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सूरजपुर:  जिले में धारा 144 अब 16 अगस्त 2020 तक रहेगा प्रभावशील
सूरजपुर: कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा संपूर्ण सूरजपुर जिले में 06 अगस्त 2020 तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 16 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। यह आदेश सूरजपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 16 अगस्त 2020 मध्यरात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
 
आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देषित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे, यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देष में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा मे वृद्धि की गई है। समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान और अन्य सेवाओं को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।

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