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बेमेतरा : कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर नगरीय निकाय आम/उप निर्वाचन के संबंध मे जानकारी दी

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री विलास भोसकर संदीपान ने आज सवेरे कलेक्टोरेट मे विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर नगरीय निकाय आम/उप निर्वाचन के संबंध मे जानकारी दी। नगरीय निकाय चुनाव निर्विघ्न निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
 
जिलाधीश ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपील की। ज्ञात हो कि नगर पंचायत मारो मे आम निर्वाचन तथा नगर पालिका बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 05 एवं 11, नगर पंचायत देवकर के वार्ड क्र.07 तथा नगर पंचायत के वार्ड क्र.11 मे उप निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा दिनांक से निर्वाचन क्षेत्र मे आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मतदान की तिथि 20 दिसम्बर 2021 तय की गई है। मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा 23 दिसम्बर को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी।

       कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा के दो वार्डाें मे उप निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल के लिए कलेक्टर न्यायालय, थानखम्हरिया के एक वार्ड मे निर्वाचन के लिए तहसीलदार न्यायालय एवं देवकर के एक वार्ड मे उप चुनाव के लिए नगर पंचायत कार्यालय एवं नगर पंचायत मारो के सभी 15 वार्डाें के लिए नामांकन दाखिल का कार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर मारो मे होगा। नगर पंचायत के पार्षद के लिए निक्षेप राशि 1000 रुपये, नगर पालिका परिषद के लिए निक्षेप राशि 3000 रुपये निर्धारित है, परंतु यह कि जहां कोई अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है वहां उसे इस नियम के अधीन विहित धन राशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक होगा।

       राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायतों के पार्षद के लिए व्यय सीमा अधितम 50 हजार रुपये तथा नगर पालिका के पार्षद के लिए व्यय सीमा एक लाख 50 हजार रुपये निर्धारित किय गया है। अभ्यर्थी को व्यय लेखा का हिसाब करने के लिए नामांकन के पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे बैंक खाता खोलना होगा। पार्षद पद के निर्वाचन मे प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करना अनिवार्य होगा। बैठक मे अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों मे सर्व श्री बंशी पटेल, नवीन ताम्रकार, ललित विश्वकर्मा, राजेन्द्र शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

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