली जरकीन भी जब्त किए। जब्त की गई जरकीनो में चोरी का लगभग एक हजार 100 लीटर डीजल-पेट्रोल रखा जा सकता है। जब्त टैंकर और अन्य सामान को अम्बिकापुर हाईवे पर चोटिया स्थित महामाया पेट्रोल पंप के परिसर में पेट्रोल पंप प्रबंधक की निगरानी में रखा गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय मंे कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। - कोरबा : आने वाले गणेश उत्सव के दौरान घर के अंदर पारंपरिक रूप से गणेश मूर्तियों की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। श्रद्धालु अपने घरो में गणेश मूर्तियों की स्थापना कर सकेंगे, लेकिन पूजन आदि के दौरान उन्हें कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। घरों के बाहर गणेश मूर्तियों की स्थापना के लिए ही प्रशासन की अनुमति लगेगी। अनुमति के लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम कार्यालय में सात दिन पहले आवेदन देना होगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने गणेशउत्सव के दौरान लगने वाले पण्डालों में भीड़ और श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या में मौजूदगी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है, ताकि गणेश उत्सव जैसे पवित्र पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना को कम किया जा सके। इस बार गणेश उत्सव के दौरान चार फीट ऊंचाई और चार फीट चैड़ाई से अधिक आकार की गणेश मूर्तियां पंडालो में स्थापित नही की जा सकंेगी। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15Û15 फिट से अधिक नही होगा। गणेश पंडालो के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह भी रखनी होगी। गणेश उत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशो के साथ-साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एस.ओ.पी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।संक्रमित होने पर समिति को देना होगा इलाज का पूरा खर्च - यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। कंटेन्मेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी, यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान , विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।समितियां रखेंगी रजिस्टर, नोट होगा नाम, पता, मोबाइल नम्बर- जारी किए गए निर्देशो के अनुसार पंडाल के सामने पंडाल एवं सामने 5000 वर्ग फिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नही होना चाहिए। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नही लगाया जाएगा। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगेंगी। किसी भी स्थिति में एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक मौजूद नही होंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होने पर काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आॅक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संक्रमित सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश से रोकने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बास-बल्ली से बेरिकेटिंग कराया जाएगा।विसर्जन के लिए केवल एक वाहन की अनुमति मिलेगी, 4 व्यक्ति से अधिक नहीं जा सकेंगे - मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा-एस (छोटा हाथी ) से बडे़ वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं सभी मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। अलग से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य रूप से सभी वाहन रिंग रोड के माध्यम से ही गुजरेंगे।विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
- एसडीएम की छापामार करवाई,किया उरगा के ए॰डी॰आर॰कंक्रीट प्लांट का औचक निरीक्षणबिना लाइसेंस मिली तीन सौ साठ घन मीटर रेत
कोरबा: कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर कोरबा एसडीएम सुनील नायक ने उरगा के ए॰आर॰डी॰ कंक्रीट प्लांट में छापेमार करवाई कर अवैध रूप से भंडारित की गई तीन सौ साठ घन मीटर रेत जप्त की है। प्लांट संचालक गोविंद मोदी ने अपने बेंचिंग प्लांट में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में अवैध रेत भंडारित कर रखी थी जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम ने अपनी टीम के साथ करवाई की। एसडीएम की करवाई से अवैध रेत खनन करने वाले ठेकेदारों में हड़कम्प मच गया है।एसडीएम ने करवाई के दौरान प्लांट में भंडारित रेत के खनन और भंडारण सम्बंधी वैध दस्तावेज़ो को जाँच के लिए प्रस्तुत करने को कहा, परंतु संचालक गोबिंद मोदी इस बारे में कोई दस्तावेज नही दिखा सके। भंडारित रेत को जप्त कर लिया गया है और खनिज विभाग के अधिकारियों से भी इस सम्बंध में जानकारी ली जा रही है।एसडीएम सुनील नायक ने बताया कि अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध सख़्त करवाई करने के निर्देश कलेक्टर किरण कौशल ने दिए है। कलेक्टर के निर्देश पर कोरबा में अवैध खनन के विरुद्ध करवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ए॰आर॰डी॰ कंक्रीट के बेंचिंग प्लांट में निरीक्षण के दौरान बिना किसी लाइसेंस के बड़ी मात्रा में रेत भंडारित पाई गई। भंडारित रेत के खनन से सम्बंधित रायलटी पर्ची और अन्य काग़ज़ात भी गोविंद मोदी नही प्रस्तुत कर सके। मोदी द्वारा ठेकेदारों को कंक्रीट सप्लाई के दस्तावेज भी नही प्रस्तुत किए गए।अवैध रूप से भंडारित रेत और कंक्रीट के सम्बंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एस॰डी॰एम॰ में चार अगस्त तक का समय दिया है। चार अगस्त तक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर भंडारित रेत को राजसात कर गोविंद मोदी के विरुद्ध वैधानिक करवाई की जाएगी। -
दो दिन में वसूला गया 978 प्रकरणों में लगभग दो लाख रूपए जुर्माना
आगे भी जारी रहेगी प्रशासन की कार्रवाईकोरबा 30 जुलाई 2020/कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के सख्त निर्देशो के बाद लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दलो और लाॅजिस्टिक टीमों की कार्रवाईयां आज भी पांचोे नगरीय निकाय क्षेत्रो में जारी रही। पिछले दो दिनो में ही ऐसी कार्रवाईयों से स्थानीय प्रशासन ने लगभग दो लाख रूपए जुर्माना वसूल लिया है। आज 361 प्रकरणों मे लगभग 70 हजार रूपए का जुर्माना लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगो पर लगाया गया । आज भी कहीं बिना मास्क के सड़को पर निकलने वाले लोगांे पर जुर्माना लगाया गया तो कहीं सख्त हिदायत और सजा के साथ लोगों को अति जरूरी काम होने पर ही चेहरे पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की समझाईश दी गई। खरीदी बिक्री के समय कोविड प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगो पर भी आज तेजी से कार्रवाई की गई। लाॅकडाउन की निर्धारित अवधि मंे तय समय पर दुकाने बंद नही करने या निर्धारित समय के बाद भी दुकानो से सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी आज प्रशासन जुर्माना करने की कार्रवाई की। दो दिन में ही जिले के पांचो नगरीय निकाय क्षेत्रो मंे कोविड प्रोटाकाॅल और लाॅकडाउन के दिशा निदेशो के उल्लंघन पर 978 प्रकरणों में एक लाख 96 हजार 470 रूपए का जुर्माना वसूला गया। जिले में लाॅकडाउन की छूट अवधि में सुबह छह बजे से लेकर दस बजे तक नगर निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं दीपका तथा दोनो नगर पंचायतो पाली एवं छुरीकला में कार्यपालिक दण्डाधिकारियो की टीमो की कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी।