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कोरिया  : नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 : सभा, रैली के आयोजन, लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस निकालने आदि की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी बैकुण्ठपुर होंगे सक्षम अधिकारी

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
कोरिया : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन प्रचार सभाओं, रैली के आयोजन, सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारी बैकुण्ठपुर को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।

नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा अंतर्गत रैली एवं सभा हेतु आवेदन कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर में प्राप्त किये जायेंगे। संबंधित सक्षम प्राधिकारी निर्धारित शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान करेंगे। जिसके अनुसार चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जायेगा। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही वाहन रैली सभा इत्यादि में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। यह आदेश निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
 

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