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 उद्यान विभाग की पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा 15 दिसंबर तक

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जशपुर : उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा साग-सब्जी की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई है।
 
उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले के किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए बीमित राशि 05 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 6,000 रुपए, बैंगन के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 3,850 रूपए, फूलगोभी के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 3,500 रूपए, पत्तागोभी के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 3,500 रूपए प्याज के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 4,000 रुपए और आलू फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 6,000 रुपए जमा करना होगा।
 
इस योजना में पुनर्गठित मौसम रबी वर्ष 2022-23 हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋणी  कृषकों को अंतिम तिथि से पहले अपने नजदीकी सहकारी, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से नामांकित होना चाहिए। इसी तरह अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है।

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