जिले में दो दिनो में 722 लोगो के विरूद्ध बिना मास्क लगाए घरों से बाहर घूमने पर 71 हजार 320 रूपए का जुर्माना वसूला गया। नगर पालिका परिषद दीपका क्षेत्र में आज 61 लोगो से बिना मास्क के घूमने पर 06 हजार 100 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। अपने चेहरे को बिना ढके घूमने से कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर कोरबा नगर निगम क्षेत्र में आज 117 लोगो से 11 हजार 350 रूपए, कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 64 लोगो से 6 हजार 400 रूपए, नगर पंचायत पाली क्षेत्र में 33 लोगो से 3 हजार 950 रूपए और नगर पंचायत छुरीकला में 15 लोगो से एक हजार 050 रूपए वसूले गए। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने पर आज जिले में 46 लोगो के विरूद्ध कार्रवाई की गई और उन पर 20 हजार 850 रूपए जुर्माना लगाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के सर्वाधिक प्रकरण पाली नगर पंचायत में सामने आए। नगर पंचायत पाली में 16 लोगो के विरूद्ध सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के विरूद्ध 3 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया। नगर पालिका कटघोरा में छह लोगो से 9 हजार 500 रूपए, नगर पालिका दीपका में 5 लोगो से एक हजार रूपए, नगर पंचायत छुरीकला में पांच लोगो से पांच हजार 750 रूपए और नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 14 लोगो से एक हजार 600 रूपए सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं करने पर जुर्माने के रूप में वसूले गए। लाॅकडाउन का पालन कराने के लिए जिले की पेट्रोलिंग टीमो ने चार प्रकरणों में 3 हजार 500 रूपए और नगरीय निकायों के अमलो ने 21 प्रकरणों मे 16 हजार 450 रूपए जुर्माना वसूला है। लाॅकडाउन की शर्तों और प्रतिबंधो का उल्लंघन करने पर नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 17 प्रकरणों मे 14 हजार 300 रूपए, कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में दो प्रकरणों में दो हजार रूपए, नगर पालिका दीपका क्षेत्र में 4 प्रकरणों में तीन हजार 500 रूपए और नगर पंचायत पाली क्षेत्र में दो प्रकरणों में 150 रूपए का जुर्माना वसूला गया है।कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिए थे लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश - कलेक्टर श्रीमती कौशल ने समय सीमा की बैठक में किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा था। कलेक्टर ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर ग्राहको और दुकानदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियो को दिए है। उन्होने सभी नगरीय क्षेत्रो में जोनवार निरीक्षण दल बनाकर छुट वाली निर्धारित समयावधि में दुकानो एवं बाजारो का नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर के निर्देश पर ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी।कलेक्टर की अपील: कोरोना को बढ़ने से रोकने प्रशासन का करेें सहयोग- श्रीमती कौशल ने आज फिर लोगो से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासो में सहयोग करे। बिना मास्क लगाए या मुंह को अच्छे से ढके बिना घरो से बाहर ना निकले। लाॅकडाउन अवधि में जहां तक हो सके अपने घरो में ही रहे। फल-सब्जी, दूध आदि जरूरत की चीजें खरीदने निर्धारित समय सुबह छह से दस बजे तक पर ही घरों से निकले। घरों से निकलने वाले सभी लोग का मुंह मास्क या अन्य किसी कपड़े से अच्छी तरह ढंका हों।// -
दो लाख रूपये और प्रशस्ति पत्र मिलेगा चयनित किसान को
कोरबा 30 जुलाई 2020/डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए जिले के किसानो से आवेदन लेने का कल अंतिम दिन है। आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय में 31 जुलाई 2020 शाम को पांच बजे तक जमा कराये जा सकते है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य स्तर पर यह पुरस्कार एक सर्वश्रेष्ठ किसान को दिया जायेगा। पुरस्कार के रूप में दो लाख रूपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।उप संचालक कृषि श्री एम.जी. श्यामकुंवर ने आज यहां बताया कि इस प्रतियोगिता में केवल ऐसे किसान ही पात्र होंगे जो विगत दस वर्षो से छŸाीसगढ़ क्षेत्र में खेती-किसानी कर रहे हो, छŸाीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो, कुल वार्षिक आमदानी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय खेती-किसानी से हो एवं उन पर तकाबी, सिंचाई शुल्क, सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण न हो। उपसंचालक ने बताया कि पुरस्कार के लिए उपयुक्त किसान का चयन फसल विविधिकरण एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए नवीन कृषि तकनीकी अपनाने, उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास, विगत तीन वर्षो में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर, कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा किया गया उल्लेखनीय एवं नवोन्वेषी कार्यों के आधार पर किया जायेगा।श्री एम.जी. श्यामकुंवर ने बताया कि यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में सर्वोŸाम कार्य करने वाले किसान को ही दिया जाएगा। ऐसे किसान, जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाते हो, जिनकी फसल सघनता अच्छी हो, समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधिकरण अपनाते हो, कृषि क्षेत्र में नवोन्वेषी कार्य करते हो, भूमि एवं भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हो, कृषि विपणन में जिनका योगदान हो, को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए किसानो के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। किसानो का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विभाग की वेबसाईट से भी प्राप्त किए जा सकते है। - कलेक्टर श्रीमती कौशल ने जारी किए निर्देश घर पर मूर्ति स्थापित करने भी लेनी होगी अनुमति
कोरबा: कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगरीय क्षेत्रो में जारी लाॅकडाउन अवधि के दौरान रक्षाबंधन त्यौहार के लिए राखियां किराना दुकानों में बिकेंगी। लाॅकडाउन में सभी किराना दुकानें और खाद्य पदार्थों का चिल्हर और थोक व्यापार करने वाली दुकाने तथा संस्थाएं लाॅकडाउन अवधि में सुबह छह बजे से दस बजे तक ही खुलेंगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने लाॅकडाउन से संबंधित प्रतिबंधात्मक निर्देशो में संशोधन कर नए निर्देश जारी कर दिए है। लाॅकडाउन अवधि के किराना दुकानो में राखी त्यौहार में उपयोग आनेे वाली अन्य सामग्रियां भी बेची जाएंगी। इसके साथ ही लाॅकडाउन अवधि में पेट्रोल पंप अब सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुले रहेंगे। एलपीजी गैस विक्रय परिवहन और भण्डारण सम्बंधी गतिविधियां सुबह छह से रात्रि नौ बजे तक हो सकेंगी। - कलेक्टर ने जारी किए गणेशोत्सव के संबंध मे निर्देश, घर पर मूर्ति स्थापित करने भी लेनी होगी अनुमति
