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सूरजपुर :  जिले के पंजीकृत जातिगत, सामाजिक संस्थाओं को जिला प्रषासन रियायती दर पर करेगी भूमि आबंटित- कलेक्टर रणबीर शर्मा
सुभाष गुप्ता 
 
राज्य शासन ने संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन के प्रचलित प्रावधानों में किये संषोधन

सूरजपुर : शासन के निर्देषानुसार कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बताया है कि विभिन्न पंजीकृत जातिगत, सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन के प्रचलित प्रावधानों में राज्य शासन द्वारा विचार करते हुए आंषिक संषोधन किया गया है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10 प्रतिषत प्रब्याजि पर भूमि आबंटित की जायेगी। अन्य समाजों की पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को बाजार मूल्य के 15 प्रतिषत प्रब्याजि पर भूमि आबंटित की जायेगी। विभिन्न वर्गो की पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं से वर्तमान सामान्य भू-भाटक 0.30 प्रतिषत का 50 प्रतिषत वार्षिक भू-भाटक लिया जायेगा। प्रत्येक समाज की पंजीकृत संस्थाओं को अधिकतम 7500 वर्गफुट तक रियायती दर पर कलेक्टर के स्तर पर भूमि आबंटित की जाएगी। सामान्यतः एक समाज को एक स्थान पर एक ही बार रियायती दर पर भूमि आबंटित की जाएगी। 

बताया गया है कि यह संषोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 की कण्डिका 26 भाग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। 
 

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