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जिले के गांवों में नवम्बर माह में ग्राम सभाओं का होगा आयोजन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष ग्रामसभा होगी आयोजित
कलेक्टर श्री व्यास ने जारी किए आदेश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को माह नवम्बर 2025 में ग्राम सभाओं के सुचारू आयोजन के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्रामसभा का आयोजन आवश्यक है। शासन के निर्देशानुसार वर्ष में निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त माह जून एवं नवम्बर में भी ग्रामसभा आयोजित की जानी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद पंचायतवार समय-सारिणी तैयार कर यह सुनिश्चित किया जाए कि एक ही दिन किसी ग्राम पंचायत के एक ग्राम में ही ग्रामसभा आयोजित हो, ताकि सरपंच एवं सचिव ग्रामसभा में उपस्थित रह सकें। कलेक्टर श्री व्यास ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं जन सहभागिता पूर्ण ढंग से किया जाए, ताकि ग्रामीण विकास की दिशा में पंचायतें और अधिक सशक्त बन सकें।

ग्राम सभा से पूर्व की तैयारी -
ग्राम सभा की सूचना पंचायत के सूचना पटल पर चिपकाने, ग्राम के प्रमुख स्थलों पर चस्पा करने एवं मुनादी कराकर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामसभा प्रभारी की नियुक्ति समयपूर्व की जाएगी तथा सचिवों एवं प्रभारी अधिकारियों का एजेण्डा आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा।

ग्राम सभा में चर्चा के विषय व एजेंडे -

ग्राम सभा की बैठक में पिछले सम्मेलनों में लिए गए संकल्पों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। पंचायतों की पिछली तिमाही की आय-व्यय का वाचन कर अनुमोदन किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची, स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि, व्यय राशि तथा कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाएगी। संपत्ति कर अधिरोपण की प्रणाली को ऑनलाइन करने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल के उपयोग पर चर्चा की जाएगी तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर दर निर्धारण के बाद कर अधिरोपण प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायतों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखे या बकाया राशि का हिसाब लिया जाना है, उनके नामों की जानकारी भी ग्रामसभा में दी जाएगी। ग्राम पंचायत क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए अपने मवेशियों को खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित किया जाएगा। सड़कों पर खुला छोड़े जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जुर्माना या शास्ति अधिरोपित करने की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम पंचायतों के पंचायत उन्नति सूचकांक के परिणामों में सुधार लाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी तथा समुदाय को ग्राम पंचायत स्तरीय प्रदर्शन डेटा से अवगत कराया जाएगा। ग्राम में स्थित मुक्तिधामों में साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित खाद्यान की जानकारी ग्रामसभा में प्रस्तुत की जाएगी और लाभान्वित हितग्राहियों के नामों का वाचन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में जन्म, मृत्यु एवं युवा पंजीयन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी तथा लंबित और निराकृत प्रमाणपत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों की रोकथाम और निदान के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर ग्रामवासियों में जन जागरूकता फैलाने पर चर्चा की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग और उन्हें उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची ग्राम सभा में वाचन की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा तथा हितग्राहियों का सत्यापन कराया जाएगा।

डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता -

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और उसे “ग्रामसभा निर्णय मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाए। ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

15 नवम्बर को विशेष ग्राम सभा, जनजातीय गौरव दिवस पर -

कलेक्टर श्री व्यास ने 15 नवम्बर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दिन ग्रामसभाओं में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई जाएगी।भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभासार नामक ए.आई. आधारित पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही का डिजिटल विवरण तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के उपयोग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 

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