कोरबा : आने वाले गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इस बार गणेश उत्सव के दौरान चार फीट ऊंचाई और चार फीट चैड़ाई से अधिक आकार की गणेश मूर्तियां पंडालो में स्थापित नही की जा सकंेगी। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15Û15 फिट से अधिक नही होगा। गणेश पंडालो के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह भी रखनी होगी। इसके साथ ही घरो पर गणेश प्रतिमाओ की स्थापना के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम कार्यालय में सात दिन पहले आवेदन देना होगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने गणेशउत्सव के दौरान लगने वाले पण्डालों में भीड़ और श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या में मौजूदगी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है, ताकि गणेश उत्सव जैसे पवित्र पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना को कम किया जा सके। गणेश उत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशो के साथ-साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एस.ओ.पी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
समितियां रखेंगी रजिस्टर, नोट होगा नाम, पता, मोबाइल नम्बर- जारी किए गए निर्देशो के अनुसार पंडाल के सामने पंडाल एवं सामने 5000 वर्ग फिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नही होना चाहिए। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नही लगाया जाएगा। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगेंगी। किसी भी स्थिति में एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक मौजूद नही होंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होने पर काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आॅक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संक्रमित सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश से रोकने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बास-बल्ली से बेरिकेटिंग कराया जाएगा।
संक्रमित होने पर समिति को देना होगा इलाज का पूरा खर्च - यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। कंटेन्मेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी, यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान , विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
सात दिन पहले एसडीएम कार्यालय में देना होगा आवेदन- जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्देशो और कोविड प्रोटोकाॅल के पालन पर ही घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम सात दिन पूर्व एसडीएम कार्यालय में निर्धारित शपथपत्र के साथ आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित कर सकेंगे।
विसर्जन के लिए केवल एक वाहन की अनुमति मिलेगी, 4 व्यक्ति से अधिक नहीं जा सकेंगे - मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा-एस (छोटा हाथी ) से बडे़ वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं सभी मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। अलग से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य रूप से सभी वाहन रिंग रोड के माध्यम से ही गुजरेंगे।विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। - कोरबा : आज शाम कोरबा के 03 प्रवासियों की क़ोरोना रिपोर्ट पाजीटिव आई.. जटगा हाइयर सेकंडेरी स्कूल में थे क्वॉरेंटाईन...तमिलनाडु, नवगढ़ ओड़िशा और ग्वालियर से कोरबा लौटे है...सभी को इलाज के लिए भेजा जाएगा कोरबा के कोविड अस्पताल, सभी संक्रमितो को अस्पताल शिफ़्ट करने स्वास्थ्य विभाग की तैयारी... आज कोरबा कोविड अस्पताल से दो लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर छोड़ा गया....अब तक कोरबा ज़िले मेंकुल क़ोरोना संक्रमित- 403 इलाज के बाद ठीक हुए -350 एक्टिव केस-53
- एक ही दिन में 617 प्रकरणों में एक लाख 26 हजार से अधिक जुर्माना वसूला गयापूरी लाॅकडाउन अवधि में जारी रहेगी प्रशासन की कार्रवाई
कोरबा : कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के सख्त निर्देशो के बाद लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दलो और लाॅजिस्टिक टीमों की पांचोे नगरीय निकाय क्षेत्रो में आज ताबड़तोड़ कार्रवाईयां जारी रही। कहीं बिना मास्क के सड़को पर निकलने वाले लोगांे पर जुर्माना लगाया गया तो कहीं सख्त हिदायत और सजा के साथ लोगों को अति जरूरी काम होने पर ही चेहरे पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की समझाईश दी गई। खरीदी बिक्री के समय कोविड प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगो पर भी आज से प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई। लाॅकडाउन की निर्धारित अवधि मंे तय समय पर दुकाने बंद नही करने या निर्धारित समय के बाद भी दुकानो से सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी आज प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया। आज एक दिन में ही जिले के पांचो नगरीय निकाय क्षेत्रो मंे कोविड प्रोटाकाॅल और लाॅकडाउन के दिशा निदेशो के उल्लंघन पर 617 प्रकरणों में एक लाख 26 हजार 820 रूपए का जुर्माना वसूला गया। जिले में आज लाॅकडाउन की छूट अवधि में सुबह छह बजे से लेकर दस बजे तक नगर निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं दीपका तथा दोनो नगर पंचायतो पाली एवं छुरीकला में कार्यपालिक दण्डाधिकारियो ने अपनी टीमो के साथ मोर्चा संभाला और लाॅकडाउन का पूरी तरह पालन कराने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाईयां की।जिले में आज 432 लोगो के विरूद्ध बिना मास्क लगाए घरों से बाहर घूमने पर 42 हजार 470 रूपए का जुर्माना वसूला गया। नगर पालिका परिषद दीपका क्षेत्र में आज सबसे अधिक 137 लोगो से बिना मास्क के घूमने पर 13 हजार 700 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। अपने चेहरे को बिना ढके घूमने से कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर कोरबा नगर निगम क्षेत्र में 120 लोगो से 11 हजार 300 रूपए, कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 65 लोगो से 6 हजार 500 रूपए, नगर पंचायत पाली क्षेत्र में 91 लोगो से 9 हजार 100 रूपए और नगर पंचायत छुरीकला में 19 लोगो से एक हजार 870 रूपए वसूले गए। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने पर आज जिले में 139 लोगो के विरूद्ध कार्रवाई की गई और उनपर 41 हजार 650 रूपए जुर्माना लगाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के सर्वाधिक प्रकरण पाली नगर पंचायत में सामने आए। नगर पंचायत पाली में 82 लोगो के विरूद्ध सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के विरूद्ध 16 हजार 50 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया। नगर पालिका कटघोरा में आठ लोगो से 14 हजार 700 रूपए, नगर पालिका दीपका में 12 लोगो से दो हजार 700 रूपए, नगर पंचायत छुरीकला में पांच लोगो से तीन हजार एक सौ रूपए और नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 32 लोगो से पांच हजार एक सौ रूपए सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं करने पर जुर्माने के रूप में वसूले गए। लाॅकडाउन का पालन कराने के लिए जिले की पेट्रोलिंग टीमो ने नौ प्रकरणों में 12 हजार एक सौ रूपए और नगरीय निकायों के अमलो ने 37 प्रकरणों मे 30 हजार 600 रूपए जुर्माना वसूला है। लाॅकडाउन की शर्तों और प्रतिबंधो का उल्लंघन करने पर नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 26 प्रकरणों मे 14 हजार 100 रूपए, कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में 11 प्रकरणों में 16 हजार 500 रूपए, नगर पालिका दीपका क्षेत्र में 8 प्रकरणों में 7 हजार 100 रूपए और नगर पंचायत पाली क्षेत्र में एक प्रकरण में पंाच हजार का जुर्माना वसूला गया है।
