ब्रेकिंग न्यूज़

जशपुर : वृद्धाश्रम बाला छापर जशपुर में विधिक सेवा शिविर का किया गया आयोजन

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा


भरण पोषण अधिकार है-अमित जिंदल

जशपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन में विगत दिवस 31 जुलाई 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव श्री अमित जिंदल ने वृद्धाश्रम बाला छापर जशपुर में विधिक सेवा शिविर का भी आयोजन किया साथ ही  सालसा के करूणा कार्यक्रम के तहत जांच, विजिट कर वृद्धजनों को फल वितरित किया गया।

शिविर में बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत सिर्फ पत्नी को ही भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है बल्कि माता पिता तथा संतान को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। श्री अमित जिंदल ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृष्टांत विजया मनोहर वि० काशी राव ए.आई.आर 1987 एस.सी. 1100 में कहा कि यदि पुत्री अपने माता पिता का भरण पोषण करने में सक्षम है तो पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण के दायित्वाधीन होगी।

इसी प्रकार अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, के अनुसार एक वरिष्ठ नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, जो स्वयं अपनी आय से स्वयं द्वारा स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा अभिभावकों ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण  अधिनियम के अनुसार भरण पोषण के आवेदन यदि वरिष्ठ नागरिक असमर्थ हो तो उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा भी आवेदन दिया जा सकता है तथा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के अनुसार कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है। श्री जिंदल ने कहा कि यदि किसी भी वृद्धजन को कोई कानूनी सहायता चाहिए हो तो उन्हे नियमानुसार निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook