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जशपुर के र समस्त लोक सेवा केन्द्र, चॅाईस सेंटर, डिजिटल सेवा केन्द्रों में आनलाईन बायोमेट्रिक के माध्यम से होगा वित्तीय लेन देन का कार्य

 केन्द्रों में आने वाले व्यक्तियों को करना होगा सोसल डिस्टेंस का पालन 

प्रत्येक व्यक्ति को साबुन से हाथ साफ करने के बाद ही होगी अंदर प्रवेश करने की अनुमति 
जशपुरनगर 05 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के तहत जिलेे के सभी लोक सेवा केन्द्र, ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र, चाॅइस सेंटर, डिजीटल सेवा केन्द्र, आधार केन्द्र तथा बैंक पोस्ट आॅफिस केन्द्र जहाॅं आधार पंजीयन एवं सुधार संबंधी कार्य किये जाते थे उन समस्त संस्थानों कोे 23 मार्च 2020 के अनुसार आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से मूलतः बंद रखने के निर्देश दिये थे, परंतु जिले में लाॅकडाउन एवं समस्त वित्तीय लेन-देन केन्द्रों के बंद होने के वजह से आम जन कोे वित्तीय लेनदेन अथवा बैकिंग में समस्या हो रही है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने इस हेतु पूर्व आदेश में संसोधन करते हुए जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्रों एवं बैंको में आधार पंजीयन एवं सुधार संबंधी कार्य को पूर्णतः बंद रख कर केवल आॅनलाइन बायोमेट्रिक के माध्यम से वित्तीय लेनदेन कार्य की अनुमति प्रदान की है। 
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने निर्देश देते हुए कहा है कि समस्त लोक सेवा केन्द्रों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा है कि डिजिटल सेवा केन्द्र में बैकिग संबंधी कार्यों का संचालन सबेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जायेगा तथा केन्द्रों में 2 से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेगे एवं वे भी आपस में 1 मीटर या उससे अधिक दूरी रखकर अपने कार्यो का संपादन करेगे। कार्य करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क एवं सेनीटाईजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे केन्द्र जहाॅ पैसे के लेन देन हेतु बायोमैट्रिक्स डिवाइस का उपयोग होता है वहाॅ प्रत्येक बार डिवाइस के उपयोग हाने के बाद कर्मचारी के द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस को सेनीटाईजर से साफ किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त केन्द्रों में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को साबुन से अपने हाथ को साफ करना होगा इसके लिउ साबुन एवं पानी की व्यवस्था केन्द्र के संचालक को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा है कि केन्द्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा। तथा केन्द्र में आने वाले व्यक्तियों से भी कर्मचारी आवश्यक दूरी बनाकर अपने कार्यो का संपादन करेंगे। यदि केन्द्र में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसको सर्दी अथवा जुकाम की समस्या हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए और ऐसे व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपने घर में ही रहने की सलाह दी जाए। श्री क्षीरसागर ने कहा है कि लोक सेवा केन्द्र का संचालक यदि चाहे तो केन्द्र में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क की व्यवस्था स्वयं कर सकता है। केन्द्रों में समस्त टेबल एवं कुर्सियों को सेनिटाईज करेेने की जिम्मेदारी लोक सेवा केन्द्र संचालक के स्वयं की होगी। एवं अपने केन्द्र में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा है कि लोक सेवा केन्द्र में एक समय केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और किसी भी स्थिति में लोक सेवा केन्द्र के अंदर भीड़ की स्थिति उत्पन्न न होने पाए इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे।
कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को केन्द्र के बाहर सफेद चाक से प्रत्येक एक मीटर या अधिक की दूरी पर गोल घेरा बनाने की निर्देश दिए हैै ताकि केन्द्रों में आने वाले व्यक्तियों द्वारा सोसल डिस्टेंस के निर्देश का पालन किया जा सके। ग्राम पंचायत मंे वीएलई जिनके द्वारा एईपीएस सिस्टम के माध्यम से बैंकिग सुविधा प्रदान किया जा रहा है वे संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से समन्वय स्थापित कर लोगों को घर-घर जाकर भी पेंशन का भुगतान आनलाईन माध्यम से कर सकते है। साथ ही प्रत्येक केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को स्वयं की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
स.क्र./325/ सुरजीत सिंह
 

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