कल ही कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिए थे लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश - कलेक्टर श्रीमती कौशल ने कल ही समय सीमा की बैठक में किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा था। कलेक्टर ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर ग्राहको और दुकानदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियो को दिए है। उन्होने सभी नगरीय क्षेत्रो में जोनवार निरीक्षण दल बनाकर छुट वाली निर्धारित समयावधि में दुकानो एवं बाजारो का नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर के निर्देश पर ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी।कलेक्टर की अपील: कोरोना को बढ़ने से रोकने प्रशासन का करेें सहयोग- श्रीमती कौशल ने आज फिर लोगो से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासो में सहयोग करे। बिना मास्क लगाए या मुंह को अच्छे से ढके बिना घरो से बाहर ना निकले। लाॅकडाउन अवधि में जहां तक हो सके अपने घरो में ही रहे। फल-सब्जी, दूध आदि जरूरत की चीजें खरीदने निर्धारित समय सुबह छह से दस बजे तक पर ही घरों से निकले। घरों से निकलने वाले सभी लोग का मुंह मास्क या अन्य किसी कपड़े से अच्छी तरह ढंका हों। - कोरबा: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रो में 6 अगस्त मध्यरात्रि तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान निर्धारित समयावधि में ही आवश्यक सेवाओ को संचालित करने की अनुमति दी गई है। रक्षाबंधन के महत्वपूर्ण त्यौहार को ध्यान में रखते हुए लाॅकडाउन के प्रतिबंधो से कोरियर सर्विसेस को भी छूट दे दी गई है। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में कलेक्टोरेट से आदेश भी जारी कर दिया है। कोरियर सर्विस देने वाली संस्थाओ को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए अपनी सेवाएं संचालित करनी होंगी।
- पांच अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान, हर दिन औसतन दस हजार किलो गोबर की हो रही खरीदी
कोरबा : हरेली त्यौहार से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत कोरबा जिले मे अब तक पशुपालको से एक लाख 20 हजार 360 किलो गोबर की खरीदी गोठान समितियों ने की है। जिले में गोधन न्याय योजना के तहत दो रूपए प्रति किलो की दर से दो सौ गोठानो में गोबर की खरीदी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार खरीदे गए गोबर का पहला भुगतान पशुपालकों को पांच अगस्त कोे किया जाएगा। अभी तक पंजीकृत तीन हजार 431 गोबर संग्राहको से खरीदे गए गोबर की मात्रानुसार राशि दो लाख 40 हजार 719 रूपए उनके खाते में सीधे जमा की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में गोबर खरीदी की राशि का भुगतान किसी भी गोबर संग्राहक को नगद नहीं किया जाएगा। जिले में अभी प्रतिदिन औसतन दस हजार किलो गोबर की खरीदी की जा रही है। गोठान में खरीदे गए गोबर को सुरक्षित रखा जा रहा है। गोबर को पंद्रह दिन बाद वर्मी कम्पोस्ट टांके में डालकर जैविक खाद बनाया जाएगा। गोबर संग्राहको का पंजीयन तेजी से किया जा रहा है। गोबर बेचने के लिए अभी तक जिले मे तीन हजार 431 संग्राहको का पंजीयन कर लिया गया है।पूरे प्रदेश सहित जिले मे 20 जुलाई को हरेली त्यौहार पर शुरू हुई योजना के पहले दिन ही जिले में पांच हजार किलो से अधिक गोबर की खरीदी की गई। जिले की दो सौ गोठानो में हर दिन गोबर खरीदी की जा रही है। गोबर संग्राहको द्वारा बेचे गए गोबर का पूरा हिसाब भी रखा जा रहा है। बेचे गए गोबर के हिसाब के लिए सभी गौ-संग्राहको को गोबर खरीदी कार्ड दिए गए है। कार्डो में हर दिन खरीदे गए गोबर की मात्रा और राशि की इंट्री कर गोबर संग्राहको तथा गोठान प्रभारी के हस्ताक्षर भी लिए जा रहे है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कृषि और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियो को नियमित रूप से गोठानो का निरीक्षण करने, गोबर खरीदने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ खरीदे गए गोबर की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला पंचायत के गोठान सेल में देने के निर्देश भी दिए है।गोबर बेचने ग्रामीणो मे उत्साह, बड़ी संख्या में गोबर लेकर पहुंच रहे गोठानो तक- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई गोधन न्याय योजना के प्रति ग्रामीणो में भारी उत्साह देखने मिल रहा है। गोबर जैसी मूल्यहीन वस्तु की दो रूपए किलो मे खरीदी कर मूल्यवान खाद बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लगाने की इस योजना से गौ-पालको को अच्छा फायदा हो रहा है। कोरबा जिल में 20 जुलाई से आज तक तीन हजार 431 पशुपालको ने 1203 क्विंटल 60 किलोग्राम गोबर बेच दिया है और दो लाख 40 हजार 719 रूपए कमा लिए है। जनपद पंचायत कोरबा में 745 गौ-पालको ने 20 हजार 926 किलो, जनपद पंचायत करतला में 431 गौ-पालकों ने सात हजार 534 किलोे, जनपद पंचायत कटघोरा में 583 गौ-पालकों ने 29 हजार 559 किलो, जनपद पंचायत पाली में एक हजार 302 गौ-पालकों ने 52 हजार 823 किलो और जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा में 370 गौ-पालको ने 9 हजार 518 किलो गोबर बेचा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार ने बताया कि गोधन न्याय योजना से जिले के पशुपालको को सीधा लाभ होगा। सीईओ ने सभी गोठानो मे गोबर खरीदी की पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होने गोबर संग्राहको और गोठान समितियों के खाते को-आॅपरेटिव बैंक में अगले दो दिनो में खुलवाने के लिए भी अधीनस्थों को निर्देशित किया है ताकि पांच अगस्त को गोबर खरीदी की राशि खातो में सीधे जमा कराई जा सके। - कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिये जांच तेज करने दिए निर्देष, दिनवार योजना तयकोविड प्रोटोकाॅल और प्राथमिकता अनुसार लिए जाएंगे सैम्पलकोरबा : कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को ध्यान में रखते हुए समय रहते संक्रमितो की पहचान करने के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच तेज की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरोना की जांच के लिए दिनवार सैम्पल एकत्रित करने की सीएमएचओ कार्यालय की योजना पर सहमति दे दी है। कलेक्टर ने कोरोना की जांच के लिए सैम्पलिंग तेज करने के निर्देश दिए है। उन्होने हर दिन लगभग साढ़े तीन सौ लोगो के सैम्पल कोरोना जांच के लिए भेजने का लक्ष्य भी तय किया है। श्रीमती कौशल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को समय रहते पहचानने पर संक्रमित व्यक्ति को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा जा सकता है। साथ ही संक्रमण की पहचान हो जाने पर अन्य लोगो में भी संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। इसीलिए जिले में कोरोना की जंाच के लिए तेजी से लोगो के नमूने लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत हर दिन साढ़े तीन सौ के लगभग लोगो के सैम्पल जांच के लिए लेने का लक्ष्य रखा गया है।