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जशपुर : बाल संप्रेक्षण गृह जशपुर में विधिक सेवा शिविर का हुआ आयोजन

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


जशपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव श्री अमित जिंदल ने बाल संप्रेक्षण गृह जशपुर में जांच, विजिट की तथा विधिक सेवा शिविर का भी आयोजन किया गया।

शिविर में बताया गया कि नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 भी बालको के लिए एक मील का पत्थर है जिसमें बच्चों को विधिक प्रतिनिधित्व, उनके साथ अच्छा व्यवहार, उन्हें सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, जेल या हवालात में नहीं रखे जाने का अधिकार आदि के बारे में बात की गई तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम परंतु  इस बारे में स्पष्ट प्रावधान करता है तथा बालक की यदि गिरफ्तारी होती है तो उक्त अधिनियम के अनुसार उनके माता-पिता, संरक्षक को इस बारे में सूचना दी जायेगी।

श्री जिंदल ने बालकों के संबंध में अन्य अधिकारी के बारे में बताया। श्री अमित जिन्दल ने लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में बताते हुए कहा कि यदि किसी बालक के साथ कोई व्यक्ति अश्लील हरकत करता है तो यह भा0द0सं0 की के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से भी दंडनीय होगा तथा यदि किसी बालिका को कोई व्यक्ति अश्लील शब्द कहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से भी दण्डनीय होगा तथा बताया कि बालक से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे से है तथा मोटर यान अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोटर यान अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान नही चलाना चाहिए तथा मोटर यान चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है तथा मोटर यान चलाते समय बीमा आवश्यक है तथा मोटर यान चलाते समय हेलमेट आवश्यक है तथा बताया कि मोटर यान चलाते समय दो से अधिक सवारी नही बैठे तथा बताया कि मोटर यान चलाते समय शराब पी कर वाहन न चलाये। विधिक सेवा शिविर में बालकगण, स्टाफ, महिला व बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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