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कोरिया  : नगरीय निकाय आम निवार्चन 2021- संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन कराने आदेश जारी

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
कोरिया : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2021 के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय, अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह 01 हजार रूपये तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

उन्होंने कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। संपूर्ण चुनाव प्रकिया के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भवन स्वामी की सहमति के बिना भवनों की दिवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए तत्काल प्रभाव से टीम गठित की जावे। इस टीम में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया जावे। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत करायें। टीम गठित करने का कार्य संबंधित क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लायेगी तथा टीम द्वारा सम्पत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
 

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