जिले के सीएमएचओ डाॅ. बी.बी. बोर्डे ने बताया कि कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच के लिए लोगो के सैम्पल लिए जाएंगे। हर दिन आरटीपीसीआर विधि से जांच के लिए दौ सौ, ट्रु नाॅट टेस्ट के लिए साठ और एन्टीजन आधारित रैपिड टेस्ट के लिए एक सौ लोगो के सैम्पल लिए जाएंगे। जिले के सभी विकासखण्डों में हर दिन आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 30-30, ट्रु नाॅट टेस्ट के लिए 8-8 और रैपिड एन्टीजन टेस्ट के लिए 15-15 लोगो के सैम्पल लिए जाएंगे। जिला चिकित्सालय में हर दिन 20-20 आरटीपीसीआर, 10-10 ट्रु नाॅट और 15-15 लोगो का टेस्ट के लिए सैम्पल लिया जाएगा। कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रो में हर दिन आरटीपीसीआर विधि से जांच के लिए 30-30, ट्रु नाॅट टेस्ट के लिए 10-10 और एन्टीजन आधारित रैपिड टेस्ट के लिए 10-10 लोगो के सैम्पल लिए जाएंगे। कोविड प्रोटाकाॅल का पालन करते हुए विदेश यात्रा से लौटे लोगो, संक्रमित के सम्पर्क में आए स्वास्थ्य कर्मियों, दवाई दुकान विक्रेताओं, प्राईवेट क्लीनिकों के हेल्थ वर्करों सहित सैलून संचालको, स्ट्रीट वेंडरो, आॅटो-रिक्शा ड्राइवरों, गर्भवती महिलाओ का कोरोना टैस्ट प्राथमिकता से किया जाएगा। जिला अस्पताल के फिवर क्लीनिक में ईलाज के लिए आए हाईरिस्क मरीजों का भी तत्काल सैम्पल लेकर कोरोना परीक्षण कराया जाएगा। जिला के स्वास्थ्य अमले द्वारा ट्रक ड्राइवरों और एक्टिविटी कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए भी सैम्पलिंग की जाएगी। जांच के बाद कोरोना पाॅजिटिव पाए गए मरीजों की काॅन्टेक्ट हिस्ट्री पता कर उनके सम्पर्क में आए लोगो को भी क्वारेंटाइन कर निगरानी में रखा जाएगा। कोरोना पाॅजिटिव मरीजों को तत्काल ईलाज के लिए कोविड अस्पताल मे भर्ती कराया जाएगा।
- कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिये निर्देष, लाॅजिस्टिक टीमों से सतत् निगरानी जारी
कोरबा : कोरोना वायरस के फैलाव से बदलते माहौल के बीच जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल-दाल जैसी राशन सामग्रियों और सब्जियों के दाम बढ़ने तथा उनकी कालाबाजारी एवं जमाखोरी की अपुष्ट खबरांे को कलेक्टर श्रीमती किरण कौषल ने गम्भीरता से लिया है। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अति आवश्यक चीजों को, सामान्य दिनों के दामों से अधिक दाम पर नहीं बेचने की अपील दुकानदारों से की है। कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में सभी व्यापारियों से अपना सहयोग देने की अपील की है और राशन, सब्जियों आदि की कालाबाजारी तथा जमाखोरी नहीं करने को कहा है। श्रीमती कौशल ने सभी व्यापारियों और राशन दुकानों में उपलब्ध सामग्रियों का स्टाॅक निरीक्षण करने के निर्देश लाॅजिस्टिक फेसिलिटेशन टीम के प्रभारियों को दिये हैं। श्रीमती कौशल ने तहसीलदारों एवं पटवारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आलू-प्याज, तेल, दाल, चावल, दूध, सब्जी, नमक आदि जरूरी चीजों के दाम नियंत्रित रखें। किसी भी दुकानदार द्वारा अधिक दाम में चीजों की बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध विधिसम्मत प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि कोई दुकानदार, संस्थान आवष्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक दाम में बेचते हुये पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत् कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने गठित टीम के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत, फीडबैक पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा व्हाट्सअप के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग भी करें।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिले में अति आवश्यक सेवाओं के उपलब्धता जैसे दवाई, फल, सब्जी, राशन, दूध, पशु चारा, कृषि बीज लोगों तक सही दाम पर तथा आवश्यक मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित कराने और इसकी निगरानी के लिए कोविड-19 लाॅजिस्टिक फेसिलिटेशन टीम गठित की है। जिला स्तरीय छह प्रभारी अधिकारियों सहित 32 राजस्व निरीक्षक-पटवारियों की ऐसी दस टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें कोरबा जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ जिले के पाॅंचों तहसीलों में भी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने हेतु आवश्यकतानुसार क्षेत्रों का भ्रमण करके सघन निगरानी रख रही है। हर दिन दुकानों पर जाकर आवश्यक वस्तु-सामग्रीयों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और स्टाॅक की जानकारी ली जा रही है। ग्राहकों से भी रेट और सामग्री की क्वालिटी के बारे में फीड बैक लिया जा रहा है।
कलेक्टर बोली: सभी करें सहयोग, जरूरत अनुसार ही खरीदें सामग्री- कलेक्टर ने साफ कहा है कि लोगों की दैनिक उपयोग की चीजों वाली राशन और किराना दुकानें बंद निर्धारित समय पर संचालित करायी जायेंगी। कलेक्टर ने कहा कि लोग बिना किसी घबराहट और शंका-आशंकाओं के अपने घरों में रहें, स्वयं को साफ और स्वस्थ रखें। सामानों की अतिरिक्त खरीदी के लिये दुकानों में भीड़ न लगायें और न ही अतिरिक्त सामान खरीदकर घरों में जमा करें, ताकि बाजार में जरूरी सामान की कमीं न हो। और दूसरे लोगो को सामान आसानी से सामान्य कीमत पर मिल सके। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से ही राशन और खाने-पीने की सामग्री खरीदें तथा घरों में रखें। जरूरत पड़ने पर ही दुकानों पर जायें और सामान खरीदकर लायें। । उन्होने कहा कि जिला वासियों को राशन और खाने-पीने की चीजें, दवाईयां आदि अति जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिये सभी जरूरी इंतजाम प्रशासन द्वारा किये गए हैं। - कोरोबा : आज शाम कोरबा के 06 अप्रवासियों की क़ोरोना रिपोर्ट पाजीटिव आई.. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने की पुष्टि..... 62 वर्षीय बुजुर्ग सहित कटघोरा और बरबसपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी की दो युवतियों सहित तीन अन्य पुरुष क़ोरोना संक्रमित मिलें... एक २४ वर्षीय युवती कटघोरा डीएफ़ओ के घर काम करने वाली आया...तो दूसरी महिला कुछ दिन पहले केरल से लौटी है...अन्य सभी संक्रमित बिहार के फागरिया और लक्कीसराय से कोरबा लौटे है...
सभी पहले से गेवरा हाई स्कूल में थे क्वॉरंटाईन.... सभी को इलाज के लिए भेजा जाएगा कोरबा के कोविड अस्पताल, DFO का घर, बरबसपुर कालोनी और हाई स्कूल गेवरा एरिया को कंटोनमेंट ज़ोन घोषित करने की तैयारी ....लागू होंगी पाबंदियाँ सभी संक्रमितो को अस्पताल शिफ़्ट करने स्वास्थ्य विभाग की तैयारी... आज कोरबा कोविड अस्पताल से चार लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर छोड़ा गया....अब तक कोरबा ज़िले में कुल क़ोरोना संक्रमित- 400 इलाज के बाद ठीक हुए -348 एक्टिव केस-52 -
वन विभाग को सप्लाई कर अभी तक किया चार लाख रूपए से अधिक का व्यवसाय
कोरबा 28 जुलाई 2020/कोरबा जिले में महिला स्वसहायता समूह अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण सुधारने और पेड़ो की सुरक्षा का नैतिक दायित्व भी अच्छी तरह से निभा रही है। जिले दस से अधिक स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अपनी मेहनत और लगन से पौधो की सुरक्षा के लिए बांस के आकर्षक एवं मजबूत ट्री-गार्ड बनाए जा रहे है। इन ट्री-गार्डो को समूह द्वारा साढ़े चार सौ रूपए प्रतिनग के हिसाब से वन विभाग को बेचा जा रहा है। चालू मानसून मौसम में किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे पौधो को जानवरों की चराई से बचाने के लिए वन विभाग इन ट्री-गार्डो का उपयोग कर रहा है। जिले स्वसहायता समूहो की महिलाओ ने अबतक छह हजार दो सौ तीस ट्री-गार्ड बना लिए है और लगभग एक हजार ट्री-गार्ड वन विभाग को उपलब्ध करा दिए है। अभी तक लगभग एक हजार ट्री-गार्डो को वन विभाग को बेचकर स्वसहायता समूहों की महिलाओ ने तीन-चार महीने में ही साढ़े चार लाख रूपए से अधिक का व्यवसाय कर लिया है। महिला समूहो द्वारा कटघोरा विकासखण्ड मे साढ़े चार सौ, करतला विकासखण्ड में लगभग पांच हजार, पाली विकासखण्ड में चार सौ अस्सी, कोरबा विकासखण्ड में दौ सौ और पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड में एक सौ ट्री-गार्ड अभी तक बनाए जा चुके है।कोरबा जिले में रोशनी महिला स्वसहायता समूह जेंजरा, जयगुरूदेव स्वसहायता समूह बतारी, लक्ष्मी स्वसहायता समूह उड़ता, मड़वारानी स्वसहायता समूह बक्साही, जयसत्य कबीर समूह बिरदा, काव्य स्वसहायता समूह देवलापाट, जैसे दस से अधिक समूहो की महिलायें बांस से ट्री-गार्ड बनाने के काम में लगी है। करतला विकास खण्ड के देवलापाट के काव्या स्वसहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती रूकमणी बाई बताती है कि महिला समूहो को ट्री-गार्ड बनाने के इस काम में अच्छा फायदा हो रहा है। बांस के एक ट्री-गार्ड को बनाने में औसतन ढाई सौ रूपए की लागत आती है। साढ़े चार सौ रूपए में बेचने से लगभग दो सौ रूपए का फायदा हो जाता है। ऐसे में तीन चार महीने बरसात के मौसम में ट्री-गार्ड बनाने के काम से डेढ़-दो लाख रूपए का फायदा समूहों को हो रहा हैै। वन प्रबंधन समितियों द्वारा भी वन विभाग से बांस खरीदकर ट्री-गार्ड बनाए जा रहे है। वन प्रबंधन समितियों द्वारा अभी तक चार हजार दो सौ से अधिक ट्री-गार्ड कटघोरा वनमंडल में उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही रोपे गए पौधो को बचाए रखने मंे भी महिलाओं की भागीदारी अनायास ही सुनिश्चित हो रही है। काव्या स्वसहायता समूह की सचिव श्रीमती गीता साहू पूरे काम का हिसाब किताब रखती है। वे बताती है कि एक साथ पांच सौ ट्री-गार्ड कटघोरा वन विभाग को बेचकर अभी तक लगभग एक लाख रूपए का फायदा समूह को हो गया है। आगे भी कोरबा के वन विभाग को भी देने के लिए ट्री-गार्ड बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है।राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़े सहायक परियोजना अधिकारी श्री अनुराग जैन ने बताया कि राज्यशासन द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत इस साल लगाए गए पौधो की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड लगाने के निर्देश वन विभाग को दिए गए है। सड़क किनारे, शासकीय परिसरों में होने वाले वृक्षारोपण के पौधो को जानवरो द्वारा नुकसान पहुंचाने या चर लेने से बचाने के लिए ट्री-गार्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। वन विभाग द्वारा बांस से बने चैकोर आकार के ट्री-गार्ड की कीमत साढ़े चार सौ रूपए प्रतिनग तय की गई है। ट्री-गार्ड बनाने के काम में वन प्रबंधन समितियों और स्वसहायता समूह की महिलाओं को लगाया गया है। रियायती दरों पर वन विभाग के निस्तार डिपो से बांस पर्याप्त मात्रा में समूह और समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। - अगले दो दिनो में प्रगति लाने दिए सख्त निर्देश, रोज रिपोर्टिंग करने भी कहाकलेक्टर श्रीमती कौशल ने वाईवैक्स मीटिंग टुल से की समीक्षा, मोबाइल फोनांे से जुड़े अधिकारीकोरबा : कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज वाईवैक्स मीटिंग टुल के माध्यम से जिले में गोधन न्याय योजना के संचालन और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों से की। उन्होने योजना शुरू होने के दस दिन बाद भी जिले में गोबर संग्राहको के धीमे पंजीयन पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और आने वाले दो दिनो में गोबर संग्राहको के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने गोधन न्याय योजना के संचालन में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी अधिकारियों को दी। बैठक मे एडीएम श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री एस जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया सहित कटघोरा, पोड़ी और कोरबा अनुभागों के एसडीएम तथा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी भी अपने-अपने स्मार्टफोनो से जुड़े रहे। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना संबंधी सभी गतिविधियों की डेटा एंट्री एवं रिपोर्टिंग प्रतिदिन जिला पंचायत के गोठान सेल में अनिवार्यतः देने के भी निर्देश कृषि, पशुपालन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियो को दिए।बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी दो दिनो में जिले के सभी गोबर संग्राहको के युनिक आईडी जनरेट कर गोबर विक्रय के लिए उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। प्राप्त युनिक आईडी कोे दर्शाते हुए गोबर विक्रय कार्ड तैयार करे और उनका वितरण संग्राहकों को किया जाए, कार्ड की एक प्रति गोठान मंे भी रखी जाए। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि सभी गोठान समितियों और संग्राहको का खाता सहकारी समितियों या काॅपरेटिव बैंक में खुलवाया जाए। कलेक्टर ने दस अगस्त तक सभी स्वीकृत वर्मी कम्पोस्ट टांको का निर्माण पूरा कराने के निर्देश भी कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने बैठक में कहा कि जिन गांवो मे सक्रिय गौठान नहीं है वहां, गोबर खरीदी के लिए स्थल चयन सहित अन्य तैयारियां दो दिनों मे पूरी की जाए। खरीदे गए गोबर को सुरक्षित रखने के लिए गौठानो में तीन-चार गडढे बनाए जाए, गड्ढो के चारो तरफ मेड़ बनाकर तिरपाल ढांक कर गोबर को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। कलेक्टर ने गांव वार गौपालको और उनके पशुओं का वास्तविक सर्वे एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए।
- केवल दो दिन 29 एवं 30 जुलाई को सुबह छह से दस बजे तक ही लगेंगी राखी दुकानेंकलेक्टर श्रीमती कौशल ने वाईवैक्स मीटिंग टुल से की समीक्षा बैठक, मोबाइल फोनो से जुड़े सभी अधिकारीकोरबा: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों के साथ सावधानी रखते हुए शासकीय कामकाज को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने अब मोबाइल तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है। आज उन्होंने वाईवैक्स मीटिंग टुल के माध्यम से मोबाइल फोनो द्वारा सभी जिला अधिकारियों को जोड़कर समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में शासकीय कामकाज की समीक्षा की। श्रीमती कौशल ने रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी योजना पर अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान छह अगस्त तक बढ़ी लाॅकडाउन अवधि में जनसामान्य से कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वाईवैक्स मीटिंग टुल के माध्यम से समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में एडीएम श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री एस जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया सहित कटघोरा, पोड़ी और कोरबा अनुभागों के एसडीएम तथा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी भी अपने-अपने स्मार्टफोनो से जुड़े रहे।लाॅकडाउन के उल्लंघन पर हो कड़ी कार्रवाई-समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का उल्लंघन नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सख्त प्रोटोकाॅल का पालन कराया जाना जरूरी है। उन्होने निर्देशित किया कि बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगो पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज करा दी जाए। नगरीय क्षेत्रों के निवासी फल-सब्जी, दूध आदि जरूरत की चीजें खरीदने निर्धारित समय सुबह छह से दस बजे तक पर ही घरों से निकले। घरों से निकलने वाले सभी लोग का मुंह मास्क या अन्य किसी कपड़े से अच्छी तरह ढंका हों। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर ग्राहको और दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाए। सभी नगरीय क्षेत्रो में जोनवार निरीक्षण दल बनाकर छुट वाली निर्धारित समयावधि में दुकानो एवं बाजारो का नियमित निरीक्षण किया जाए। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगो के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए किराना दुकानों के सामने लगेंगी राखियों की दुकानें - बैठक में कलेक्टर ने आगामी रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए दुकानों विशेषकर राखियां बेचने के लिए लगने वाली अस्थायी की दुकानो पर लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए भी जरूरी व्यवस्थाओं पर भी विशेष चर्चा की। जिला प्रशासन द्वारा तय किया गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार एक ही स्थान पर सामूहिक रूप से राखियों की दुकानें (राखी स्ट्रीट) नहीं लगेंगी। केवल 29 एवं 30 जुलाई दो दिन ही निर्धारित समय सुबह छह बजे से दस बजे तक ही राशन दुकानों के सामने राखी की छोटी दुकाने लगेंगी। दो राखी दुकानो के बीच कम से कम पचास मीटर की दूरी रहेगी। मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पर ही राखियों की खरीदी बिक्री हो सकेगी। राखियों को हाथों से छुकर, छांट-छांट कर खरीदा बेचा नहीं जाएगा। राखियों को दूर से ही देखकर पसंद कर राशि भुगतान करने के बाद दुकानदार द्वारा पैकेट में ग्राहकों को दिया जाएगा। मिठाई दुकानों पर भी त्यौहारी सीजन में लोगो की भीड़ नही लगना सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने सभी अनुभागिय राजस्व अधिकारियों को दिए। मिठाईयां की बिक्री के लिए आॅनलाइन या फोन कर होम डिलेवरी की सुविधा बनाई जाएगी।
- पेट्रोल पंप तीन बजे तक खुलेंगे, बैकों में भी तीन बजे तक ही होगा काम काजकिराना दुकानें एवं अन्य सेवाएं सुबह छह से दस बजे तक ही संचालित होंगी
कोरबा : कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कोरबा जिले के सभी नगरीय निकायों में लाॅकडाउन छह अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सभी पांचो नगरीय निकायों नगर निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं दीपका तथा नगर पंचायत पाली एवं छुरीकला सीमा क्षेत्रों में यह लाॅकडाउन छह अगस्त की आधी रात 12 बजे तक जारी रहेगा। जिलादण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। राज्य शासन के निर्देश अनुसार राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की तर्ज पर ही कोरबा जिले में भी कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सख्त लाॅकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान खाद्य पदार्थों, दूध-राशन , फल सब्जियों आदि की खरीदी-बिक्री पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही सुबह छह से दस बजे तक होगी। लाॅकडाउन के दौरान पेेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी और सीएनजी गैस भण्डारण वितरण केन्द्र सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक खुले रहेंगे। मिठाई-मिष्ठान पदार्थ, दवा और चिकित्सा उपकरण संबंधी सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ई-काॅमर्स के माध्यम से होगी। लाॅकडाउन में मोबाइल रिचार्ज और सर्विसिंग की दुकानें भी बंद रहेंगी। केवल टेलिकाॅम, इंटरनेट सेवाओं और आईटी आधारित सेवाओं को ही लाॅकडाउन से छुट रहेगी। होटलो और रेस्टोरंेटो से टेक अवे की सुविधा प्रतिबंधित रहेगी। पूरी लाॅकडाउन अवधि में होटल रेस्टोरेंटो से होम डिलीवरी के माध्यम से ही खाद्य पदार्थ मंगाए जा सकेंगे। होटलो में पहले से रूके हुए अतिथियों के लिए डाइनिंग सुविधा पूर्व की तरह ही संचालित होंगी। पेट्स शाॅप और एक्वेरियम की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक ही खुलेंगी। नगरीय सीमा क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय-अशासकीय बैको को दोपहर तीन बजे तक कार्यालय संचालन की अनुमति रहेगी।
सब्जी,फल, दुध और किराना दुकाने सुबह छह से 10 बजे तक ही खुलेंगीकोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लागू लाॅकडाउन की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना, दूध, फल, बे्रड, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, वितरण, भण्डारण और परिवहन की गतिविधियों की अनुमति सुबह छह से 10 बजे तक होगी। ठेले पर घूम-घूम कर फल, सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी सुबह छह से 10 बजे तक ही बिक्री कर सकेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दुध विके्रताओं और समाचार पत्र हाकरों के लिए सुबह छह से 9.30 बजे तक अनुमति रहेगी। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर के वाहन आदि अति आवश्यक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को लाॅकडाउन से छुट रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति, सफाई, सिवरेज, कचरे की डिस्पोजल की सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकाॅम इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, पशु चारा, सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छुटलाॅकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियांे जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि हो, और सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक, एल्युमिनियम कारखानें और कोयला खदानों को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से छुट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी। संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियों, मंडियों को भी लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से अलग रखा गया है।
बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वालो पर तेज होगी कार्रवाईजिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई की जायेगी। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर पंाच से अधिक लोगों को एक समय में इकट्ठा करने की मनाही होगी। भीड़ इकट्ठी होने पर लोगों तथा दुकानदार दोनों पर कार्रवाई होगी। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी। दुकानों को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाना अनिवार्य होगा। खरीदी-बिक्री के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
घर से काम करेंगे अधिकारी कर्मचारी,कार्यालयों को सेनेटाइज कराने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगीपांचों नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में छह अगस्त तक बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार - कोरबा : कोरबा जिले में एकीकृत बाल संरक्षण परियोजना के तहत बाल संरक्षण इकाईयों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और शासकीय बाल सम्पे्रषण गृह मंे रिक्त पदों पर संविदा आधार पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। खाली पदो पर भर्ती के लिए पहले ही आवेदन मंगाए जा चुके है। आवेदनो के परीक्षण के बाद निर्धारित मापदण्ड एवं योग्यता के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पात्र उम्मीदवारो की सूची जारी कर दी गई है। सूची जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in पर अपलोड की गई है और महिला बाल विकास कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर के सूचना पटल पर भी चस्पा की गई है। मंगाए गए आवेदनों पर उम्मीदवारों से दावा-आपत्तियां 11 जुलाई 2019 तक ली गई थी। दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद अब विभाग द्वारा सभी पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है।जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आनंद किस्पोट्टा ने बताया कि एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई/किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति एवं शासकीय बाल सम्पे्रक्षण बाल गृह(बालक) महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदांे की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिसके तहत लेखापाल हेतु 78 आवेदन पत्र, डेटा एनालिस्ट हेतु 70 आवेदन पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता हेतु 66 आवेदन पत्र, सहायक सह कम्प्यूटर आॅपरेटर हेतु 158 आवेदन पत्र, सहायक सह कम्प्यूटर आॅपरेटर हेतु 76 आवेदन पत्र, सहायक सह कम्प्यूटर आॅपरेटर हेतु 76 आवेदन पत्र एवं शासकीय बाल सम्पे्रक्षण गृह महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा में परिविक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केश वर्कर हेतु तथा हेतु 167 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनो की जांच कर सभी पात्र प्रतिभागियों की सूची जारी कर दी गई है।
- कोरबा : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी पूर्व आदेश अनुसार कोरबा जिले में 22 जुलाई से 28 जुलाई मध्यरात्रि तक लाॅकडाउन जारी है। शासन के निर्देश अनुसार जिले में लाॅकडाउन बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा कल वरिष्ठ अधिकारियो के साथ समीक्षा कर लिया जाएगा।
- पौड़ी उपेरोडा के जटगा हाई स्कूल क्वॉरंटाईन सेंटर से एक साथ आठ पॉज़िटिव मिलें.... कटघोरा के ग्रीन पार्क होटल क्वॉरंटाईन सेंटर में रूके चार प्रवासी भी कोविड वाइरस संक्रमित निकले.....संक्रमितो में चार महिलायें और आठ पुरुष शामिल....किर्गिजस्थान से तीन,कर्नाटक के गुलबर्गा से तीन,दिल्ली और तिरुपति से एक-एक,तमिलनाडु से कोरबा लौटे है चार प्रवासी
सभी पहले से थे क्वॉरंटाईन सेंटरो में...सभी को इलाज के लिए भेजा जाएगा कोरबा के कोविड अस्पताल, जाटगा हाई स्कूल और होटल ग्रीन पार्क का एरिया कंटोनमेंट ज़ोन घोषित होगा.. लागू होंगी पाबंदियाँसभी संक्रमितो को अस्पताल शिफ़्ट करने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियाँ शुरू.. अब तक कोरबा ज़िले में कुल क़ोरोना संक्रमित- 393 इलाज के बाद ठीक हुए -341एक्टिव केस-52 -
मेहनत से उगाई फसल बेचने दूसरों पर खत्म हुई गणेश राम की निर्भरता
कोरबा 25 जुलाई 2020/घने जंगलो के बीच रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल की भूमि पर अपनी मेहनत से खेती किसानी कर अपने और अपने घर परिवार का पेट पालने वाले वनवासियों के लिए वन अधिकार मान्यता पत्र आगे बढ़ने के परमिट साबित हो रहे है। कोरबा जिले के करतला विकासखंड के केरवाद्वारी वनांचल में रहने वाले गणेश राम कंवर को अपने बुजुर्गो से विरासत में मिले ऐसे ही खेत का मालिकाना हक मिलने से उनकी कई परेशानियां और चिंताएं खत्म हो गई है। अब गणेश राम कंवर के पास अपना खेत है। अपना पसीना बहाकर मेहनत से उस खेत से उपजाई गई धान की फसल भी अब पूरी तरह से गणेश राम की है। जिसे वे पूरे सम्मान के साथ शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर बेचकर पूरी राशि पा रहे है। गणेश राम बताते है कि 70-80 सालो से उनके पूर्वज केरवाद्वारी वनांचल में पीपलरानी पहाड़ के तराई इलाके में जंगल की जमीन पर खेती करते आ रहे थे। कब्जे की इस लगभग एक एकड़ जमीन के टुकड़े का उनके पास ना तो मालिकाना हक था, ना ही जमीन के दस्तावेज। ऐसे में अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए भी उन्हें गांव के दूसरे लोगो का सहारा लेना पड़ता था। इसके ऐवज में एक बड़ी राशि उन्हें कमीशन के तौर पर दूसरे साथी किसानो को देनी पड़ती थी। राज्य सरकार द्वारा इस भूमि का वन अधिकार पट्टा मिल जाने से अब खेत का मालिकाना हक तो मिल ही गया है, इसके साथ ही धान बेचने का वैध दस्तावेज भी उनके पास है। अब अपनी पूरी फसल का पूरा दाम उन्हें प्राथमिक सहकारी समिति से मिल जाता है। उनकी एक तेरह साल की बेटी कक्षा आठवी में पढ़ रही है। वन अधिकार पट्टे के भू-दस्तावेज से गणेश राम को अब दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को गणेश राम दूरस्थ वनांचलो में रहने वाले वनवासियों के लिए विकास का नया आधार बताते है। और सरकार को इसके क्रियान्वयन के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करते है।
श्री गणेश राम बताते है कि उनके परिवार चार पीढ़ियोें पहले रायगढ़ राज से आकर केवराद्वारी के वनांचलो में बसा था। दादा श्री दयाराम कंवर, पिता श्री सुखसिंह कंवर, वे खुद और अब उनकी बेटी तथा भाई बंधु भी केवराद्वारी में ही रहते है। यहां की वन भूमि को साफ करके अपनी मेहनत से धान उगाते चले आ रहे है। गणेश राम बताते है कि पिता सुख सिंह सहित उन्हें भी हमेशा यह डर लगा रहता था कि ना जाने कब उनकी जीवनदायनी इस धरती के टुकड़े से उन्हे बेदखल कर दिया जाए। ना जाने कब वन विभाग उनके मेहनत से बनाए खेत पर वृक्षारोपण करने या किसी अन्य योजना के तहत काम शुरू करने का फरमान थमा दे। परंतु अब उन्हें खुशी है कि अपनी मेहनत से संवारी गई इस भूमि का मालिकाना हक उन्हें वन अधिकार मान्यता पत्र(पट्टा) से मिल गया है। अब वे अपने इस खेत में बरसात के मौसम में धान लगाते है। धान पकते ही उसे काटकर समर्थन मूल्य पर पूरे हक और सम्मान के साथ प्राथमिक सहकारी समिति में बेचते है। धान का पूरा पैसा उनके बैंक खाते मे सीधे आता है। गणेश राम ने अपनी इस जमीन पर एक छोटा तालाब भी बना लिया है। कुछ आम के पेड़ भी उन्होने अपनी इस जमीन पर लगा लिए है। वन अधिकार पट्टे से मिली अपनी इस जमीन पर अब गणेशराम सौर सुजला योजना से नलकूप खनन कराकर सब्जी की खेती भी करने का प्लान बना रहे है।